समसामयिकी

धारा 319 CrPC विचारण समन पर पटना उच्च न्यायालय का निर्णय

स्रोत:courtbook ↗

क्यों मायने रखता है

यह निर्णय मुकदमे की सुनवाई (trial) के दौरान आरोपियों को मनमाने ढंग से शामिल किए जाने के खिलाफ न्यायिक सुरक्षा उपायों को मजबूत करता है। इसके साथ ही, यह स्थापित करता है कि सुनी-सुनाई बातों (hearsay) और जांच के दौरान दर्ज (धारा 164) बयानों में उस ठोस आधार (substantive character) का अभाव होता है, जो CrPC की धारा 319 के तहत ट्रायल कोर्ट (trial court) द्वारा समन जारी करने के लिए आवश्यक है।

सारांश

पटना हाई कोर्ट ने 'दीपक कुमार उर्फ दीपक साह बनाम बिहार राज्य' के मामले में, भागलपुर की एक निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत 2012 के एक हत्या के मुकदमे में CrPC की धारा 319 के अधीन याचिकाकर्ता को आरोपी के रूप में समन जारी किया गया था। जस्टिस अंशुल ने फैसला सुनाया कि CrPC की धारा 319 के तहत शक्तियां असाधारण हैं और इनके लिए शपथ पर मजबूत एवं ठोस सबूतों की आवश्यकता होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुनी-सुनाई बातें (जैसे अखबार की रिपोर्ट) और CrPC की धारा 164 के तहत दर्ज बयान इस तरह के समन का एकमात्र आधार नहीं हो सकते हैं।

मुख्य बिंदु

  • पटना उच्च न्यायालय ने 2012 के एक हत्या के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 319 के तहत दीपक कुमार उर्फ दीपक साह को आरोपी के रूप में तलब करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।
  • न्यायमूर्ति अंशुल ने इस बात पर जोर दिया कि CrPC की धारा 319 के तहत शक्ति असाधारण है और इसका प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए, जिसके लिए मुकदमे के दौरान शपथ पर प्रस्तुत किए गए 'मजबूत और ठोस' साक्ष्य की आवश्यकता होती है।
  • फैसले में यह स्पष्ट किया गया कि जांच के दौरान CrPC की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बयान सारवान साक्ष्य (substantive evidence) नहीं हैं और धारा 319 के तहत किसी व्यक्ति को समन करने का एकमात्र आधार नहीं बन सकते।
  • उच्च न्यायालय ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता की मां की गवाही पर भरोसा करके गलती की, जिनके याचिकाकर्ता के खिलाफ दावे व्यक्तिगत जानकारी के बजाय पूरी तरह से एक समाचार पत्र की रिपोर्ट (सुनी-सुनाई बातों/hearsay) पर आधारित थे।

महत्वपूर्ण शब्द

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC)

भारत में प्राथमिक प्रक्रियात्मक कानून जो आपराधिक अपराधों की जांच, गिरफ्तारी, जमानत, मुकदमे और सजा के तंत्र की रूपरेखा तैयार करता है।

UPSC context

GS Paper II (राजव्यवस्था और शासन)। प्रक्रियात्मक न्याय, मौलिक अधिकारों और आपराधिक न्याय प्रणाली की समझ का परीक्षण करता है।

Source
CrPC की धारा 319

एक कानूनी प्रावधान जो ट्रायल कोर्ट को किसी भी ऐसे अतिरिक्त व्यक्ति को समन करने और उस पर मुकदमा चलाने में सक्षम बनाता है, जो मूल रूप से आरोपी नहीं था, यदि अपराध में उसकी संलिप्तता दर्शाने वाले साक्ष्य सामने आते हैं।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था और न्यायिक सुधार)। सुनवाई के दौरान न्यायालय की शक्तियों, प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और न्यायिक विवेक के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
CrPC की धारा 164

एक प्रावधान जो किसी न्यायिक या महानगरीय मजिस्ट्रेट को सक्रिय आपराधिक जांच के दौरान किसी अभियुक्त की स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति या किसी गवाह के बयान को दर्ज करने का अधिकार देता है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था और आपराधिक न्याय)। प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों, साक्ष्यात्मक मूल्य और अभियुक्त के अधिकारों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
पटना उच्च न्यायालय

बिहार का सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी, जो राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर मूल, अपीलीय और पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है।

UPSC context

जीएस पेपर II (राजव्यवस्था और न्यायपालिका)। राज्य उच्च न्यायालयों की संरचना, क्षेत्राधिकार और भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
जिला एवं सत्र न्यायालय

