समसामयिकी

PAC ने पंजाब के शिवालिक तलहटी की रक्षा के लिए मोर्चा शुरू किया

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह नागरिक समाज की कार्रवाई (पर्यावरण दबाव समूह) का एक ठोस केस स्टडी प्रदान करता है, जो संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों (fragile ecosystems) को खतरे में डालने वाली शहरीकरण नीतियों को चुनौती देती है। यह GS2 (NGOs/दबाव समूहों की भूमिका) और GS3 (पर्यावरण संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और NGT की भूमिका) के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।

सारांश

Public Action Committee (PAC) ने निर्माण और भूमि नियमितीकरण के कारण होने वाले क्षरण से पंजाब की पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील शिवालिक पहाड़ियों की रक्षा के लिए 'शिवालिक मोर्चा' शुरू किया है। शिवालिक पहाड़ियाँ मृदा अपरदन (soil erosion) के खिलाफ एक प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य करती हैं, महत्वपूर्ण भूजल पुनर्भरण (groundwater recharge) में सहायता करती हैं और जैव विविधता का समर्थन करती हैं। ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र को ब्रिटिश काल के पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (PLPA) के तहत संरक्षित किया गया था। निर्माण की अनुमति देने वाले हालिया नीतिगत बदलावों ने PAC को अंतर-पीढ़ीगत जोखिमों का हवाला देते हुए सख्त पर्यावरणीय अनुपालन की वकालत करने के लिए प्रेरित किया है। यह मुद्दा वर्तमान में न्यायिक जांच के अधीन है, जहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने आवंटन पर रोक लगा दी है और हाई कोर्ट में एक रिट याचिका लंबित है।

मुख्य बिंदु

  • 'शिवालिक मोर्चा' नागरिकों के नेतृत्व वाला एक अभियान है, जिसका उद्देश्य हालिया भूमि नियमितीकरण और निर्माण नीतियों के कारण पंजाब की शिवालिक तलहटी में हो रहे पारिस्थितिक क्षरण को रोकना है।
  • शिवालिक पहाड़ियाँ मृदा अपरदन के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करती हैं, महत्वपूर्ण भूजल पुनर्भरण में सहायता करती हैं और एक समृद्ध जैव विविधता को सहारा देती हैं।
  • कार्यकर्ता पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (PLPA) का सहारा ले रहे हैं, जो सौ साल से भी अधिक पुराना ब्रिटिश काल का कानून है और जिसका उद्देश्य इन संवेदनशील क्षेत्रों की पारिस्थितिक अखंडता की रक्षा करना है।
  • अनियंत्रित बुनियादी ढांचा विकास, जिसमें स्थायी संरचनाएं और पक्की सड़कें शामिल हैं, क्षेत्र की ढलान स्थिरता और खंडित भूमि पारिस्थितिकी के लिए खतरा पैदा करता है।
  • यह संघर्ष नीति, नागरिक समाज और पर्यावरणीय शासन (environmental governance) के बीच के अंतर्संबंध को रेखांकित करता है, जबकि वर्तमान में यह मामला NGT और High Court द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

महत्वपूर्ण शब्द

पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (PLPA)

1900 का एक औपनिवेशिक युग का कानून जिसे मृदा अपरदन और भूमि क्षरण को रोकने के लिए बनाया गया है। यह राज्य सरकार को संवेदनशील क्षेत्रों को अधिसूचित करने और उप-सतही जल के संरक्षण के लिए भूमि-उपयोग गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है।

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GS पेपर 2 (भूमि कानून) और पेपर 3 (संरक्षण)। ऐतिहासिक पर्यावरणीय ढांचों और आधुनिक भूमि-उपयोग संघर्षों की समझ का परीक्षण करता है।

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शिवालिक श्रेणी

हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला, जो असंगठित अवसादी चट्टानों से बनी है। ये महत्वपूर्ण भूजल पुनर्भरण क्षेत्रों और मैदानों के लिए मृदा अपरदन के विरुद्ध एक प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य करते हैं।

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GS पेपर 1 (भूगोल)। हिमालयी भूविज्ञान, जल सुरक्षा में इसकी भूमिका और कटाव/भूस्खलन के प्रति संवेदनशीलता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

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राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)

NGT अधिनियम 2010 के तहत स्थापित एक विशेष न्यायिक निकाय, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी और त्वरित निपटान करना है।

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GS पेपर 2 (सांविधिक निकाय) और पेपर 3 (पर्यावरणीय शासन)। न्यायिक निगरानी और "प्रदूषक भुगतान सिद्धांत" (Polluter Pays Principle) पर केंद्रित।

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शिवालिक मोर्चा

पब्लिक एक्शन कमेटी (PAC) द्वारा 2026 में शुरू किया गया एक पर्यावरणीय अभियान, जिसका उद्देश्य पंजाब की शिवालिक पहाड़ियों (Shivalik foothills) को उन निर्माण कार्यों और भूमि-उपयोग परिवर्तनों से सुरक्षित करना है जो राज्य की पारिस्थितिक स्थिरता (ecological stability) के लिए खतरा पैदा करते हैं।

