समसामयिकी

प्रणालीगत कमियों के कारण भारत में डिजिटल सेवा वितरण प्रभावित

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख भारत के ई-गवर्नेंस कार्यान्वयन का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रदान करता है, जो ई-गवर्नेंस की सीमाओं और संभावनाओं के संबंध में सीधे GS2 पाठ्यक्रम को संबोधित करता है। यह मुख्य परीक्षा (Mains) के उत्तरों के लिए महत्वपूर्ण तर्क प्रदान करता है कि कैसे तकनीकी पूर्वाग्रह और यूज़र-सेंट्रिक डिज़ाइन की कमी डिजिटल सेवा वितरण को प्रभावित करती है।

सारांश

यह संपादकीय भारत में डिजिटल सेवा वितरण की वर्तमान स्थिति की आलोचना करता है, और इस बात पर ध्यान आकर्षित करता है कि हालांकि डिजिटलीकरण रेंट-सीकिंग (rent-seeking) को समाप्त करने और शासन को सुव्यवस्थित करने का वादा करता है, लेकिन इसका कार्यान्वयन अभी भी काफी दोषपूर्ण है। महत्वपूर्ण मुद्दों में प्रणालीगत कम निवेश, CERT-In जैसे निकायों द्वारा खराब साइबर सुरक्षा निरीक्षण, DigiLocker जैसे प्लेटफॉर्म होने के बावजूद डेटा की बार-बार प्रविष्टि, और सुलभ, नागरिक-केंद्रित डिजाइन की कमी—विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए—शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, e-Sanad जैसे पुराने सिस्टम (legacy systems) की लगातार कार्यहीनता और एनालॉग विकल्पों की बोझिल प्रकृति, जैसे कि भौतिक रूप से आधार अपडेट करना, प्रशासनिक जड़ता को रेखांकित करते हैं। लेखक निष्कर्ष निकालते हैं कि भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) की वास्तविक क्षमता को सरकार और नागरिकों के बीच आपसी विश्वास के साथ-साथ सेवा की विश्वसनीयता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्य बिंदु

  • जहाँ डिजिटल सेवा वितरण रेंट-सीकिंग (rent-seeking) को कम करने और नागरिकों को सशक्त बनाने का वादा करता है, वहीं प्रणालीगत कम निवेश और कमजोर साइबर सुरक्षा भारत में इसकी प्रभावशीलता को गंभीर रूप से बाधित करते हैं।
  • नागरिक अक्सर डिजीलॉकर (DigiLocker) जैसे एकीकरण प्लेटफार्मों की उपलब्धता के बावजूद डेटा की बार-बार प्रविष्टि की आवश्यकताओं का सामना करते हैं, और कठोर प्रणालियां छोटी-मोटी मिलान त्रुटियों (mismatch errors) को आसानी से स्वीकार करने में विफल रहती हैं।
  • डिजिटल प्लेटफॉर्मों में अक्सर सहज डिज़ाइन और सुगमता (accessibility) का अभाव होता है, जो उन दिव्यांगजनों को असमान रूप से प्रभावित करता है जिन्हें बाहरी सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है।
  • e-Sanad जैसी निष्क्रिय या लड़खड़ाती प्रणालियाँ और बोझिल एनालॉग विकल्प (जैसे, व्यक्तिगत रूप से आधार अपडेट) सेवा निरंतरता और एकीकरण में महत्वपूर्ण अंतरालों को उजागर करते हैं।
  • डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) जैसे कि UPI और आधार को अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुँचाने के लिए, सरकार को पारस्परिक विश्वास विकसित करना चाहिए, हाई अपटाइम (high uptime) के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए और उपयोगकर्ता-केंद्रित डिज़ाइन (user-centric design) को प्राथमिकता देनी चाहिए।

महत्वपूर्ण शब्द

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)

साझा, इंटरऑपरेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक संग्रह—जैसे कि पहचान, भुगतान और डेटा विनिमय—जो सामाजिक स्तर पर आवश्यक सार्वजनिक और निजी सेवाओं के वितरण को सक्षम बनाता है।

UPSC context

GS-3: बुनियादी ढांचा; भारत के डिजिटल नेतृत्व और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक।

Source
भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In)

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत राष्ट्रीय नोडल एजेंसी, जो साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने, खतरों की निगरानी करने और आपातकालीन प्रतिक्रिया उपायों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS-3: साइबर सुरक्षा; राष्ट्रीय डिजिटल संपत्ति और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (critical infrastructure) की सुरक्षा करने वाले संस्थागत ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
आधार

UIDAI द्वारा जारी एक बायोमेट्रिक-लिंक्ड 12-अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या, जो भारत में लक्षित कल्याणकारी वितरण और डिजिटल पहचान के लिए आधारभूत अवसंरचना के रूप में कार्य करती है।

