समसामयिकी

जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक और मतदाता सूचियां

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

विलंबित पंजीकरण के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेटों से न्यायिक मजिस्ट्रेटों को प्राधिकार का हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार को दर्शाता है। इसके अलावा, 'घोस्ट वोटर्स' (फर्जी मतदाताओं) को हटाने के लिए मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने का लक्ष्य, इस सामान्य से दिखने वाले प्रशासनिक कार्य को सीधे चुनावी शुचिता से जोड़ता है, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of People's Act) और संवैधानिक लोकतंत्र के तहत एक प्रमुख विषय है।

सारांश

राज्य सभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया, जो विलंबित जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की प्रक्रियाओं में बदलाव करता है। विशेष रूप से, दो वर्ष से अधिक विलंबित पंजीकरणों के लिए, यह विधेयक न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) से मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य बनाता है। कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को एक से दो वर्ष की देरी से होने वाले पंजीकरणों को मंजूरी देने की अनुमति देने वाला मौजूदा प्रावधान अपरिवर्तित रहेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने रेखांकित किया कि इस संशोधन से कार्यकारी मजिस्ट्रेटों का कार्यभार कम होगा और सटीक जनसांख्यिकीय रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद मिलेगी। महत्वपूर्ण रूप से, यह सभी मौतों का पंजीकरण सुनिश्चित करके मतदाता सूची से 'फर्जी मतदाताओं' (ghost voters) को हटाने में भी मदद करेगा।

मुख्य बिंदु

  • राज्यसभा ने मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया।
  • यह विधेयक जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण (दो वर्ष से अधिक) को अधिकृत करने का अधिकार न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) को स्थानांतरित करता है।
  • एक से दो वर्ष के बीच की देरी के लिए, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट आवश्यक आदेश जारी करना जारी रखेंगे।
  • इस संशोधन का उद्देश्य कार्यकारी मजिस्ट्रेटों पर प्रशासनिक बोझ को कम करना और जनसांख्यिकीय डेटा की सटीकता में सुधार करना है।
  • सरकार द्वारा रेखांकित किया गया एक प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएं, जिससे 'घोस्ट वोटर्स' (फर्जी मतदाताओं) को समाप्त किया जा सके।

महत्वपूर्ण शब्द

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026

संसद द्वारा पारित एक विधायी विधेयक जो विलंबित पंजीकरणों के लिए एक कठोर, द्वि-स्तरीय प्रणाली पेश करता है, जिसके तहत दो वर्ष से अधिक की रिपोर्टिंग देरी के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

UPSC context

GS Paper II: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप। यह पहचान अवसंरचना, विधायी सुधारों और प्रशासनिक नियंत्रणों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969

पूरे भारत में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करने, महत्वपूर्ण जीवन सांख्यिकी को संकलित करने और मुख्य कानूनी पहचान दस्तावेज तैयार करने के लिए एक समान तथा अनिवार्य नागरिक ढांचा स्थापित करने वाला आधारभूत केंद्रीय कानून।

UPSC context

GS पेपर II: सांविधिक निकाय और कानून। भारत के जनसांख्यिकीय नियोजन और पहचान डेटाबेस को आकार देने वाले महत्वपूर्ण विधायी अधिनियमों के ज्ञान का मूल्यांकन करता है।

Source
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC)

राज्य उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण के तहत कार्यरत एक अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी, जिसे सामान्य आपराधिक मामलों की सुनवाई करने और, 2026 के संशोधन के तहत, दो वर्ष से अधिक विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरणों को सत्यापित और अनुमोदित करने का कार्य सौंपा गया है।

UPSC context

GS पेपर II: कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की गतिशीलता। यह नागरिक प्रशासन और सत्यापन में शक्तियों के पृथक्करण एवं न्यायिक भूमिकाओं के प्रति जागरूकता का आकलन करता है।

