समसामयिकी

जल जीवन मिशन विकेंद्रीकृत फोकस के साथ 2028 तक विस्तारित

स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है

JJM 2.0 में बदलाव सार्वजनिक नीति में केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण से लेकर उसके सतत संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। जलापूर्ति योजनाओं को पंचायती राज संस्थानों (PRIs) को सौंपना अनिवार्य बनाकर और संचालन में महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को शामिल करके, यह UPSC Mains GS-2 के लिए विकेंद्रीकृत शासन, महिला सशक्तिकरण और समुदाय के नेतृत्व वाले विकास का एक मजबूत केस स्टडी प्रस्तुत करता है।

सारांश

केंद्र सरकार ने पुनर्गठित "JJM 2.0" चरण के तहत जल जीवन मिशन (JJM) को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है, जिसके साथ ही इसके वित्तीय परिव्यय को ₹3.60 लाख करोड़ से भारी बढ़ोतरी के साथ ₹8.69 लाख करोड़ कर दिया गया है। अगस्त 2019 में अपनी शुरुआत के बाद से, JJM ने ग्रामीण नल जल कनेक्शन को 16.71% से बढ़ाकर 82.09% (15.89 करोड़ से अधिक घरों) करने में सफलता प्राप्त की है। निरंतरता (sustainability) की दिशा में आगे बढ़ते हुए, यह मिशन अब विकेंद्रीकरण और सामुदायिक स्वामित्व पर विशेष बल दे रहा है। 'जल अर्पण' पहल के माध्यम से, पूरी हो चुकी जलापूर्ति योजनाओं को ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) को सौंपे जाने से पहले 15 दिनों के परीक्षण (trial run) से गुजरना होगा। इसके अतिरिक्त, राज्यों को स्पष्ट संचालन और रखरखाव (O&M) नीतियां तैयार करने की सलाह दी गई है जो स्थानीय निकायों को उपयोगकर्ता शुल्क लगाने और राजस्व संग्रह के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को जोड़ने के लिए सशक्त बनाएं, जिससे ग्रामीण जल अवसंरचना की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो सके।

मुख्य बिंदु

  • जल जीवन मिशन (JJM) ने ग्रामीण नल जल कवरेज को अगस्त 2019 के 16.71% से महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाकर जुलाई 2026 तक 82.09% कर दिया है, जिससे यह 15.89 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहुंच गया है।
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने JJM को JJM 2.0 के रूप में दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया है, और संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसके कुल वित्तीय परिव्यय को ₹3.60 लाख करोड़ से काफी बढ़ाकर ₹8.69 लाख करोड़ कर दिया है।
  • 'जल अर्पण' पहल और 'समुदाय-प्रबंधित पाइप जल प्रणालियों' पर एक नई हैंडबुक, ग्राम पंचायतों और VWSCs/पानी समितियों जैसे स्थानीय निकायों को जल योजनाओं के सुचारू हस्तांतरण के लिए 15 दिनों के ट्रायल रन को अनिवार्य करती है।
  • यद्यपि पेयजल राज्य का विषय है, लेकिन राज्यों को स्थानीय निकायों को उपयोगकर्ता शुल्क लगाने और वसूलने के लिए सशक्त बनाने का निर्देश दिया गया है, विशेष रूप से दीर्घकालिक संचालन और रखरखाव (O&M) की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को शामिल करके।
  • एक नई व्यापक कार्यान्वयन और सुधार योजना (CIRP), JJM 2.0 के तहत सभी नियोजन, निधि आवंटन और निगरानी के लिए मार्गदर्शक ढांचे के रूप में कार्य करेगी।

महत्वपूर्ण शब्द

जल जीवन मिशन (JJM)

अगस्त 2019 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना, जिसका उद्देश्य भारत के सभी ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल प्रदान करना है।

UPSC context

GS पेपर II: शासन, सरकारी योजनाएं और सामाजिक क्षेत्र का प्रबंधन।

Source
JJM 2.0

जल जीवन मिशन का पुनर्गठित और विस्तारित चरण, जिसे मार्च 2026 में मंजूरी दी गई थी, जो अपना ध्यान अवसंरचना निर्माण से हटाकर एक नागरिक-केंद्रित, उपयोगिता-आधारित जल सेवा वितरण मॉडल पर केंद्रित करता है।

UPSC context

GS पेपर II: बुनियादी सेवाओं में सरकारी हस्तक्षेप और संरचनात्मक सुधार।

Source
जल अर्पण पहल

JJM 2.0 के तहत समुदाय के नेतृत्व वाली एक पहल, जो ग्राम पंचायतों को जलापूर्ति योजनाओं को सुचारू रूप से सौंपने के लिए ट्रायल रन और एक मानकीकृत हैंडबुक को अनिवार्य करके दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा देती है।

