संसदीय स्थायी समिति का कार्यक्षेत्र और अधिकार क्षेत्र
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों (DRSCs) के कामकाज और क्षेत्राधिकार की सीमाओं का एक व्यावहारिक उदाहरण प्रदान करता है, जो GS2 Polity में बार-बार दोहराया जाने वाला एक विषय है। यह J&K की आंतरिक सुरक्षा और सीमा गतिशीलता (border dynamics) पर भी प्रकाश डालता है, जो GS3 के लिए प्रासंगिक है।
सारांश
कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर का दौरा किया। क्षेत्र की "सामान्य स्थिति" की ओर प्रगति की प्रशंसा करने वाली अपनी टिप्पणियों पर अपनी ही पार्टी के विरोध का सामना करने के बाद, थरूर ने स्पष्ट किया कि समिति का जनादेश (mandate) स्पष्ट रूप से विदेश मामलों तक ही सीमित है। पैनल का एजेंडा जम्मू-कश्मीर की आंतरिक राजनीतिक या घरेलू स्थिति का मूल्यांकन करने के बजाय पासपोर्ट और कांसुलर सेवाओं के साथ-साथ पाकिस्तान और चीन से जुड़े सीमा सुरक्षा मुद्दों पर केंद्रित था। यह दौरा संसदीय स्थायी समितियों के विशिष्ट अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को रेखांकित करता है और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यापक भू-राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डालता है।
मुख्य बिंदु
- शशि थरूर के नेतृत्व में विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने जम्मू और कश्मीर का दौरा किया ताकि वह विशेष रूप से अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों, जैसे सीमा सुरक्षा और पासपोर्ट सेवाओं की समीक्षा कर सके।
- थरूर ने स्पष्ट किया कि समिति के अधिकार क्षेत्र में J&K की आंतरिक घरेलू या राजनीतिक स्थिति का मूल्यांकन करना शामिल नहीं है, जो विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों (DRSCs) की सख्त क्षेत्राधिकार सीमाओं को दर्शाता है।
- एलजी मनोज सिन्हा के साथ बैठक के बाद क्षेत्र में 'सामान्य स्थिति' की दिशा में हुई प्रगति की प्रशंसा करने वाली थरूर की टिप्पणियों की उनकी अपनी ही पार्टी के भीतर आलोचना हुई।
- समिति के एजेंडे में भारत-चीन और भारत-पाकिस्तान सीमाओं के संबंध में सेना के साथ संवाद और लद्दाख की एक निर्धारित यात्रा शामिल है।
महत्वपूर्ण शब्द
विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति
31 सांसदों (21 लोकसभा, 10 राज्यसभा) का एक स्थायी पैनल जो भारत की विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और विदेश मंत्रालय की विधायी निगरानी सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS Paper II: संसद और राज्य विधायिका—संरचना, कामकाज और कार्य संचालन; अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की निगरानी के लिए भी आवश्यक।
विभाग-संबद्ध स्थायी समितियाँ (DRSCs)
24 विशिष्ट समितियों की एक प्रणाली जो विशिष्ट मंत्रालयों के बजट (अनुदान की मांगें), विधेयकों और राष्ट्रीय नीति दस्तावेजों की जांच करके कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
UPSC context
GS पेपर II: भारतीय संविधान—संसदीय निगरानी तंत्र और शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत।
समिति का क्षेत्राधिकार
किसी समिति के अधिकार का निर्धारित कार्यक्षेत्र। उदाहरण के लिए, विदेश मामलों की समिति विदेशी संबंधों और पासपोर्ट पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि आंतरिक सुरक्षा गृह मामलों की समिति के अंतर्गत आती है।
UPSC context
GS पेपर II: गवर्नेंस और शक्तियों का पृथक्करण; विधायी समितियों के भीतर कार्य विभाजन की समझ का परीक्षण करता है।
सामान्य स्थिति (जम्मू-कश्मीर में)