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GS पेपर 2 (सामाजिक आंदोलन/नागरिक समाज)। इस पर केस स्टडी कि कैसे गैर-राज्य कर्ता (non-state actors) पर्यावरण संरक्षण और अंतर-पीढ़ीगत समानता के लिए लामबंद होते हैं।

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पब्लिक एक्शन कमेटी (PAC)

पंजाब में गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और पर्यावरणविदों का एक नागरिक-नेतृत्व वाला समूह। यह उन नीतियों को चुनौती देने के लिए सार्वजनिक वकालत, कानूनी याचिकाओं और विरोध प्रदर्शनों का उपयोग करता है जिनसे अपूरणीय पर्यावरणीय क्षति का जोखिम होता है।

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GS पेपर 2 (नागरिक समाज/NGOs)। पर्यावरणीय शासन और नीति-निर्माण को प्रभावित करने में दबाव समूहों की भूमिका को दर्शाता है।

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कांडी क्षेत्र

पंजाब में शिवालिक पहाड़ियों और मैदानों के बीच का अर्ध-पहाड़ी संक्रमण क्षेत्र। यह भूगर्भीय रूप से संवेदनशील है और 'चो' (choes) नामक मौसमी धाराओं के कारण होने वाले अपरदन के प्रति अत्यधिक प्रवण है।

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GS पेपर 1 (क्षेत्रीय भूगोल) और पेपर 3 (आपदा प्रबंधन)। हिमालयी तलहटी संक्रमण की पारिस्थितिक चुनौतियों को समझने के लिए प्रासंगिक।

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प्रारंभिक ट्रैप

पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट (PLPA) स्वतंत्रता के बाद का एक पर्यावरण कानून है जिसे विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है।

PLPA कोई आधुनिक पर्यावरण कानून नहीं है। यह 1900 का एक ब्रिटिशकालीन कानून है, जिसे मूल रूप से संवेदनशील तलहटी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने और उप-मृदा जल के संरक्षण के लिए बनाया गया था।

संबंधित अवधारणाएँ

Geography (Physical)

शिवालिक श्रेणियाँ मृदा अपरदन और भूस्खलन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील क्यों हैं?

  • भूगर्भीय युवावस्था: ये हिमालय की सबसे बाहरी और सबसे नवीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिनका निर्माण काफी बाद में नदीय (fluvial) अवसादों के वलन से हुआ है।
  • असंगठित सामग्री: मुख्य रूप से ढीली रेत, बजरी और कांग्लोमरेट (मोलास निक्षेप) से निर्मित, जिसमें पुरानी श्रेणियों की कठोर, समेकित क्रिस्टलीय संरचना का अभाव है।
  • मानवजनित सुभेद्यता: अनियंत्रित निर्माण और पहाड़ियों को समतल करने की गतिविधियाँ इस नाजुक ढलान अवरोध को आसानी से अस्थिर कर देती हैं, जिससे आस-पास के मैदानी इलाकों में अचानक आने वाली बाढ़ और ऊपरी मृदा की क्षति की समस्या और गंभीर हो जाती है।
Polity & Governance

पर्यावरणीय विवादों में NGT का क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों से कैसे भिन्न है?

  • सांविधिक बनाम संवैधानिक: NGT एक वैधानिक निकाय है जिसका क्षेत्राधिकार सात विशिष्ट पर्यावरण कानूनों (जैसे, जल अधिनियम, वन अधिनियम) के तहत नागरिक मामलों तक ही सीमित है।
  • रिट क्षेत्राधिकार: उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत व्यापक संवैधानिक रिट शक्तियों का प्रयोग करते हैं और उन 7 कानूनों के दायरे से बाहर मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 21) से जुड़े पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई कर सकते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • अरावली और शिवालिक को जोड़ने वाला PLPA

    1900 का PLPA उत्तर-पश्चिमी भारत में पारिस्थितिक संरक्षण के लिए केंद्रीय है, जिसे हरियाणा की अरावली पर्वतमाला और पंजाब की शिवालिक तलहटी दोनों में रियल एस्टेट अतिक्रमण को रोकने के लिए अदालतों द्वारा बार-बार लागू किया गया है।

  • राज्य नियमितीकरण बनाम हरित अधिकरण

    शिवालिक मोर्चा जैसे आंदोलन एक बढ़ते रुझान को दर्शाते हैं जहाँ नागरिक समूह राज्य की कार्यपालिका को दरकिनार करते हुए, स्थानीयकृत भूमि मुद्रीकरण और नियमितीकरण नीतियों के खिलाफ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए NGT की वैधानिक शक्तियों पर निर्भर हैं।

शिवालिक पर Prelims में एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें, जो इसकी असंगठित लिथोलॉजी (unconsolidated lithology) के साथ-साथ PLPA की संरक्षण भूमिका का परीक्षण करेगा।

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