पटना उच्च न्यायालय ने आरक्षण कोटा वृद्धि को किया रद्द
स्रोत:drishtiias ↗

क्यों मायने रखता है
यह न्यायिक निर्णय बिहार के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य, सार्वजनिक रोज़गार नीति और सकारात्मक कार्रवाई से संबंधित राज्य विधानसभा की विधายक शक्तियों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, जो इसे राज्य की सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बनाता है।
सारांश
पटना हाई कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों और राज्य सरकार की नौकरियों में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने के उद्देश्य से बनाए गए बिहार सरकार के कानून को असंवैधानिक और समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला करार देते हुए रद्द कर दिया है।
मुख्य बिंदु
- पटना हाई कोर्ट ने अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) / अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBCs) के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया।
- अदालत ने फैसला सुनाया कि बढ़ा हुआ कोटा संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत निहित समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 50% की सीमा से अधिक है।
- बिहार जाति-आधारित सर्वेक्षण के बाद यह निर्णय राज्य के सामाजिक कल्याण ढांचे और जाति-आधारित सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को एक बड़ा झटका देता है।
महत्वपूर्ण शब्द
पटना उच्च न्यायालय
बिहार का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी, जिसने राज्य सरकार के 2023 के उस कानून को रद्द कर दिया, जो समानता के अधिकार और 50% की सीमा का उल्लंघन करने के कारण आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करता था।
UPSC context
BPSC GS पेपर II (भारतीय राजव्यवस्था, न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जो उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार और संवैधानिक वैधता के दायरे का परीक्षण करता है।
बिहार सरकार
जाति सर्वेक्षण के डेटा के आधार पर कुल आरक्षण को 65% (EWS के साथ 75%) तक बढ़ाने के लिए नवंबर 2023 में विधायी संशोधन पारित करने वाली कार्यकारी प्राधिकारी।
UPSC context
बिहार-विशिष्ट करेंट अफेयर्स और जीएस पेपर II (राजव्यवस्था और शासन, आरक्षण नीति कार्यान्वयन) के लिए आवश्यक।
इंद्र साहनी केस
1992 का ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसने सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में आरक्षण पर 50% की सीमा तय की, जो बिहार के कोटा में वृद्धि को रद्द करने का आधार बना।
UPSC context
BPSC/UPSC GS पेपर II (बुनियादी ढांचा, मौलिक अधिकार और सकारात्मक कार्रवाई न्यायशास्त्र) के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
50% आरक्षण की सीमा भारत के संविधान के पाठ में लिखी गई एक पूर्ण सीमा है
आकांक्षी अक्सर यह मान लेते हैं कि 50% आरक्षण की सीमा एक कठोर संवैधानिक प्रावधान है, न कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित एक न्यायिक सीमा जिसे केवल असाधारण परिस्थितियों में ही पार किया जा सकता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में आरक्षण को नियंत्रित करने वाले प्रमुख संवैधानिक प्रावधान और न्यायिक मानक (बेंचमार्क) क्या हैं?
- अनुच्छेद 14 और 16: सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देना और धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करना।
- इंद्रा साहनी (1992): आरक्षण पर 50% की अधिकतम सीमा (ceiling limit) तय की, जो दूर-दराज के या हाशिए के समुदायों के लिए असाधारण परिस्थितियों के अधीन है।
- 103वां संशोधन अधिनियम: आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के लिए 10% आरक्षण को सक्षम किया, जो संवैधानिक रूप से पारंपरिक 50% की सीमा को पार करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
जाति आधारित जनगणना डेटा बनाम न्यायिक समीक्षा
बिहार जाति-आधारित सर्वेक्षण डेटा ने सीधे तौर पर विधायी कोटा संशोधनों को प्रेरित किया, जिससे प्रशासनिक डेटा संग्रह और अनुच्छेद 14/16 के तहत न्यायिक समीक्षा के बीच एक शासन परीक्षा उत्पन्न हुई।
इंद्रा साहनी 50% नियम + अनुच्छेद 14/16 + 103वां संशोधन (EWS) अक्सर बहु-कथन वाले BPSC राजनीति विज्ञान (Polity) मुख्य/प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों में शामिल होते हैं।
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Size of Council of Ministers has been restricted to 15 percent of membership of Lok Sabha by which Constitutional Amendment?
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The constitution of India provides for reasonable restrictions on Fundamental Rights but reasonableness must keep in mind that: 1. The restrictions must be necessary for the protection of the rights of others. 2. The restrictions must be proportionate to the end sought. 3. The restrictions must be reasonable in the light of the circumstances. 4. The restrictions must be in the public interest.