भारत ने WTO व्यापार नीति समीक्षा में कृषि शुल्कों का बचाव किया
स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है
भारत के व्यापार नीति रुख और WTO के साथ उसके संबंधों को समझना UPSC सिविल सेवा परीक्षा में एक बार-बार पूछा जाने वाला विषय है। यह लेख कृषि टैरिफ, एंटी-डंपिंग नियमों (Lesser Duty Rule), मत्स्य पालन सब्सिडी और WTO सुधारों पर भारत के रुख (विकास-उन्मुख और नीतिगत दायरे को सुरक्षित रखना) पर महत्वपूर्ण बिंदु प्रदान करता है, जो Mains GS-2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध) और GS-3 (अर्थव्यवस्था/कृषि) के साथ-साथ Prelims के वैचारिक प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
सारांश
भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन (WTO) में अपनी आठवीं व्यापार नीति समीक्षा (TPR) को सफलतापूर्वक संपन्न किया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने एक पारदर्शी, खुली और नियम-आधारित व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने छोटे किसानों की रक्षा के लिए अपने कृषि शुल्कों का बचाव किया, आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन के लिए औद्योगिक शुल्कों को उचित ठहराया, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), क्षेत्रीय FTAs तथा मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को अपनाने सहित प्रमुख संरचनात्मक सुधारों को रेखांकित किया। भारत ने विकास-केंद्रित WTO सुधारों का आह्वान किया जो विकासशील देशों के लिए नीतिगत दायरे (policy space) को सुरक्षित रखते हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भारत को एक महत्वपूर्ण 'ब्रिज-बिल्डर' और ग्लोबल साउथ के लिए एक प्रमुख आवाज के रूप में सराहा।
मुख्य बिंदु
- भारत ने जेनेवा में WTO में अपनी आठवीं व्यापार नीति समीक्षा (TPR) (21 और 23 जुलाई, 2026 को आयोजित) को संपन्न किया, जिसमें उसे 44 सदस्यों से 1,094 लिखित प्रश्न प्राप्त हुए और इसमें 68 सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही।
- भारत ने अपने कृषि शुल्क ढांचे का यह कहते हुए बचाव किया कि यह लाखों छोटे, कम आय वाले और संसाधन-विहीन किसानों की आजीविका की रक्षा के लिए आवश्यक है, जबकि औद्योगिक शुल्क घरेलू विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को बढ़ावा देते हैं।
- प्रतिनिधिमंडल ने सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (SPS) उपायों, तकनीकी नियमों और पारदर्शी व्यापार उपचारों (trade remedies) पर WTO नियमों के अनुपालन की पुष्टि की, और यह उल्लेख किया कि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCOs) वैध सार्वजनिक नीतिगत उद्देश्यों को पूरा करते हैं तथा भारत अपने डंपिंग-रोधी (anti-dumping) ढांचे में 'लेसर ड्यूटी रूल' (Lesser Duty Rule) लागू करना जारी रखे हुए है।
- सदस्यों ने मत्स्य पालन सब्सिडी पर WTO समझौते को भारत द्वारा स्वीकार किए जाने का स्वागत किया और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), सीमा शुल्क आधुनिकीकरण और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) में MSME के एकीकरण जैसी घरेलू पहलों की सराहना की।
- WTO सुधारों पर, भारत ने एक विकास-उन्मुख दृष्टिकोण पर जोर दिया जो विकासशील देशों के लिए आवश्यक नीतिगत दायरे को सुरक्षित रखता है, संगठन की विश्वसनीयता को बढ़ाता है, और मौजूदा अधिदेशों का सम्मान करता है।
- इस समीक्षा में ग्लोबल साउथ की एक अग्रणी आवाज और भू-राजनीतिक एवं आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच आम सहमति बनाने में सक्षम एक 'सेतु-निर्माता' (bridge-builder) के रूप में भारत की दोहरी भूमिका को रेखांकित किया गया।
महत्वपूर्ण शब्द
मत्स्यन सब्सिडी पर WTO समझौता
एक बहुपक्षीय WTO संधि जो अवैध, असूचित और अनियमित (IUU) मत्स्यन, अत्यधिक दोहन किए गए स्टॉक और अनियमित खुले समुद्र में मछली पकड़ने के लिए सरकारी सब्सिडी को प्रतिबंधित करके समुद्री संरक्षण को लक्षित करती है, जबकि इसमें जलीय कृषि (aquaculture) और अंतर्देशीय मत्स्य पालन (inland fisheries) को बाहर रखा गया है।
UPSC context
GS Paper II/III: बहुपक्षीय समझौते, समुद्री शासन, पर्यावरणीय स्थिरता और पारंपरिक मछुआरों की आजीविका।
कमतर शुल्क नियम
