भारत में नागरिक सुरक्षा तैयारी और युद्धकालीन सुरक्षा प्रोटोकॉल
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
युद्धकालीन नागरिक सुरक्षा उपायों जैसे कि ब्लैकआउट और हवाई हमले के सायरन के अभ्यास का आदेश एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा पार आतंकवाद और नागरिक आपदा तैयारी के तात्कालिक अंतर्संबंध को रेखांकित करता है, जो GS-3 आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
पहलगाम में एक आतंकी हमले के बाद, केंद्र सरकार ने उत्तरी और पश्चिमी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त नागरिक सुरक्षा (civil defence) उपायों को लागू करने का निर्देश दिया है। इन निर्देशों में एयर रेड सायरन को सक्रिय करना, ब्लैकआउट का अभ्यास करना और नागरिकों के लिए सुरक्षा अभ्यास (safety drills) आयोजित करना शामिल है। यह घटनाक्रम आंतरिक सुरक्षा चिंताओं और पाकिस्तान के साथ सीमा पार तनाव में वृद्धि को रेखांकित करता है, जिससे संवेदनशील क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए युद्ध जैसी तैयारी आवश्यक हो गई है।
मुख्य बिंदु
- केंद्र सरकार ने उत्तर और पश्चिम भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपातकालीन नागरिक तैयारी उपाय शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
- निर्धारित अभ्यासों में हवाई हमले के सायरन को सक्रिय करना, ब्लैकआउट का पूर्वाभ्यास और व्यापक नागरिक सुरक्षा अभ्यास शामिल हैं।
- ये निर्देश जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में एक बड़े आतंकी हमले के बाद जारी किए गए थे, जो पाकिस्तान के साथ बढ़ते सीमा पार तनाव का संकेत देते हैं।
- युद्धकालीन नागरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन, संवेदनशील सीमावर्ती और रणनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय नागरिक तत्परता की ओर एक रणनीतिक बदलाव को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968
भारत में शत्रुतापूर्ण हमलों के दौरान व्यक्तियों और संपत्ति की रक्षा के लिए गैर-लड़ाकू उपायों को अधिकृत करने वाला प्राथमिक कानून। इसके दायरे में आपदा प्रबंधन को शामिल करने के लिए 2009 में इसमें संशोधन किया गया था।
UPSC context
GS पेपर III (सुरक्षा/आपदा प्रबंधन) के लिए प्रासंगिक; यह युद्ध जैसी स्थितियों के दौरान राष्ट्रीय सुदृढ़ता (resilience) और नागरिक सुरक्षा के लिए कानूनी रूपरेखाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
नागरिक सुरक्षा कोर
नागरिक रक्षा अधिनियम (Civil Defence Act) के तहत स्थापित एक स्वयंसेवक-आधारित संगठन, जो आपात स्थिति या शत्रुतापूर्ण हमलों के दौरान बचाव, अग्निशमन और निकासी जैसे गैर-लड़ाकू कार्यों को निष्पादित करता है।
UPSC context
GS पेपर III विषय 'विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियां'; राष्ट्रीय सुरक्षा और आपदा प्रतिक्रिया में सामुदायिक भागीदारी की समझ का परीक्षण करता है।
ऑपरेशन अभ्यास
बढ़ते सीमा पार तनाव के बाद आपातकालीन तैयारियों का आकलन करने के लिए हवाई हमले के सायरन और ब्लैकआउट को शामिल करते हुए एक बड़े पैमाने का राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल (2025)।
UPSC context
GS पेपर III आंतरिक सुरक्षा; क्षेत्रीय अस्थिरता के दौरान नागरिक तैयारी और रणनीतिक संकेत (strategic signaling) के लिए राज्य के सक्रिय उपायों को दर्शाता है।
ब्लैकआउट (नागरिक सुरक्षा)
रात के समय दुश्मन के विमानों या मिसाइलों द्वारा लक्ष्यों की पहचान करने से रोकने के लिए किसी विशिष्ट क्षेत्र में सभी दृश्य रोशनी को जानबूझकर बंद करना।
UPSC context
GS पेपर III; 'सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां' और हवाई खतरों के खिलाफ 'आपदा प्रबंधन' तैयारियों के लिए तकनीकी उपाय।
आंतरिक सुरक्षा
आतंकवाद, उग्रवाद और संगठित अपराध जैसे आंतरिक खतरों से किसी राष्ट्र की सीमाओं और क्षेत्र की सुरक्षा।
UPSC context
मुख्य GS पेपर III पाठ्यक्रम का विषय; इसमें राज्य और गैर-राज्य खतरों का प्रबंधन और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका शामिल है।
