ध्वनि प्रदूषण और मोटर वाहनों पर पटना उच्च न्यायालय के निर्देश
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह BPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा (GS पेपर 2 - राजव्यवस्था/शासन और GS पेपर 3 - पर्यावरण) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह न्यायिक सक्रियता, पर्यावरणीय विनियमन और राज्य अधिकारियों द्वारा वैधानिक प्रवर्तन के अंतर्संबंध को उजागर करता है। यह ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 जैसे विशिष्ट अधिनियमों के साथ-साथ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे निकायों की जिम्मेदारियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
सारांश
पटना उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति राजीव रॉय की एकल पीठ के माध्यम से बिहार में ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण (नियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का पूर्ण अनुपालन करने का आदेश दिया। प्रमुख उपायों में रात 9:55 बजे के बाद लाउडस्पीकरों पर प्रतिबंध लगाना, प्रेशर हॉर्न को प्रतिबंधित करना (जो MV Act की धारा 190(2) के तहत दंडनीय है), अस्पतालों और स्कूलों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के पास 'साइलेंस जोन' (Silence Zone) बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाना और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ध्वनि निगरानी प्रणाली स्थापित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, डीजे ऑपरेटरों और मैरिज हॉल मालिकों को स्थानीय SDO के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
मुख्य बिंदु
- पटना उच्च न्यायालय ने पूरे बिहार में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के सख्त प्रवर्तन का आदेश दिया, जिसमें रात 9:55 बजे के बाद लाउडस्पीकरों पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल है।
- पुलिस अधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) के तहत प्रेशर हॉर्न के उपयोग के लिए चालान जारी करने का निर्देश दिया गया है।
- बिहार के शहरों को औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और शांत क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, और अस्पतालों तथा शैक्षणिक संस्थानों के पास 'साइलेंस जोन' (Silence Zone) के साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य होना चाहिए।
- बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को परिवेशी शोर के स्तर को मापने के लिए ध्वनि निगरानी प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।
- डीजे ऑपरेटरों, मैरिज हॉल मालिकों और साउंड सिस्टम ऑपरेटरों के लिए स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत जारी, ये नियम क्षेत्र के अनुसार परिवेशी शोर के मानक निर्धारित करते हैं। बिहार में, पटना उच्च न्यायालय ने इसका कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया है, जिसमें रात 9:55 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल है।
UPSC context
BPSC GS पेपर 2 (राजव्यवस्था/पर्यावरण) के पर्यावरणीय शासन के लिए वैधानिक ढांचे और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार के ज्ञान का परीक्षण करता है।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988
भारत में सड़क परिवहन को नियंत्रित करने वाला एक केंद्रीय अधिनियम। पटना उच्च न्यायालय ने प्राधिकारियों को अनिवार्य ध्वनि मानकों का उल्लंघन कर प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने वाले वाहनों को कड़ाई से दंडित करने के लिए धारा 190(2) लागू करने का निर्देश दिया।
UPSC context
BPSC प्रीलिम्स और मेन्स GS 2 (शासन); सार्वजनिक उपद्रव को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और सिविल प्रशासन को उपलब्ध वैधानिक उपकरणों को रेखांकित करता है।
शांत क्षेत्र
अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और न्यायालयों के 100 मीटर के भीतर कानूनी रूप से सीमांकित क्षेत्र। अनुमेय सीमाएँ सख्त हैं (दिन में 50 dB / रात में 40 dB), जिसमें हॉर्न और लाउडस्पीकर पर पूर्ण प्रतिबंध है।
UPSC context
BPSC Prelims (पर्यावरणीय मानक) और Mains GS 2 (जन स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन और नागरिक प्रशासन) के लिए प्रासंगिक।
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (BSPCB)
पर्यावरणीय विनियमों को लागू करने वाला एक राज्य सांविधिक निकाय। पटना उच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि-निगरानी प्रणालियाँ और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड स्थापित करने का निर्देश BSPCB को दिया।
UPSC context
बिहार-विशिष्ट BPSC प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जो पर्यावरण प्रबंधन में राज्य नियामक निकायों की भूमिकाओं का परीक्षण करता है।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
एक व्यापक कानून जो सरकार को पर्यावरणीय गुणवत्ता की रक्षा करने के लिए सशक्त बनाता है। यह ध्वनि प्रदूषण नियमों के लिए मूल अधिनियम के रूप में कार्य करता है, जो कानूनी रूप से अत्यधिक शोर को एक कार्रवाई योग्य पर्यावरणीय प्रदूषक के रूप में मानता है।
UPSC context
BPSC Prelims और GS Paper 2 (पर्यावरण) के लिए एक महत्वपूर्ण विषय; यह पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत के कानूनी तंत्र के बुनियादी ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000, वायु अधिनियम, 1981 के तहत तैयार किए गए थे।
हालांकि 1987 में वायु अधिनियम के तहत ध्वनि को एक वायु प्रदूषक के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन विशिष्ट ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत प्रख्यापित किया गया था।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाला वैधानिक ढांचा क्या है?
- मूल अधिनियम: ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 केंद्र द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिनियमित किए गए थे।
- वायु अधिनियम लिंक: वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में 1987 के एक संशोधन के माध्यम से शोर को आधिकारिक तौर पर एक वायु प्रदूषक के रूप में मान्यता दी गई थी।
- परिवेशी सीमाएं: औद्योगिक (75/70 dB), वाणिज्यिक (65/55), आवासीय (55/45) और शांत (50/40) क्षेत्रों के लिए दिन/रात की डेसिबल सीमाएं निर्धारित करता है।
स्थानीय सार्वजनिक उपद्रव पर कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के पास क्या शक्तियां हैं?
- मजिस्ट्रियल शक्तियाँ: CrPC/BNSS की धारा 133 उप-मंडलीय मजिस्ट्रेटों (SDO) को अत्यधिक शोर सहित सार्वजनिक उपद्रव (public nuisance) को हटाने के लिए सशर्त आदेश पारित करने का अधिकार देती है।
- लाइसेंसिंग प्राधिकारी: सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, SDO इवेंट ऑपरेटरों, डीजे और मैरिज हॉल के पंजीकरण, लाइसेंसिंग और विनियमन के लिए नामित स्थानीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
पर्यावरण प्रवर्तन में न्यायिक सक्रियता
SDO पंजीकरण और MV Act चालान को अनिवार्य करने के लिए पटना हाईकोर्ट का हस्तक्षेप यह रेखांकित करता है कि न्यायपालिका किस प्रकार स्थानीय नागरिक और पर्यावरण प्रशासन में कार्यकारी प्रवर्तन की कमियों को लगातार पाट रही है।
सार्वजनिक उपद्रव और स्थानीय प्रशासन
पर्यावरण नियमों (EPA 1986) को सीधे जमीनी स्तर के नागरिक प्रशासन के साधनों (CrPC की सार्वजनिक उपद्रव संबंधी शक्तियों, SDO इवेंट लाइसेंसिंग) और नगरपालिका ज़ोनिंग नीतियों से जोड़ता है।
ध्वनि नियमों के मूल अधिनियम (EPA 1986) बनाम वायु अधिनियम (Air Act) के साथ-साथ क्षेत्र-वार डेसिबल सीमाओं का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथन वाले प्रश्न की संभावना है।