बाढ़ राहत के लिए SDRF अग्रिम वित्तीय सहायता और केंद्र-राज्य संबंध
स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है
आपदा राहत (SDRF/NDRF) के वित्तपोषण तंत्र को समझना GS3 (आपदा प्रबंधन) और GS2 (केंद्र-राज्य संबंध) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह लेख नुकसान के आकलन के लिए IMCTs की तैनाती और तत्काल बचाव के लिए NDRF को तैनात करने के सक्रिय दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।
सारांश
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड सहित बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के केंद्रीय हिस्से से ₹2,117.85 करोड़ की अग्रिम राशि जारी करने की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने नुकसान का आकलन करने के लिए सक्रिय रूप से अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों (IMCTs) को तैनात किया है, साथ ही त्वरित राहत और बचाव कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की बटालियनों और सशस्त्र बलों के लॉजिस्टिक संसाधनों की पूर्व-तैनाती भी की है।
मुख्य बिंदु
- केंद्र सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के केंद्रीय हिस्से से कई बाढ़ प्रभावित राज्यों को ₹2,117.85 करोड़ की अग्रिम राशि जारी करने को मंजूरी दी।
- SDRF अधिसूचित आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकारों के पास उपलब्ध प्राथमिक कोष है। केंद्र सरकार आमतौर पर सामान्य श्रेणी के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के लिए SDRF आवंटन में 75% और विशेष श्रेणी के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के लिए 90% का योगदान करती है।
- वित्तीय सहायता के अतिरिक्त, नुकसान का आकलन करने और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से अतिरिक्त सहायता की सिफारिश करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों (IMCTs) को तैनात किया जाता है।
- राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की टीमों और सैन्य रसद सहायता को बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में खोज और बचाव के लिए पूर्व-तैनात किया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF)
अधिसूचित आपदाओं के पीड़ितों के लिए तत्काल राहत व्यय को पूरा करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1)(a) के तहत राज्य सरकारों के पास उपलब्ध प्राथमिक सांविधिक कोष।
UPSC context
GS पेपर III (आपदा प्रबंधन) और GS पेपर II (संघवाद); प्राकृतिक आपदाओं के दौरान केंद्र-राज्य वित्तीय साझाकरण तंत्र का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF)
प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं के दौरान त्वरित खोज, बचाव और मानवीय सहायता के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 44 के तहत गठित एक विशेष बहु-कुशल प्रतिक्रिया बल।
UPSC context
GS पेपर III (आपदा प्रबंधन और सुरक्षा); भारत में विशेषीकृत आपदा प्रतिक्रिया इकाइयों के संस्थागत ढांचे, भूमिका और क्षमताओं का परीक्षण करता है।
अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमें (IMCT)
गंभीर आपदाओं के बाद मौके पर जाकर नुकसान का आकलन करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित बहु-विषयक केंद्रीय दल, जो केंद्रीय राहत निधि के आवंटन का मार्गदर्शन करते हैं।
UPSC context
जीएस पेपर III (आपदा प्रबंधन); नुकसान के आकलन और केंद्र-राज्य आपदा शमन एवं राहत सहयोग के लिए प्रशासनिक तंत्र का परीक्षण करता है।
गृह मंत्रालय
भारत सरकार का वह नोडल मंत्रालय जो आंतरिक सुरक्षा, संघीय आपदा प्रबंधन समन्वय और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) पर प्रशासनिक नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर II (कार्यपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली); आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय स्तर की संकट प्रतिक्रिया का प्रबंधन करने वाली नोडल एजेंसियों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य, गृह मंत्रालय (MHA) की केंद्रीय सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं की गई आपदाओं के लिए राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के किसी भी हिस्से का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
वर्तमान आपदा वित्तपोषण मानदंडों के तहत, राज्यों को अपने वार्षिक SDRF आवंटन का 10% तक उन स्थानीय, राज्य-विशिष्ट आपदाओं के लिए उपयोग करने की अनुमति है जो MHA की केंद्रीय सूची में शामिल नहीं हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) का वैधानिक आधार और वित्तपोषण संरचना क्या है?
- सांविधिक आधार: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1)(a) के तहत गठित, जो राज्य-स्तरीय आपदा राहत के लिए प्राथमिक कोष के रूप में कार्य करता है।
- वित्तपोषण का विभाजन: केंद्र और सामान्य श्रेणी के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 75:25 के अनुपात में, और पूर्वोत्तर और हिमालयी (विशेष श्रेणी) राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में साझा।
- विमोचन तंत्र: वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर दो समान वार्षिक किस्तों में जारी किया जाता है।
वित्तपोषण और संचालन के मामले में NDRF, SDRF से किस प्रकार भिन्न है?
- वित्त पोषण का स्रोत: सह-वित्तपोषित SDRF के विपरीत, NDRF सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क वाली वस्तुओं पर लगाए जाने वाले राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (NCCD) के माध्यम से 100% केंद्रीय वित्तपोषित है।
- ट्रिगर स्थिति: SDRF तत्काल प्रथम-प्रतिक्रियाकर्ता कोष है; NDRF को केवल 'अत्यंत गंभीर' आपदाओं के लिए तभी सक्रिय किया जाता है जब राज्य के SDRF कोष समाप्त हो जाते हैं।
- मूल्यांकन अधिदेश: NDRF राशि जारी करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (IMCT) द्वारा मूल्यांकन की आवश्यकता होती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या राज्य-स्तरीय फंड अपर्याप्त हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
आपदा वित्त और राजकोषीय संघवाद
15वें वित्त आयोग के तहत प्रतिक्रियात्मक राहत से शमन कोषों (NDMF/SDMF) की ओर बदलाव यह दर्शाता है कि कैसे आपदा प्रतिक्रिया आवंटन केंद्र-राज्य राजकोषीय हस्तांतरण से जुड़े हुए हैं।
CAPF की तैनाती और संघवाद
MHA द्वारा NDRF और सैन्य लॉजिस्टिक्स की सक्रिय तैनाती संघीय गतिशीलता के साथ प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि DM Act के तहत आपदा प्रबंधन कार्यान्वयन के स्तर पर एक राज्य-स्तरीय विषय है।
2026 में बहु-कथन वाले प्रश्नों में SDRF के 10% स्थानीय आपदा लचीलापन नियम बनाम NDRF के 100% केंद्रीय वित्तपोषण का परीक्षण किए जाने की संभावना है।
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