सीमा पार आतंकवाद
एक देश में स्थित समूहों द्वारा दूसरे देश के विरुद्ध संचालित आतंकी गतिविधियाँ, जिनमें अक्सर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं या नियंत्रण रेखा (LoC) के पार घुसपैठ शामिल होती है।
UPSC context
GS Paper III विषय 'सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन'; भारत-पाकिस्तान संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
गृह मंत्रालय (MHA)
भारत सरकार का वह नोडल मंत्रालय जो आंतरिक सुरक्षा के रखरखाव, सीमा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन) और पेपर III (सुरक्षा) के लिए महत्वपूर्ण; राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों को लागू करने वाला प्राथमिक प्रशासनिक निकाय।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत में नागरिक सुरक्षा कर्तव्य विशेष रूप से केवल युद्धकालीन आपातस्थितियों और शत्रुतापूर्ण हमलों तक ही सीमित हैं।
नागरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2009 ने आपदा प्रबंधन को शामिल करने के लिए उनके कानूनी अधिदेश का स्पष्ट रूप से विस्तार किया, जिससे वे शांति काल की आपात स्थितियों के दौरान भी सक्रिय हो गए।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के नागरिक सुरक्षा ढांचे का वैधानिक और कार्यात्मक अधिदेश क्या है?
- सांविधिक आधार: सिविल डिफेंस एक्ट, 1968 द्वारा शासित, जिसे 1962 और 1965 के युद्धों के बाद राष्ट्रीय गैर-लड़ाकू रक्षा उपायों को औपचारिक रूप देने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- 2009 का संशोधन: कानूनी अधिदेश को शत्रुतापूर्ण सैन्य हमलों के दायरे से आगे बढ़ाते हुए उल्लेखनीय रूप से व्यापक बनाया गया ताकि इसमें औपचारिक रूप से प्राकृतिक आपदा प्रबंधन और शमन को शामिल किया जा सके।
- स्वयंसेवक संचालित: यह एक समुदाय-संचालित पहल के रूप में कार्य करता है, जो काफी हद तक प्रशिक्षित नागरिक स्वयंसेवकों और एक छोटे सवैतनिक स्टाफ द्वारा संचालित Civil Defence Corps पर निर्भर है।
भारत में नागरिक सुरक्षा तैयारियों के उपायों को भौगोलिक रूप से कैसे प्राथमिकता दी जाती है?
- जिलों का वर्गीकरण: गृह मंत्रालय (MHA) रणनीतिक और सामरिक भेद्यता के आधार पर विशिष्ट नागरिक सुरक्षा जिलों को नामित करता है।
- भेद्यता मानदंड: ज़िलों को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से उनकी निकटता, सीमा पार से होने वाली गोलाबारी के प्रति संवेदनशीलता, या महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे की उपस्थिति के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है।
- ब्लैकआउट प्रोटोकॉल: ब्लैकआउट रिहर्सल जैसे युद्धकालीन उपायों को नागरिक सुरक्षा नियम (Civil Defence Rules), 1968 के तहत लागू किया जाता है, जो हवाई पहचान को रोकने के लिए प्रकाश और ध्वनि को विनियमित करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन समन्वय
नागरिक सुरक्षा (Civil Defence) का दोहरा जनादेश GS3 आंतरिक सुरक्षा को GS3 आपदा प्रबंधन से जोड़ता है, जो स्थानीय स्वयंसेवकों को शत्रुतापूर्ण हमले और प्राकृतिक आपदा, दोनों ही स्थितियों में महत्वपूर्ण प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं (first responders) के रूप में स्थापित करता है।
सीमा प्रबंधन और वाइब्रेंट विलेज
जहाँ वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम आबादी को बनाए रखने के लिए सीमावर्ती अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करता है, वहीं युद्धकालीन नागरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल इन रणनीतिक जनसांख्यिकी की तीव्र सामरिक सुरक्षा और निकासी संबंधी आवश्यकताओं का समाधान करते हैं।
Civil Defence Act में शांति काल के आपदा प्रबंधन को शामिल करने हेतु वर्ष 2009 का विस्तार, Prelims के लिए एक अत्यधिक संभावित बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न है।
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