2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद J&K का स्थिरता की ओर संक्रमण, जिसे पत्थरबाजी में कमी, पर्यटन में वृद्धि और बहाल प्रशासनिक/राजनीतिक प्रक्रियाओं जैसे संकेतकों के माध्यम से मापा जाता है।
UPSC context
GS पेपर III: आंतरिक सुरक्षा; संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में संवैधानिक बदलावों के सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव का मूल्यांकन करता है।
विदेश मंत्रालय (MEA)
भारत के राजनयिक संबंधों, पासपोर्ट सेवाओं (CPV डिवीजन), और संयुक्त राष्ट्र (United Nations) जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध; भारत की विदेश नीति के पीछे के प्रशासनिक तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
सीमा प्रबंधन
भारत की सीमाओं का प्रशासनिक और रणनीतिक पर्यवेक्षण। विदेश मंत्रालय पड़ोसियों के साथ राजनयिक पहलुओं को संभालता है, जबकि गृह मंत्रालय भौतिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करता है।
UPSC context
GS पेपर III: सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन; राजनयिक और आंतरिक सुरक्षा अधिदेशों के बीच अंतर करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
विदेश मामलों की संसदीय समिति J&K में आंतरिक सीमा सुरक्षा बलों की तैनाती का मूल्यांकन करती है।
सीमा रक्षक बलों (जैसे BSF/ITBP) की तैनाती और परिचालन समीक्षा पूरी तरह से गृह मंत्रालय के अधीन आती है। MEA सीमा कूटनीति का कार्य संभालता है।
संबंधित अवधारणाएँ
विभाग-संबंधित स्थायी समितियों (DRSCs) की संरचना और सदस्यता के नियम क्या हैं?
- संरचना: प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं (21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से) जिन्हें उनके संबंधित पीठासीन अधिकारियों द्वारा नामित किया जाता है।
- मंत्रियों की सदस्यता पर रोक: किसी मंत्री को सदस्य के रूप में नामांकित नहीं किया जा सकता। यदि कोई सदस्य मंत्री बनता है, तो वह तुरंत समिति में अपना स्थान खाली कर देता है।
- कार्यकाल: समितियों का पुनर्गठन प्रतिवर्ष किया जाता है, जिससे सदस्यों को एक वर्ष का मानक कार्यकाल मिलता है।
केंद्रीय मंत्रालयों के बीच सीमा प्रबंधन क्षेत्राधिकार किस प्रकार विभाजित है?
- गृह मंत्रालय (MHA): केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (BSF, ITBP, SSB) की वास्तविक तैनाती की निगरानी करता है और आंतरिक सीमा अवसंरचना का प्रबंधन करता है।
- विदेश मंत्रालय (MEA): LoC/LAC, द्विपक्षीय संधियों और अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारण के संबंध में राजनयिक वार्ताओं का प्रबंधन करता है।
- पासपोर्ट और वीजा: संघ सूची (सातवीं अनुसूची) की प्रविष्टि 19 के तहत पूरी तरह से MEA द्वारा प्रशासित।
अंतर-विषय पैटर्न
DRSC की सीमाएं और कार्यकारी जवाबदेही
DRSCs का सख्त विभागीकरण केंद्रित कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करता है। जनादेशों का घालमेल (जैसे कि MEA की समिति द्वारा MHA के विषय, जैसे UT में सामान्य स्थिति, का मूल्यांकन करना) संसदीय प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन करता है।
आंतरिक सुरक्षा बनाम सीमा कूटनीति
J&K में 'Winning Hearts and Minds' (WHAM) का आकलन करना आंतरिक शासन (MHA) का एक पैमाना है, जो MEA द्वारा प्रबंधित बाहरी भू-राजनीति और सीमा कूटनीति से मौलिक रूप से भिन्न है।
2026 की राजव्यवस्था (Polity) में DRSC की क्षेत्राधिकार सीमाओं को विशिष्ट संघ सूची की प्रविष्टियों (जैसे, पासपोर्ट बनाम सीमा सुरक्षा) के साथ जोड़ने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
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