UPSC context

GS पेपर II: शक्तियों का हस्तांतरण और स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक सेवा वितरण।

Source
व्यापक कार्यान्वयन और सुधार योजना (CIRP)

JJM 2.0 के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तैयार किया गया एक रणनीतिक, समयबद्ध परिचालन ढांचा, जो योजना-वार पूर्णता की समय-सीमा, वित्तीय आवंटन और शासन सुधार के मील के पत्थरों को रेखांकित करता है।

UPSC context

GS Paper II: केंद्र-राज्य संबंध, वित्तीय नियोजन और राजकोषीय संघवाद।

Source
ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियां (VWSCs)

ग्राम पंचायत उप-समितियां (कम से कम 50% महिला सदस्यता के साथ) जो गांव के भीतर पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के नियोजन, डिजाइन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं।

UPSC context

जीएस पेपर II: स्थानीय निकायों को शक्तियों का हस्तांतरण और महिला सशक्तिकरण।

Source
पानी समितियां

विकेंद्रीकृत शासन के तहत पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के नियोजन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार ग्राम पंचायतों की ग्राम-स्तरीय उप-समितियां।

UPSC context

GS Paper II: जमीनी स्तर पर लोकतंत्र, स्थानीय शासन और विकेंद्रीकृत संसाधन प्रबंधन।

Source
हर घर जल

जल जीवन मिशन के तहत एक प्रमुख दृष्टिकोण और प्रमाणन स्थिति, जो यह सुनिश्चित करती है कि किसी गाँव या जिले के 100% घरों में सुरक्षित नल के पानी तक सत्यापित पहुँच हो।

UPSC context

GS पेपर II: कमजोर ग्रामीण समुदायों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और बुनियादी सुविधाएं।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

JJM के तहत संयुक्त केंद्र-राज्य वित्तपोषण के कारण पेयजल समवर्ती सूची का विषय है।

जल पूर्णतः राज्य सूची का विषय (प्रविष्टि 17) है। संघ योजनाओं के लिए वित्तपोषण और दिशानिर्देश प्रदान करता है, लेकिन राज्यों और पंचायतों के पास विधायी और शुल्क-निर्धारण का अधिकार सुरक्षित रहता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Constitutional Provisions

संवैधानिक अनुसूचियों में 'जल' का वितरण किस प्रकार किया गया है?

  • राज्य सूची: जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरें और जल निकासी राज्य सूची की प्रविष्टि 17 के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं।
  • संघ सूची: अंतर-राज्यीय नदियां और नदी घाटियां विनियमन और विकास के लिए संघ सूची की प्रविष्टि 56 के अंतर्गत आती हैं।
  • 11वीं अनुसूची: 11वीं अनुसूची की मद 11 स्पष्ट रूप से 'पेयजल' को पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने वाले एक विषय के रूप में सूचीबद्ध करती है।
Governance - Panchayati Raj

VWSCs की संरचना और भूमिका क्या है?

  • स्थिति: ये ग्राम पंचायत की स्थायी समितियाँ हैं, जिन्हें अक्सर पानी समितियों के रूप में जाना जाता है, जो ग्रामीण जलापूर्ति के नियोजन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं।
  • लैंगिक समानता: दिशानिर्देशों में यह अनिवार्य किया गया है कि लैंगिक-समावेशी जल शासन सुनिश्चित करने के लिए VWSC के कम से कम 50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए।
  • सामाजिक समावेशन: सदस्यता में SC/ST समुदायों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व और गांव के कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए।

अंतर-विषय पैटर्न

  • उपयोगिता गवर्नेंस में स्वयं सहायता समूह (SHGs)

    जल राजस्व संग्रह और परीक्षण के लिए महिला SHGs की भागीदारी, SHGs को सूक्ष्म वित्त समूहों से अग्रिम पंक्ति के सार्वजनिक उपयोगिता एजेंटों के रूप में विकसित करने के एक व्यापक शासन रुझान को दर्शाती है।

  • परिणाम-आधारित कल्याणकारी वित्तपोषण

    JJM 2.0 की व्यापक कार्यान्वयन और सुधार योजना (CIRP), स्वच्छ भारत मिशन ODF+ के अनुरूप है, जो त्वरित भौतिक परिसंपत्ति निर्माण से संरचनात्मक O&M स्थिरता और परिणाम-संबद्ध वित्तपोषण की ओर एक नीतिगत बदलाव को दर्शाती है।

2026 के Prelims के एक प्रश्न में JJM 2.0 के VWSC गठन नियमों (50% महिलाएँ) और पेयजल की संवैधानिक स्थिति को आपस में जोड़े जाने की संभावना है।

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