भारत में जिला स्तर पर शीर्ष अधीनस्थ न्यायिक निकाय, जो दीवानी मामलों में जिला न्यायालय के रूप में और आपराधिक मुकदमों में सत्र न्यायालय के रूप में अध्यक्षता करता है।

UPSC context

GS पेपर II (अधीनस्थ न्यायपालिका)। जिलों में पदानुक्रमित न्यायिक संरचना, शक्तियों और प्रशासनिक नियंत्रण की समझ का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

CrPC की धारा 164 (BNSS की धारा 183) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए बयान सारवान साक्ष्य (substantive evidence) होते हैं, जो दोषसिद्धि के लिए अपने आप में पर्याप्त हैं।

CrPC की धारा 164 / BNSS की धारा 183 के तहत दर्ज बयान केवल संपुष्टि या खंडन के लिए होते हैं। ये सारवान साक्ष्य नहीं हैं और केवल इनके आधार पर दोषसिद्धि या धारा 319/358 के तहत समन जारी नहीं किया जा सकता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Governance - Criminal Justice Reform

CrPC की धारा 164 (BNSS की धारा 183) के तहत दर्ज बयानों की साक्ष्यीय स्थिति क्या है?

  • गैर-सारवान प्रकृति: ये बयान सारवान साक्ष्य नहीं हैं और दोषसिद्धि या किसी अतिरिक्त आरोपी को समन करने का एकमात्र आधार नहीं बन सकते हैं।
  • संपुष्टिकारक उद्देश्य: इनका उपयोग मुख्य रूप से साक्ष्य कानून के तहत मुकदमों में गवाहों के बयानों की संपुष्टि करने या उनका खंडन करने के लिए किया जाता है।
  • न्यायिक सुरक्षा उपाय: मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना चाहिए और दर्ज करना चाहिए कि की गई कोई भी स्वीकारोक्ति पूरी तरह से स्वैच्छिक और पुलिस के दबाव से मुक्त है।
Indian Constitution and Judiciary

आपराधिक मुकदमों में CrPC की धारा 319 (BNSS की धारा 358) का दायरा क्या है?

  • असाधारण शक्ति: यह विचारण न्यायालय (trial court) को किसी भी ऐसे व्यक्ति को समन जारी करने की अनुमति देता है जो मूल रूप से आरोपी के रूप में नामित नहीं था, यदि विचारण के दौरान साक्ष्यों से उसकी संलिप्तता का पता चलता है।
  • हरदीप सिंह बेंचमार्क: समन जारी करने के लिए आवश्यक साक्ष्य का मानक, एक साधारण प्रथम दृष्ट्या मामले (जिसका उपयोग आरोप तय करने के दौरान किया जाता है) से अधिक है, लेकिन दोषसिद्धि के लिए आवश्यक मानक से कम है।
  • न्यायिक दर्शन: यह "जुडेक्स डैम्नेटुर कम नोसेन्स एब्सोलविटुर" (Judex damnatur cum nocens absolvitur) के सिद्धांत पर आधारित है, जो यह स्पष्ट करता है कि यदि वास्तविक दोषी मुकदमे से बच निकलता है, तो न्यायाधीश की भूमिका से समझौता माना जाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • BNSS संक्रमण और न्यायिक विवेक

    CrPC से BNSS में संरचनात्मक संक्रमण इस बात का परीक्षण करता है कि संवैधानिक न्यायालय स्थापित निष्पक्ष सुनवाई के न्यायशास्त्र को कमजोर किए बिना नए डिजिटल किए गए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की व्याख्या किस प्रकार करते हैं।

  • मीडिया ट्रायल बनाम न्यायिक साक्ष्य

    समाचार पत्रों की रिपोर्ट जैसी जनश्रुति पर भरोसा करना, सार्वजनिक मीडिया ट्रायल और अनुच्छेद 21 के तहत "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" की कठोर आवश्यकताओं के बीच के टकराव को उजागर करता है।

2026 में BNSS/CrPC प्रक्रियात्मक मानकों का परीक्षण करने वाले एक प्रश्न की उम्मीद करें, जो विशेष रूप से "प्रथम दृष्टया" (prima facie) आरोपों और "मजबूत और ठोस" (strong and cogent) समन के बीच अंतर स्पष्ट करता हो।

संबद्ध PYQ · 1

संबद्ध PYQ · 1

  • 2025BPSC_PRELIMSGS1

    Which one of the following subjects fall within the jurisdiction of both High Court and Supreme Court?