UPSC context

GS-2: कल्याणकारी योजनाएं; प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और कुशल शासन पर चर्चा के केंद्र में।

Source
ई-सनद

विदेश मंत्रालय द्वारा विकसित एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल, जो विदेशी रोजगार या शिक्षा के इच्छुक भारतीय नागरिकों के लिए दस्तावेजों के संपर्क रहित सत्यापन और अनुप्रमाणन (attestation) की सुविधा प्रदान करता है।

UPSC context

GS-2: ई-गवर्नेंस; प्रशासनिक सुधारों और दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रियाओं की दक्षता का आकलन करने के लिए प्रासंगिक।

Source
डिजीलॉकर

डिजिटल इंडिया पहल के तहत एक क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म जो नागरिकों को आवश्यक दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों की प्रामाणिक डिजिटल प्रतियों को स्टोर, साझा और सत्यापित करने की अनुमति देता है।

UPSC context

GS-2: ई-गवर्नेंस; नौकरशाही को कम करने और कागज़ रहित, पारदर्शी प्रशासन को बढ़ावा देने वाले उपकरणों का परीक्षण करता है।

Source
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)

एक रियल-टाइम भुगतान प्रणाली जो मोबाइल उपकरणों के माध्यम से तत्काल बैंक-टू-बैंक हस्तांतरण को सक्षम बनाती है और भारत के डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की मुख्य भुगतान परत के रूप में कार्य करती है।

UPSC context

GS-3: अर्थव्यवस्था; वित्तीय समावेशन और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की वृद्धि के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

CERT-In भारत में सभी साइबर अपराधों और डेटा उल्लंघन के अभियोजन के लिए प्राथमिक नियामक और दंडात्मक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।

CERT-In, IT अधिनियम की धारा 70B के तहत एक नोडल आपातकालीन प्रतिक्रिया और सलाहकार निकाय है। यह साइबर घटना समन्वय और भेद्यता न्यूनीकरण (vulnerability mitigation) का कार्य संभालता है, न कि साइबर अपराधों का अभियोजन।

संबंधित अवधारणाएँ

Governance / S&T

इंडिया स्टैक (DPI) की तीन बुनियादी परतें क्या हैं?

  • आइडेंटिटी लेयर: आधार और e-KYC सभी निवासियों के लिए एक सार्वभौमिक बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डिजिटल पहचान प्रदान करते हैं।
  • पेमेंट लेयर: UPI और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AePS) तेज़ और इंटरऑपरेबल वित्तीय हस्तांतरण को सुगम बनाते हैं।
  • डेटा सशक्तिकरण परत: डिजिलॉकर और अकाउंट एग्रीगेटर्स सुरक्षित, सहमति-आधारित डिजिटल डेटा साझाकरण और दस्तावेज़ सत्यापन को सक्षम बनाते हैं।
Internal Security

IT अधिनियम, 2000 के तहत CERT-In का सांविधिक अधिदेश क्या है?

  • इंसिडेंट रिस्पांस: कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं के समन्वय और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
  • सुभेद्यता का पूर्वानुमान: साइबर खतरों और सिस्टम की कमजोरियों (system vulnerabilities) पर महत्वपूर्ण जानकारी का संग्रह, विश्लेषण और प्रसार करता है।
  • अनिवार्य रिपोर्टिंग: कॉर्पोरेट और सरकारी संस्थाओं के लिए विशिष्ट गंभीर साइबर घटनाओं की रिपोर्ट छह घंटे के भीतर करना अनिवार्य बनाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • संवेदनशील समूहों का डिजिटल बहिष्करण

    बैकएंड-हैवी DPI डिज़ाइनों में अक्सर दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए UI/UX सुलभता की कमी होती है, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (Rights of Persons with Disabilities Act) के सुलभ सूचना प्रणालियों के अधिदेश (mandate) के विपरीत है।

  • साइलोड गवर्नेंस बनाम इंटरऑपरेबिलिटी

    विभिन्न पोर्टलों पर डेटा की पुनरावृत्ति DigiLocker की उपयोगिता को कम करती है, जो यह रेखांकित करती है कि कैसे पृथक विभागीय कार्यप्रणालियाँ (departmental silos) प्रशासनिक बाधाएं उत्पन्न करती हैं और स्थानीय साइबर सुरक्षा जोखिमों को बढ़ाती हैं।

2026 की Mains परीक्षा में 'Digital India' के विरोधाभास पर एक प्रश्न की अपेक्षा करें: वैश्विक DPI सफलता बनाम अंतिम-छोर पर बहिष्करण (last-mile exclusion) और खराब इंटरऑपरेबिलिटी।

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