समसामयिकी

लोकतंत्र में विधायी गतिरोध बनाम संस्थागत क्षय की चुनौती

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह GS-2 के लिए दृश्यमान विधायी अक्षमता (गतिरोध) और अदृश्य प्रणालीगत गिरावट (संस्थागत स्वायत्तता की हानि) के बीच के अंतर पर एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो लोकतांत्रिक जवाबदेही, कार्यपालिका के अतिरेक (executive overreach) और संवैधानिक निकायों के स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आवश्यक है।

सारांश

लेख का तर्क है कि हालांकि संसदीय व्यवधान और गतिरोध जनता और मीडिया का काफी ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के लिए असली खतरा इसके संस्थानों के प्रणालीगत 'खोखलेपन' (hollowing out) में निहित है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि संस्थागत स्वायत्तता का क्षरण और नियंत्रण एवं संतुलन (checks and balances) का कमजोर होना, विधायी कामकाज में होने वाले अस्थायी ठहराव की तुलना में कहीं अधिक हानिकारक है। यह टिप्पणी केवल सुचारू संसदीय सत्र सुनिश्चित करने के बजाय, उन लोकतांत्रिक और नियामक संस्थानों की संरचनात्मक अखंडता, स्वतंत्रता और प्रभावशीलता को बनाए रखने की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करती है जो कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराते हैं।

मुख्य बिंदु

  • संसदीय गतिरोध और व्यवधान, हालांकि प्रत्यक्ष और समस्यात्मक हैं, संस्थागत क्षरण के गहरे प्रणालीगत खतरे की तुलना में अस्थायी राजनीतिक परिघटनाएं हैं।
  • लोकतांत्रिक संस्थाओं का 'खोखला होना'—जिसका तात्पर्य उनकी स्वायत्तता, स्वतंत्रता और कार्यात्मक अखंडता की हानि से है—लोकतांत्रिक नियंत्रण और संतुलन (checks and balances) के लिए एक गंभीर दीर्घकालिक खतरा उत्पन्न करता है।
  • संस्थागत निगरानी के क्षरण से कार्यपालिका की जवाबदेही में कमी आती है, जो शक्तियों के संवैधानिक पृथक्करण के सिद्धांत को कमजोर करता है।
  • प्रमुख संस्थानों (जैसे नियामक निकायों और जाँच एजेंसियों) की संरचनात्मक अखंडता और स्वायत्तता की रक्षा करना, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए केवल एक सुचारू विधायी सत्र सुनिश्चित करने की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है।

महत्वपूर्ण शब्द

संस्थागत खोखलापन

वह प्रक्रिया जिसमें लोकतांत्रिक या नियामक संस्थान अपने औपचारिक ढांचे को तो बनाए रखते हैं, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रणालीगत उपेक्षा या मानदंडों के क्षरण के कारण अपनी स्वतंत्रता, प्रभावशीलता और विश्वसनीयता खो देते हैं।

UPSC context

GS पेपर 2: संस्थागत अखंडता बनाम प्रक्रियात्मक लोकतंत्र और 'मूल संरचना' (Basic Structure) सिद्धांत पर इसके प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।

Source
कार्यपालिका की जवाबदेही

संवैधानिक आवश्यकता (अनुच्छेद 75 और 164) कि लोकतांत्रिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिपरिषद को अपने कार्यों, नीतियों और खर्चों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

UPSC context

GS पेपर 2: संसदीय प्रणाली का मूल सिद्धांत; प्रश्नकाल और अविश्वास प्रस्ताव जैसे तंत्रों के माध्यम से इसका परीक्षण किया जाता है।

Source
नियंत्रण और संतुलन

एक संवैधानिक सिद्धांत जहाँ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक-दूसरे की निगरानी करते हैं ताकि किसी भी एक शाखा को निरंकुश शक्ति प्राप्त करने या संविधान का उल्लंघन करने से रोका जा सके।

UPSC context

GS पेपर 2: भारतीय राजव्यवस्था की मूलभूत अवधारणा; अंगों के बीच संबंधों और शक्तियों के पृथक्करण के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
संस्थागत स्वायत्तता

किसी निकाय (जैसे ECI या RBI) की कार्यपालिका या दलीय नियंत्रण से स्वतंत्रता का वह स्तर, जो उसे बिना किसी डर या पक्षपात के और निष्पक्ष रूप से अपने जनादेश को पूरा करने में सक्षम बनाता है।

UPSC context

GS पेपर 2: 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता' और विनियामक एवं संवैधानिक निकायों के निष्पक्ष कामकाज के लिए महत्वपूर्ण।