एक व्यापार उपचार सिद्धांत जो पाटन-रोधी या प्रतिकारी शुल्कों को पाटन/सब्सिडी मार्जिन या क्षति मार्जिन, जो भी कम हो, तक सीमित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ये शुल्क अनावश्यक रूप से दंडात्मक हुए बिना निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बहाल करें।
UPSC context
GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था, बाह्य क्षेत्र, व्यापार उपचार और व्यापार उपचार महानिदेशालय।
गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCOs)
भारत के BIS अधिनियम, 2016 के तहत जारी किए गए अनिवार्य नियामक निर्देश, जिनमें वस्तुओं के निर्माण, बिक्री या आयात से पहले उनके लिए विशिष्ट गुणवत्ता मानकों को पूरा करना आवश्यक होता है, और ये गैर-टैरिफ व्यापार उपायों के रूप में कार्य करते हैं।
UPSC context
GS पेपर III: औद्योगिक विकास, MSME की चुनौतियाँ, और WTO के व्यापार में तकनीकी बाधाओं संबंधी समझौते।
व्यापार नीति समीक्षा निकाय
WTO का एक विशिष्ट प्रशासनिक अंग, जिसमें जनरल काउंसिल शामिल होती है, जो बहुपक्षीय समझौतों के अनुपालन की निगरानी के लिए सदस्य देशों की व्यापार प्रणालियों की आवधिक पारदर्शिता समीक्षा करता है।
UPSC context
GS पेपर II: वैश्विक व्यापार को प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की संरचना, अधिदेश और पारदर्शिता तंत्र।
विश्व व्यापार संगठन (WTO)
मराकेश समझौते के तहत 1 जनवरी, 1995 को स्थापित एक अंतर-सरकारी संगठन, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों को विनियमित और सुगम बनाता है, व्यापार बाधाओं को कम करता है, और विवादों का निपटारा करता है।
UPSC context
GS Paper II: बहुपक्षीय वैश्विक संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संरचना और भारत पर उनका प्रभाव।
प्रारंभिक ट्रैप
मत्स्यन सब्सिडी पर WTO समझौता अंतर्देशीय मीठे पानी के मत्स्य पालन और वाणिज्यिक जलीय कृषि सहित सभी मत्स्यन क्षेत्रों में सरकारी सब्सिडी को सीमित करता है।
समझौते के नियम विशेष रूप से समुद्री वाइल्ड कैप्चर मत्स्यन और समुद्री गतिविधियों पर लागू होते हैं; अंतर्देशीय मीठे पानी के मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर को इससे स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
What is the WTO's Trade Policy Review Mechanism (TPRM)?
- उत्पत्ति और अधिदेश: सदस्य देशों की व्यापार नीतियों में प्रणालीगत पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मराकेश समझौते (1994) के अनुलग्नक 3 (Annex 3) के तहत स्थापित।
- समीक्षा की आवृत्ति: शीर्ष चार वैश्विक व्यापारियों की प्रत्येक 3 वर्ष में समीक्षा की जाती है; अगले 16 (भारत सहित) की प्रत्येक 5 वर्ष में समीक्षा की जाती है।
- विधिक स्वरूप: यह एक गैर-टकराववादी पीयर-रिव्यू तंत्र है और इसका उपयोग विवाद निपटान प्रवर्तन या नई व्यापार प्रतिबद्धताएं बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है।
एंटी-डंपिंग जांच में 'लेसर ड्यूटी रूल' (LDR) क्या है?
- मूल नियम: WTO का एक वैकल्पिक प्रावधान जहां एंटी-डंपिंग शुल्क को डंपिंग मार्जिन से कम पर सीमित किया जाता है, यदि कम राशि से ही घरेलू क्षति दूर हो जाती है।
- भारत का आवेदन: DGTR द्वारा कार्यान्वित, जिसके तहत शुल्कों को डंपिंग मार्जिन या क्षति मार्जिन में से जो भी कम हो, उस पर सीमित किया जाता है।
- क्षति मार्जिन: इसकी गणना घरेलू गैर-क्षतिकारक मूल्य और आयातों के लैंडेड मूल्य के बीच के अंतर के रूप में की जाती है।
अंतर-विषय पैटर्न
WTO मत्स्य पालन समझौता + समुद्री पारिस्थितिकी
IUU मछली पकड़ने पर WTO के सब्सिडी प्रतिबंधों को SDG 14 और भारत के ब्लू इकॉनमी (Blue Economy) ढांचे से जोड़ता है, जो वैश्विक समुद्री संरक्षण और घरेलू पारंपरिक मछुआरों के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करता है।
DPI + वैश्विक व्यापार गवर्नेंस
घरेलू डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) और सीमा शुल्क आधुनिकीकरण को WTO ई-कॉमर्स चर्चाओं के साथ एकीकृत करता है, तथा भारत के डिजिटल स्टैक को ग्लोबल साउथ के व्यापार सुगमीकरण के लिए एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करता है।
कृषि-शुल्कों की रक्षा करने के साथ-साथ मत्स्य पालन समझौते को मंजूरी देने का भारत का दोहरा रुख, संभवतः 2026 में WTO के विकास-दायरे (development-space) से जुड़े एक प्रश्न की रूपरेखा तैयार करेगा।
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