NEET-PG सुरक्षा सुधार और सार्वजनिक परीक्षा पारदर्शिता अधिनियम
स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है
महत्वपूर्ण परीक्षाओं में जनविश्वास को पुनः बहाल करना भारत में एक उच्च-प्राथमिकता वाली प्रशासनिक चुनौती है। यह लेख दर्शाता है कि कैसे सरकार प्रणालीगत कमियों (systemic leakages) से निपटने के लिए ई-गवर्नेंस उपकरणों, बायोमेट्रिक्स और साइबर ऑडिट का उपयोग करके लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को क्रियान्वित कर रही है, जो इसे GS Paper 2 के तहत प्रशासनिक सुधारों, ई-गवर्नेंस और शिक्षा नीति के लिए एक अत्यंत प्रासंगिक केस स्टडी बनाता है।
सारांश
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने NEET-PG 2026 परीक्षा के लिए प्रशासनिक और सुरक्षा तैयारियों की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संस्थागत अखंडता को बहाल करने और बनाए रखने पर केंद्रित, इन समीक्षा किए गए सुधारों में उन्नत साइबर सुरक्षा उपायों (डिजिटल एन्क्रिप्शन, बायोमेट्रिक आधार और आइरिस प्रमाणीकरण, CERT-In ऑडिट) को छात्र-केंद्रित प्रशासनिक नीतियों (निकटवर्ती परीक्षा केंद्रों का आवंटन, दिव्यांगों (PwDs)/महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान और सुदृढ़ शिकायत निवारण) के साथ जोड़ा गया है। ये उपाय एक पारदर्शी, लीक-मुक्त और निष्पक्ष परीक्षा वातावरण सुनिश्चित करने के लिए लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 को सक्रिय रूप से लागू करते हैं।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने सुचारू, सुरक्षित और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए NEET-PG 2026 परीक्षा के लिए NBEMS और MoHFW की परिचालन तैयारियों की समीक्षा की।
- पेपर लीक और कदाचार को रोकने के लिए, सरकार उन्नत तकनीकी सुरक्षा उपायों का उपयोग कर रही है, जिसमें प्रश्न पत्रों का एंड-टू-एंड डिजिटल एन्क्रिप्शन, परीक्षा से ठीक पहले डिक्रिप्शन कीज़ जारी करना, सिग्नल जैमर और केंद्रीय CCTV कमांड मॉनिटरिंग शामिल हैं।
- उम्मीदवारों के प्रतिरूपण (impersonation) को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए परीक्षा केंद्रों पर आधार-आधारित प्रमाणीकरण, आइरिस स्कैनिंग और फेशियल रिकग्निशन सहित सुदृढ़ बायोमेट्रिक पहचान तैनात की जाएगी।
- साइबर खतरों और हेरफेर के खिलाफ परीक्षा के डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए CERT-In जैसी एजेंसियों द्वारा थर्ड-पार्टी साइबर सुरक्षा ऑडिट आयोजित किए जा रहे हैं।
- परीक्षाओं को छात्र-केंद्रित बनाने के प्रयास में, परीक्षा केंद्रों को उम्मीदवार के गृह राज्य के भीतर या उनके पसंदीदा शहरों के निकट आवंटित करने को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें महिला उम्मीदवारों और दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) का विशेष ध्यान रखा जाता है।
- सरकार लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 को सख्ती से लागू करेगी, जो संगठित नकल और लीक सिंडिकेट के खिलाफ एक मजबूत कानूनी निवारक प्रदान करेगा।
महत्वपूर्ण शब्द
लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024
केंद्रीय प्राधिकरणों द्वारा आयोजित प्रमुख सार्वजनिक और प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और संगठित कदाचार को रोकने के लिए अधिनियमित एक केंद्रीय कानून, जो कठोर आपराधिक और वित्तीय दंड का प्रावधान करता है।
UPSC context
GS Paper II: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढांचे का परीक्षण।
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय, जिसे देश भर में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा को मानकीकृत करने और NEET-PG तथा DNB जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोजित करने के लिए स्थापित किया गया है।
UPSC context
GS पेपर II: सामाजिक क्षेत्र/स्वास्थ्य, भारत में व्यावसायिक चिकित्सा शिक्षा और संस्थागत मानकों के शासन का परीक्षण।
इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In)