Source
संसदीय गतिरोध

विधायी पक्षाघात की एक ऐसी स्थिति जो तब उत्पन्न होती है जब निरंतर व्यवधानों, विरोध प्रदर्शनों, या सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति के अभाव के कारण संसदीय कार्यवाही और कानून निर्माण की प्रक्रिया रुक जाती है।

UPSC context

GS Paper 2: विधायी उत्पादकता में गिरावट और विमर्शात्मक लोकतंत्र को बहाल करने के लिए संसदीय सुधारों की आवश्यकता से संबंधित है।

Source
संवैधानिक निकाय

भारत के संविधान द्वारा सीधे स्थापित स्वतंत्र निकाय (जैसे, CAG, ECI, UPSC) जो ऐसे अनिवार्य शासन कार्यों का संपादन करते हैं जिन्हें राजनीतिक प्रभाव से सुरक्षा की आवश्यकता होती है।

UPSC context

GS पेपर 2: पाठ्यक्रम का स्पष्ट विषय; यह उनकी नियुक्ति, शक्तियों और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में उनकी भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

किसी राज्य द्वारा सामान्य सहमति की वापसी CBI को उस राज्य के क्षेत्र के भीतर किसी भी मामले की जाँच करने से पूरी तरह प्रतिबंधित करती है।

गलत। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय किसी राज्य की सहमति के बिना भी CBI को वहां मामलों की जांच करने का निर्देश दे सकते हैं। पहले से दर्ज मामले भी अप्रभावित रहते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity: Centre-State Relations

DSPE अधिनियम के तहत CBI के लिए 'सामान्य सहमति' कैसे कार्य करती है?

  • विधिक आधार: CBI अपनी जाँच शक्तियाँ दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 से प्राप्त करता है। यह न तो पारंपरिक अर्थों में एक सांविधिक निकाय है और न ही संवैधानिक।
  • धारा 6 का अधिदेश: DSPE Act की धारा 6 यह अनिवार्य करती है कि CBI को उस विशिष्ट राज्य के क्षेत्र के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करनी होगी।
  • न्यायिक अपवाद: सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संबंधित राज्य की सहमति की आवश्यकता को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए, देश में कहीं भी CBI जांच का आदेश दे सकते हैं।
Polity: Parliament

कार्यपालिका की निरंतर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मुख्य संसदीय तंत्र क्या हैं?

  • प्रश्नकाल: बैठक का पहला घंटा सांसदों को सरकारी प्रशासन के संबंध में मंत्रियों से तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिससे दैनिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
  • प्रस्ताव और संकल्प: स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव कार्यपालिका को सदन के पटल पर अपने कार्यों का बचाव करने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे उसकी नीतिगत योग्यता और विधायी बहुमत का परीक्षण होता है।
  • संसदीय समितियाँ: विभाग-संबंधित स्थायी समितियां (DRSCs) मुख्य सदन के राजनीतिक रूप से आवेशित वातावरण से दूर विधायी कार्यों, बजट और नीतियों की विस्तृत और गैर-पक्षपाती जांच करती हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • संघवाद बनाम केंद्रीय जाँच एजेंसियाँ

    CBI और ED जैसी केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिकरण सीधे तौर पर केंद्र-राज्य तनाव को बढ़ावा देता है, जिसका परीक्षण अक्सर राज्यपालों की पक्षपातपूर्ण भूमिका और राजकोषीय केंद्रीकरण के साथ GS-2 में किया जाता है।

  • विधायी जांच को दरकिनार करना

    'खोखला करने' (hollowing out) का विमर्श कार्यपालिका द्वारा अध्यादेशों के बढ़ते उपयोग, कानूनों को धन विधेयक (Money Bills) के रूप में वर्गीकृत करने और कठोर संसदीय समीक्षा से बचने के लिए सत्रों की अवधि कम करने जैसे प्रयासों से जुड़ा है।

GS-2 मुख्य परीक्षा में संसदीय गतिरोधों को 'कैबिनेट डिक्टेटरशिप' (cabinet dictatorship) और नियामक निकायों की स्वायत्तता के क्षरण से जोड़ने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 4

संबद्ध PYQ · 4

  • 2019MainsGS2

    Individual Parliamentarian's role as the national law maker is on a decline, which in turn, has adversely impacted the quality of debates and their outcome. Discuss.

  • 2024MainsGS2

    “The growth of cabinet system has practically resulted in the marginalisation of the parliamentary supremacy.” Elucidate.

  • 2015MainsGS2

    For achieving the desired objectives, it is necessary to ensure that the regulatory institutions remain independent and autonomous. Discuss in the light of the experiences in recent past.

  • 2021MainsGS2

    To what extent, in your view, the Parliament is able to ensure accountability of the executive in India?