एक साथ चुनाव का आर्थिक प्रभाव और संसदीय पैनल समीक्षा
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के राजनीतिक और आर्थिक आयामों को जोड़ता है, जो GS-2 (चुनावी सुधार, संघवाद) और GS-3 (चुनावों का व्यापक आर्थिक प्रभाव) के लिए महत्वपूर्ण 'talking points' प्रदान करता है। यह ठोस डेटा अनुमान (1.5% GDP वृद्धि) और कानूनी तर्क (ECI की निरंकुश शक्तियाँ) प्रदान करता है जो Mains के उत्तरों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
सारांश
'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (ONOE) विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने एक साथ चुनाव कराने के आर्थिक निहितार्थों पर चर्चा करने के लिए मोंटेक सिंह अहलूवालिया और अरविंद पनगढ़िया सहित प्रमुख अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किया है। समर्थकों का तर्क है कि राष्ट्रीय और राज्य चुनावों को एक साथ कराने से भारी, बार-बार होने वाले चुनावी खर्चों और नीतिगत व्यवधानों को समाप्त करके भारत की वास्तविक GDP वृद्धि में 1.5% की वृद्धि हो सकती है और मुद्रास्फीति में 1.1% की कमी आ सकती है। इसके विपरीत, प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों को लोकतांत्रिक और संघीय चिंताओं को लेकर संवीक्षा का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जैसे आलोचकों ने चेतावनी दी है कि ये भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को अत्यधिक शक्तियां प्रदान करते हैं।
मुख्य बिंदु
- संयुक्त संसदीय समिति (JPC) एक साथ चुनाव के मैक्रोइकॉनोमिक प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख अर्थशास्त्रियों से सुझाव मांग रही है।
- 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के समर्थकों का दावा है कि बार-बार होने वाले चुनावी खर्चों को रोककर यह कदम भारत की वास्तविक GDP विकास दर को 1.5% बढ़ा सकता है और मुद्रास्फीति को 1.1% कम कर सकता है।
- यह तर्क दिया जाता है कि एक साथ चुनाव कराने से आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के बार-बार लागू होने के कारण होने वाली नीतिगत पंगुता (policy paralysis) को सीमित किया जा सकता है।
- पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना सहित आलोचकों ने संवैधानिक चिंताएं जताई हैं, उनका तर्क है कि प्रस्तावित विधेयक भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) को बेलगाम शक्तियां प्रदान करते हैं, जिससे संभावित रूप से संघवाद को नुकसान पहुँच सकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
एक राष्ट्र, एक चुनाव (ONOE)
लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ आयोजित करने का एक प्रस्ताव, ताकि बार-बार होने वाले चुनावी चक्रों और आदर्श आचार संहिता के कारण होने वाले व्यय, प्रशासनिक बोझ और नीतिगत बाधाओं को कम किया जा सके।
UPSC context
GS II: चुनावी सुधार। संघवाद, संवैधानिक संशोधन (अनुच्छेद 368), और शासन की दक्षता बनाम लोकतांत्रिक जवाबदेही की समझ का परीक्षण करता है।
संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024
ONOE के लिए विधायी माध्यम, जो एक साथ चुनाव अनिवार्य करने के लिए अनुच्छेद 82A का प्रस्ताव करता है और संसद तथा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को संरेखित करने के लिए अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करता है।
UPSC context
GS II: संसद और राज्य विधानमंडल। विशिष्ट संवैधानिक संशोधनों और भारत के संघीय ढांचे पर उनके प्रभाव के ज्ञान का मूल्यांकन करता है।
संयुक्त संसदीय समिति (JPC)
लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को मिलाकर बनी एक तदर्थ समिति, जिसका गठन विशेषज्ञ परामर्श और हितधारकों की भागीदारी के माध्यम से विशिष्ट विधेयकों या विषयों की विस्तृत जांच करने के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS II: संसदीय समितियां। विधायी निरीक्षण तंत्र और कानून बनाने की प्रक्रिया में समितियों की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण (अनुच्छेद 324) जो भारत में चुनावी प्रक्रियाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार है। ONOE विधेयक विधानसभा चुनावों को स्थगित करने की सिफारिश करने के लिए ECI हेतु विस्तारित विवेकाधीन शक्तियों का प्रस्ताव करता है।
UPSC context
GS II: विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व। संस्थागत स्वतंत्रता और कार्यपालिका-न्यायपालिका-ECI गतिशीलता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
