नौवीं अनुसूची सीमाएं और आरक्षण नीति न्यायिक समीक्षा बहस
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख आरक्षण की सीमा (reservation caps), सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) और विधायी कार्यों एवं न्यायिक समीक्षा के बीच के अंतर्संबंधों से जुड़ी चल रही बहस पर प्रकाश डालता है। यह विशेष रूप से कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने में नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule) की उपयोगिता और सीमाओं पर चर्चा करता है (UPSC राजव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण विषय, जिसे I.R. Coelho निर्णय द्वारा समझा जा सकता है)। यह GS Paper 2 (राजव्यवस्था और संविधान) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
कांग्रेस पार्टी ने संसद से जाति-आधारित आरक्षण पर 50% की सीमा को पार करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करने का आग्रह किया है। यह मांग JD(U) के उस अनुरोध के जवाब में है जिसमें बिहार के आरक्षण कानूनों (जिन्होंने कोटा बढ़ाकर 65% कर दिया था लेकिन पटना उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था) को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही गई थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने रेखांकित किया कि कानून को केवल नौवीं अनुसूची में डालना एक व्यवहार्य समाधान नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2007 के एक फैसले के अनुसार 24 अप्रैल, 1973 के बाद इस अनुसूची में जोड़े गए कानून न्यायिक समीक्षा (judicial review) के अधीन हैं। इसलिए, कांग्रेस का तर्क है कि 50% आरक्षण की सीमा से आगे बढ़ने का एकमात्र निश्चित तरीका एक स्पष्ट संवैधानिक संशोधन ही है।
मुख्य बिंदु
- कांग्रेस पार्टी ने नौवीं अनुसूची पर निर्भर रहने के बजाय, जाति-आधारित आरक्षण पर 50% की सीमा को स्पष्ट रूप से हटाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन की मांग की।
- यह मांग JD(U) के उस प्रस्ताव के बाद आई है जिसमें केंद्र से बिहार के रद्द किए गए आरक्षण कानूनों (जिसने SC, ST और OBC के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 65% कर दिया था) को नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule) में शामिल करने का आग्रह किया गया है।
- कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने रेखांकित किया कि कानूनों को नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule) में रखने से अब न्यायिक समीक्षा से पूर्ण सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है, इसके लिए उन्होंने 2007 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले (आई.आर. कोएल्हो मामला) का हवाला दिया।
- 2007 के निर्णय के अनुसार, 24 अप्रैल, 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया कोई भी कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन है, यदि वह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है।
- 50% आरक्षण की सीमा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों (विशेष रूप से इंदिरा साहनी) द्वारा स्थापित की गई थी और यह मूल रूप से संविधान द्वारा अनिवार्य नहीं है।
महत्वपूर्ण शब्द
संविधान की नौवीं अनुसूची
प्रथम संशोधन (1951) द्वारा शामिल की गई इस अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची (अनुच्छेद 31B) है, जिन्हें सामाजिक और भूमि सुधारों को सुविधाजनक बनाने के लिए पारंपरिक रूप से न्यायिक समीक्षा (judicial review) से सुरक्षित रखा गया है।
UPSC context
GS पेपर 2; संसदीय संप्रभुता बनाम न्यायिक समीक्षा और अनुच्छेद 31B के संरक्षण के संदर्भ में परीक्षण किया गया।
इंदिरा साहनी निर्णय
1992 का नौ-न्यायाधीशों की पीठ का एक निर्णय जिसने 27% OBC आरक्षण को बरकरार रखा, लेकिन कुल आरक्षण पर 50% की अधिकतम सीमा अनिवार्य की और 'क्रीमी लेयर' (creamy layer) बहिष्करण सिद्धांत पेश किया।
UPSC context
GS पेपर 2; सकारात्मक कार्रवाई पर संवैधानिक सीमाओं से संबंधित सामाजिक न्याय और आरक्षण नीति के प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
आई.आर. कोएल्हो मामला
2007 का एक ऐतिहासिक निर्णय जो यह स्पष्ट करता है कि 24 अप्रैल, 1973 के बाद नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule) में शामिल किए गए कानून न्यायिक समीक्षा (judicial review) के अधीन हैं, यदि वे संविधान के बुनियादी ढांचे (basic structure) का उल्लंघन करते हैं।
UPSC context
GS पेपर 2; नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule) की सीमाओं और मूल संरचना (Basic Structure) के सिद्धांत के विकास को समझने के लिए आवश्यक।
न्यायिक पुनरावलोकन