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नोडल एजेंसी, जो साइबर सुरक्षा घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया, पूर्वानुमान, खतरे की चेतावनियों और भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर III: साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना और सार्वजनिक क्षेत्र के नेटवर्क को सुरक्षित रखने वाले संस्थागत ढांचों का परीक्षण।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC)
वह वैधानिक नियामक निकाय जिसने चिकित्सा शिक्षा की निगरानी करने, संस्थानों को मान्यता प्रदान करने, चिकित्सकों को पंजीकृत करने और व्यावसायिक नैतिकता को लागू करने के लिए वर्ष 2020 में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (Medical Council of India) का स्थान लिया।
UPSC context
GS पेपर II: सांविधिक निकाय, भारत में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा विनियमन में शासन सुधारों का परीक्षण।
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (NEET-PG)
MD और MS पाठ्यक्रमों सहित स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक MBBS स्नातकों के लिए NBEMS द्वारा आयोजित एक मानकीकृत राष्ट्रीय स्तर की कंप्यूटर-आधारित प्रवेश परीक्षा।
UPSC context
GS पेपर II: सामाजिक क्षेत्र/शिक्षा, विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा में मूल्यांकन की मानकीकृत प्रणालियों और योग्यता-आधारित प्रवेश का परीक्षण।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW)
भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों को तैयार करने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों को लागू करने, स्वास्थ्य अवसंरचना का प्रबंधन करने और चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
GS पेपर II: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यकारी प्रशासन का परीक्षण।
प्रारंभिक ट्रैप
"लोक परीक्षा अधिनियम, 2024 के तहत सभी जांचों का संचालन CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा किया जाना चाहिए।"
यह अधिनियम यह अनिवार्य करके कि अधिकारी का रैंक DSP या ACP से नीचे न हो, पुलिस जांच प्रोटोकॉल को मानकीकृत करता है; यह स्वतः ही क्षेत्राधिकार को CBI को हस्तांतरित नहीं करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
लोक परीक्षा अधिनियम, 2024 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?
- प्रयोज्यता: केंद्रीय सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरणों (UPSC, SSC, NTA, RRB, आदि) को लक्षित करता है, और पेपर लीक, प्रतिरूपण (impersonation) तथा डिजिटल छेड़छाड़ को अपराध की श्रेणी में लाता है।
- दंड: व्यक्तिगत कदाचार के लिए 3 से 5 वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान है। संगठित सिंडिकेट को 10 वर्ष तक की जेल और न्यूनतम ₹1 करोड़ के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
- जांच रैंक: इसका नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक (DSP) या सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) के रैंक से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।
CERT-In का वैधानिक अधिदेश क्या है?
- सांविधिक आधार: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70B के तहत स्थापित और संचालित।
- मुख्य अधिदेश: साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया, सुभेद्यता पूर्वानुमान और अनिवार्य डिजिटल ऑडिट के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- नोडल मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत सीधे कार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
DPI और ई-गवर्नेंस जुड़ाव
परीक्षाओं में रियल-टाइम आइरिस/बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को सक्षम बनाने वाले आधार के ओपन APIs, पारंपरिक शासन संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के अनुप्रयोग को पूरी तरह से प्रदर्शित करते हैं।
सांविधिक बनाम कार्यकारी सुधार
कार्यकारी दिशानिर्देशों से लोक परीक्षा अधिनियम, 2024 की ओर बदलाव, आधुनिक डिजिटल अपराधों के लिए स्पष्ट कानूनी परिभाषाएँ (जैसे 'कंप्यूटर नेटवर्क' से छेड़छाड़) प्रदान करने के एक प्रणालीगत प्रयास को रेखांकित करता है।
2026 के प्रीलिम्स में लोक परीक्षा अधिनियम 2024 के दंड के स्तरों और CERT-In के वैधानिक अधिदेश को मिलाकर एक बहु-कथनीय प्रश्न की उम्मीद करें।
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