मूल संरचना का सिद्धांत
एक न्यायिक सिद्धांत जो यह कहता है कि संसद संविधान की मूल विशेषताओं को बदलने के लिए अपनी संशोधन शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती है। आलोचकों का तर्क है कि ONOE संघवाद का उल्लंघन कर सकता है, जो मूल संरचना (basic structure) का एक घटक है।
UPSC context
GS II: भारतीय संविधान—ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। ONOE की न्यायिक समीक्षा के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
रामनाथ कोविंद समिति
उच्च स्तरीय समिति (HLC) जिसने दो चरणों में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश करते हुए बुनियादी रिपोर्ट सौंपी, जिसकी शुरुआत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं से होगी और उसके बाद स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाएंगे।
UPSC context
GS II: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू। ONOE के नीतिगत विकास (policy evolution) को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
ONOE ढांचे के तहत मध्य-चक्र (mid-cycle) में निर्वाचित राज्य विधानसभा पांच साल का नया कार्यकाल पूरा करेगी।
प्रस्तावित संविधान (129वां संशोधन) विधेयक के तहत, मध्यावधि में निर्वाचित सदन केवल समकालिक चक्र (synchronous cycle) की शेष 'असमाप्त अवधि' (unexpired term) के लिए ही कार्य करेगा, न कि नए पांच वर्षों के लिए।
संबंधित अवधारणाएँ
वर्तमान में मतदाता सूची तैयार करने के लिए शक्तियों का विभाजन किस प्रकार है?
- ECI का अधिदेश: अनुच्छेद 324 के तहत, ECI संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए मतदाता सूची तैयार करता है और उनका अधीक्षण करता है।
- SEC का जनादेश: अनुच्छेद 243K और 243ZA के तहत, राज्य निर्वाचन आयोग (SECs) पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए मतदाता सूची तैयार करते हैं।
- संवैधानिक विच्छेद: वर्तमान में, राज्य स्थानीय चुनावों के लिए ECI की मतदाता सूची को अपनाने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं हैं। एक एकीकृत मतदाता सूची के लिए अनुच्छेद 325 में संशोधन की आवश्यकता है।
आदर्श चुनाव आचार संहिता (MCC) क्या है और इसका वैधानिक आधार क्या है?
- उत्पत्ति एवं प्रकृति: यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए ECI द्वारा जारी आम सहमति पर आधारित दिशा-निर्देशों का एक समूह है, जिसकी शुरुआत केरल के 1960 के विधानसभा चुनावों से हुई थी।
- सांविधिक आधार: MCC स्वयं किसी विशिष्ट कानून के तहत कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं है, हालांकि इसके तहत कुछ चुनावी अपराध IPC और RPA, 1951 के अंतर्गत दंडनीय हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
चुनावी अर्थशास्त्र और राजकोषीय ड्रैग
MCC के बार-बार लागू होने से पूंजीगत व्यय रुक जाता है और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी होती है। Macroeconomists अब इस प्रशासनिक ठहराव को GDP और मुद्रास्फीति पर एक मापने योग्य fiscal drag के रूप में मॉडल कर रहे हैं।
अनुच्छेद 356 का बाईपास और संघवाद
ECI को राज्य चुनावों में देरी करने के लिए सशक्त बनाने से अप्रत्यक्ष केंद्रीय नियंत्रण की आशंका पैदा होती है, जो चुनावी सुधारों को संघीय टकराव और अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के सुरक्षा उपायों को संभावित रूप से दरकिनार करने से जोड़ता है।
ONOE का "असमाप्त कार्यकाल" खंड (अनुच्छेद 82A) और एकल मतदाता सूची के संवैधानिक तंत्र (constitutional mechanics) 2026 Prelims के लिए काफी महत्वपूर्ण (high-yield) होंगे।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2024MainsGS2
Examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to "one nation one election" principle.
- 2017MainsGS2
Simultaneous election to the Lok Sabha and the State Assemblies will limit the amount of time and money spent in electioneering but it will reduce the government's accountability to the people." Discuss.
- 2017PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The Election Commission of India is a five-member body. 2. Union Ministry of Home Affairs decides the election schedule for the conduct of both general elections and bye-elections. 3. Election Commission resolves the disputes relating to splits/mergers of recognised political parties. Which of the statements given above is/are correct?