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की (अनुच्छेद 13, 32 और 226 के तहत) वह शक्ति, जिसके माध्यम से वे संविधान का उल्लंघन करने वाले विधायी या कार्यकारी कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं और उन्हें अमान्य घोषित कर सकते हैं।
UPSC context
GS पेपर 2; न्यायपालिका, नियंत्रण एवं संतुलन और संविधानवाद के लिए एक मुख्य अवधारणा।
मूल संरचना का सिद्धांत
1973 के केशवानंद भारती मामले में स्थापित एक न्यायिक सिद्धांत, जिसमें कहा गया है कि संसद उन मूल विशेषताओं (जैसे, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता) में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान की नींव बनाती हैं।
UPSC context
GS पेपर 2; अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति की सीमाओं के संबंध में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।
संविधान संशोधन
अनुच्छेद 368 के तहत वह औपचारिक प्रक्रिया जिसके द्वारा संसद संविधान में संशोधन करती है, जिसमें अधिकांश प्रावधानों के लिए विशेष बहुमत और संघीय प्रावधानों के लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।
UPSC context
GS Paper 2; अनुच्छेद 368 के ज्ञान और संवैधानिक कठोरता तथा लचीलेपन के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।
संसद
भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय, जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन (लोक सभा और राज्य सभा) शामिल हैं, जिसे कानून बनाने और संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है।
UPSC context
GS पेपर 2; 'विधायिका' विषय के लिए मौलिक, विशेष रूप से विधि-निर्माण प्रक्रियाओं और संवैधानिक शक्तियों के लिए।
प्रारंभिक ट्रैप
नौवीं अनुसूची में शामिल कानून न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह मुक्त हैं।
24 अप्रैल, 1973 (केशवानंद भारती मामले की तिथि) के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए कानून न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं, यदि वे 'मूल संरचना' (Basic Structure) का उल्लंघन करते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
नौवीं अनुसूची क्या है और इसकी वर्तमान न्यायिक स्थिति क्या है?
- उत्पत्ति: प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम (1951) द्वारा मुख्य रूप से भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए शामिल किया गया।
- अनुच्छेद 31B: नौवीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों/विनियमों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर शून्य घोषित होने से बचाता है।
- आई.आर. कोइलो मामला (2007): सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कोई पूर्ण उन्मुक्ति (blanket immunity) नहीं है; 24 अप्रैल, 1973 के बाद जोड़े गए कानून न्यायिक समीक्षा के दायरे में हैं यदि वे मौलिक अधिकारों/बुनियादी ढांचे (basic structure) का उल्लंघन करते हैं।
भारत में आरक्षण पर 50% की सीमा का विकास कैसे हुआ?
- इंदिरा साहनी (1992): सुप्रीम कोर्ट ने जाति-आधारित आरक्षण के लिए 50% की सीमा निर्धारित की, और कहा कि इसे केवल "असाधारण परिस्थितियों" में ही पार किया जा सकता है।
- संवैधानिक दर्जा: 50% की सीमा एक न्यायिक निर्माण है। भारत के संविधान में मूल रूप से आरक्षण पर कोई स्पष्ट सीमा नहीं है।
- EWS अपवाद: सुप्रीम कोर्ट ने 103वें संशोधन को बरकरार रखा और यह स्पष्ट किया कि इंद्रा साहनी मामले में निर्धारित 50% की सीमा 10% EWS कोटे पर कड़ाई से लागू नहीं होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
आरक्षण की सीमाएं और मूल संरचना का सिद्धांत
UPSC अक्सर समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14/16) को मूल संरचना (Basic Structure) से जोड़ता है। 50% की सीमा का उल्लंघन मूल संरचना से जुड़ी बहसों को जन्म देता है, जैसा कि मराठा, EWS और बिहार कोटा मामलों में देखा गया है।
जाति जनगणना आनुपातिक कोटे की मांगों को गति दे रही है
50% की सीमा को पार करने का राजनीतिक दबाव हालिया राज्य-स्तरीय जाति सर्वेक्षणों (जैसे, बिहार) का प्रत्यक्ष परिणाम है, जो जनसांख्यिकीय डेटा और न्यायिक आरक्षण सीमाओं के बीच एक नया नीतिगत टकराव उत्पन्न कर रहा है।
Prelims 2026 में 50% आरक्षण सीमा, इंदिरा साहनी मामला और 1973 के बाद 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा (reviewability) पर एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) होने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 1
संबद्ध PYQ · 1
- 2018PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The Parliament of India can place a particular law in the Ninth Schedule of the Constitution of India. 2. The validity of a law placed in the Ninth Schedule cannot be examined by any court and no judgement can be made on it. Which of the statements given above is/are correct?