मतदाता सूची संशोधन पर विरोध प्रदर्शन के कारण संसद में गतिरोध जारी रहा
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
संसदीय व्यवधान एक आवर्ती विषय है जो जवाबदेही की विपक्ष की मांग और सरकार के विधायी एजेंडे के बीच के तनाव को दर्शाता है। नियम 267 के नोटिसों की अस्वीकृति प्रक्रियात्मक साधनों और विधायी कार्यों के संचालन में पीठासीन अधिकारियों की भूमिका को उजागर करती है। बिहार में मतदाता सूची संशोधन पर विवाद चुनाव आयोग के कार्यों और उसकी कथित निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों में एक निरंतर बनी रहने वाली अड़चन है।
सारांश
संसद के दोनों सदनों में मानसून सत्र के दौरान लगातार तीसरे दिन भी गतिरोध बना रहा क्योंकि विपक्षी दलों ने बिहार में भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का विरोध किया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करने वाले नियम 267 के कई नोटिसों को खारिज कर दिया, जिससे सदन की कार्यवाही में और अधिक व्यवधान और स्थगन हुआ। सदस्यों ने श्रीलंका द्वारा भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी, ओडिशा में बंगाली प्रवासी श्रमिकों को निशाना बनाए जाने और विमानन सुरक्षा चिंताओं सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने का भी प्रयास किया।
मुख्य बिंदु
- विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन के कारण संसद के मानसून सत्र में लगातार तीसरे दिन व्यवधान और स्थगन देखा गया।
- गतिरोध का मुख्य कारण बिहार में मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) पर चर्चा करने की विपक्ष की मांग थी, जिसे उन्होंने मनमाना करार दिया था।
- राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने नियम 267 के तहत कई नोटिसों को खारिज कर दिया, जिनमें बिहार मतदाता सूची के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए निर्धारित कामकाज को स्थगित करने की मांग की गई थी।
- सदस्यों द्वारा उठाई गई अन्य चिंताओं में श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी, ओडिशा में बंगाली प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ कथित भेदभाव और विमानन सुरक्षा की हालिया घटनाएं शामिल थीं।
महत्वपूर्ण शब्द
राज्यसभा का नियम 267
राज्यसभा का एक नियम जो सदस्यों को अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा करने के लिए सूचीबद्ध कार्यों के निलंबन का प्रस्ताव करने की अनुमति देता है, जिसके लिए सभापति की सहमति आवश्यक होती है।
UPSC context
GS Paper II: संसद की कार्यप्रणाली; विधायी उपकरणों और कार्यपालिका-विधायिका के बीच टकराव की समझ का परीक्षण करता है।
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)
निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए डुप्लिकेट या अपात्र प्रविष्टियों को हटाकर किया जाने वाला एक व्यापक घर-घर सत्यापन और अद्यतन।
UPSC context
GS पेपर II: चुनाव सुधार और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA); चुनाव प्रशासन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्थायी संवैधानिक निकाय, जो संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS Paper II: संवैधानिक निकाय; आयोग की शक्तियों, कार्यों और स्वतंत्रता का परीक्षण करता है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950
संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए सीटों के आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और मतदाता सूची तैयार करने/संशोधन करने का प्रावधान करने वाला प्राथमिक विधान।
UPSC context
GS Paper II: RP Act की मुख्य विशेषताएं; चुनावी प्रबंधन के कानूनी आधार को समझने के लिए आवश्यक।
राज्यसभा का नियम 176
राज्यसभा में अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर 'अल्पकालिक चर्चा' (Short Duration Discussion) के लिए एक प्रक्रिया, जिसकी अवधि ढाई घंटे से अधिक नहीं होती और इसमें कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर II: संसदीय प्रक्रियाएं; चर्चा के पैमाने और सभापति के विवेकाधिकार के संबंध में अक्सर नियम 267 के साथ इसकी तुलना की जाती है।
RPA 1950 की धारा 21(3)
1950 के अधिनियम का वह विशिष्ट प्रावधान जो निर्वाचन आयोग को किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए निर्वाचक नामावली के विशेष पुनरीक्षण का निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर II: वैधानिक प्रावधान; SIR जैसी प्रशासनिक कार्यवाहियों के पीछे विशिष्ट कानूनी अधिकार का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत किया जाता है।
मतदाता सूची की तैयारी और पुनरीक्षण पूरी तरह से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत आता है। 1951 का अधिनियम चुनावों के संचालन को नियंत्रित करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्यसभा में नियम 267 और नियम 176 के बीच क्या अंतर है?
- नियम 267: लोक महत्व के किसी अत्यावश्यक मामले पर चर्चा करने के लिए दिन के सभी सूचीबद्ध कार्यों को निलंबित करने हेतु सभापति को दी जाने वाली एक लिखित सूचना। विरोध किए जाने पर इसमें मतदान की आवश्यकता होती है।
- नियम 176: नियमित सूचीबद्ध कार्यों को निलंबित किए बिना महत्वपूर्ण मामलों पर अल्पकालिक चर्चा (अधिकतम 2.5 घंटे) की अनुमति देता है। इसमें कोई मतदान नहीं होता है।
भारत में निर्वाचक नामावली की तैयारी और संशोधन को क्या शासित करता है?
- अनुच्छेद 324: निर्वाचक नामावली तैयार करने के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की व्यापक शक्ति भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) में निहित करता है।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950: सीटों के आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और मतदाता सूचियों को तैयार करने/संशोधित करने के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।
- विशेष सघन पुनरावृत्ति: ECI द्वारा निर्देशित एक व्यापक और समयबद्ध घर-घर सत्यापन प्रक्रिया, जिसे तब शुरू किया जाता है जब नियमित मतदाता सूचियों में महत्वपूर्ण विसंगतियों का संदेह हो।
अंतर-विषय पैटर्न
बॉटम ट्रॉलिंग + द्विपक्षीय समुद्री संधियाँ
भारत-श्रीलंका मछुआरा विवाद UNCLOS समुद्री सीमाओं को पारिस्थितिक विनाश (बॉटम ट्रॉलिंग) के साथ जोड़ता है, जो लगातार भूगोल/पर्यावरण को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जोड़ता है।
प्रवासी श्रमिकों के अधिकार + नई श्रम संहिताएँ
प्रवासी श्रमिकों को क्षेत्रीय आधार पर लक्षित करना OSH Code 2020 की प्रवर्तन क्षमताओं का परीक्षण करता है, जिसने पुराने अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1979 को समाहित किया था।
दैनिक कामकाज को स्थगित करने के संबंध में राज्यसभा के नियम 267 और लोकसभा के स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion) के बीच तुलना करने वाले एक प्रश्न की 2026 की प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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