Source
कार्यपालक मजिस्ट्रेट

राज्य की कार्यकारी शाखा का एक प्रशासनिक अधिकारी (जैसे, जिला मजिस्ट्रेट) जो कानून प्रवर्तन, निवारक सुरक्षा और नए विधेयक के तहत एक से दो वर्ष के बीच विलंबित नागरिक पंजीकरणों को सत्यापित करने के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS पेपर II: शक्तियों का पृथक्करण। यह सिविल सेवकों बनाम न्यायपालिका के प्रशासनिक कार्यों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS)

जन्म, मृत्यु और मृत जन्म सहित जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को निरंतर और अनिवार्य रूप से दर्ज करने के लिए भारत का एकीकृत, सांविधिक तंत्र, जो कानूनी दर्जा और विश्वसनीय जनसांख्यिकीय डेटाबेस प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

UPSC context

GS Paper II: शासन और सामाजिक क्षेत्र। यह उन सार्वजनिक नीति प्रणालियों की समझ का आकलन करता है जो जनसांख्यिकीय रुझानों को ट्रैक करती हैं और कल्याणकारी वितरण को सक्षम बनाती हैं।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

एक वर्ष से अधिक के सभी विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरणों के लिए अब न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्राधिकार की आवश्यकता होगी।

2026 का विधेयक 1-2 वर्ष के विलंब के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधिकार को बरकरार रखता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट की मंजूरी केवल दो वर्ष से अधिक के विलंब के लिए अनिवार्य की गई है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Constitution

जीवनांक सांख्यिकी और जनगणना किन संवैधानिक सूचियों के अंतर्गत आते हैं?

  • समवर्ती सूची: सूची III की प्रविष्टि 30 में महत्वपूर्ण सांख्यिकी (जन्म/मृत्यु) शामिल है, जो संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों को समवर्ती विधायी शक्तियां प्रदान करती है।
  • जनगणना अपवाद: महत्वपूर्ण सांख्यिकी के विपरीत, 'जनगणना' संघ सूची (सूची I) की प्रविष्टि 69 के तहत सूचीबद्ध है, जो संसद को इस पर अनन्य क्षेत्राधिकार प्रदान करती है।
Polity - Executive & Judiciary

कार्यपालक और न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने मूल कार्यों में किस प्रकार भिन्न हैं?

  • कार्यपालक मजिस्ट्रेट: राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, वे प्रशासनिक कार्यों, लाइसेंसिंग और कानून-व्यवस्था बनाए रखने का कार्य संभालते हैं (जैसे, DM, SDM)।
  • न्यायिक मजिस्ट्रेट: उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य द्वारा नियुक्त, वे न्यायिक कार्यों का निर्वहन करते हैं और मुकदमों का विचारण करते हैं, जिससे अनुच्छेद 50 के अधिदेश को पूरा किया जाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • मतदाता सूची + नागरिक पंजीकरण

    सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के मृत्यु डेटाबेस को निर्वाचन आयोग से जोड़ना मृत 'घोस्ट वोटर्स' को हटाने की प्रक्रिया को स्वचालित बनाता है, जो व्यापक डिजिटल चुनावी सुधार प्रयासों के अनुरूप है।

  • एकल दस्तावेज़ अधिदेश (2023 अधिनियम)

    यह 2026 का संशोधन 2023 के बदलाव को और आगे बढ़ाता है, जिसने जन्म प्रमाण पत्र को आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और स्कूलों में प्रवेश के लिए एकमात्र कानूनी प्रमाण बना दिया था।

2026 की प्रीलिम्स (Prelims) में एक ऐसे कथन की उम्मीद करें जो जन्म पंजीकरण के लिए प्रविष्टि 30 (समवर्ती सूची) बनाम जनगणना के लिए प्रविष्टि 69 (संघ सूची) को आपस में मिलाकर सूचियों की अदला-बदली (list-swapping) का परीक्षण करता हो।

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    There is a need for simplification of procedure for disqualification of persons found guilty of corrupt practices under the Representation of Peoples Act". Comment.

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