विभाजनकारी राजनीतिक बयानबाजी के खिलाफ संवैधानिक लचीलापन
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विभाजनकारी वक्तृत्व के प्रभाव को समझना सिविल सेवकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह लेख इस बात का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रदान करता है कि कैसे संवैधानिक नैतिकता और संस्थागत लचीलापन बहुसंख्यकवादी लोकलुभावनवाद का मुकाबला करते हैं, जो सीधे तौर पर संविधान, लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली और चुनावी गतिशीलता पर GS Paper II के पाठ्यक्रम से जुड़ता है।
सारांश
इस स्तंभ में, पी. चिदंबरम भारत के राजनीतिक और चुनावी विमर्श में ध्रुवीकरण करने वाली और विभाजनकारी बयानबाजी — जिसे प्रतीकात्मक रूप से 'विषैले तीर' कहा गया है — के उपयोग की आलोचना करते हैं। उनका तर्क है कि जब मतदाता और संवैधानिक न्यायालय इन विषाक्त आख्यानों को खारिज करते हैं, तो यह भारतीय लोकतंत्र के स्थायी लचीलेपन के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। यह लेख संवैधानिक नैतिकता, धर्मनिरपेक्षता और संस्थागत अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देता है। अंततः, सांप्रदायिक और विशुद्ध रूप से लोकलुभावन चुनावी हथकंडों की विफलता एक परिपक्व होती लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकेत देती है, जो विभाजनकारी राजनीति के बजाय ठोस शासन और संविधान के आधारभूत आदर्शों को महत्व देती है।
मुख्य बिंदु
- 'जहरीले तीर' (poisoned arrows) रूपक का तात्पर्य राजनीतिक और चुनावी लाभ के लिए उपयोग किए जाने वाले विभाजनकारी, ध्रुवीकरणकारी या सांप्रदायिक विमर्श से है।
- ऐसी रणनीतियों को खारिज किया जाना भारतीय मतदाताओं की जीवंतता और धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
- संवैधानिक नैतिकता राजनीतिक प्रचार में लोकलुभावन और बहुसंख्यकवादी प्रवृत्तियों के विरुद्ध एक आवश्यक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है।
- मजबूत, स्वतंत्र संस्थान—विशेष रूप से न्यायपालिका और चुनाव निगरानी संस्थाएं—लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत का उच्चतम न्यायालय
सर्वोच्च न्यायिक निकाय और संविधान का अंतिम व्याख्याकार (अनुच्छेद 124)। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि विधायी और कार्यकारी कार्य न्यायिक समीक्षा के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हों।
UPSC context
GS पेपर II: न्यायपालिका। यह संविधान के संरक्षक और मूल संरचना के सिद्धांत (Basic Structure doctrine) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारत निर्वाचन आयोग
एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 324) जिसे संसद, राज्य विधानमंडलों, और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
GS पेपर II: संवैधानिक और अर्ध-न्यायिक निकाय। चुनावी अखंडता और लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली की समझ का परीक्षण करता है।
संवैधानिक नैतिकता
संविधान के मूल मूल्यों और नैतिक भावना, जैसे कि स्वतंत्रता और समानता, के प्रति निष्ठा। यह सुनिश्चित करके कि नेता संवैधानिक मानदंडों के अनुसार कार्य करें, मनमाने शासन को रोकता है।
UPSC context
GS Paper II: महत्वपूर्ण प्रावधान। न्यायिक सक्रियता और परिवर्तनकारी संविधानवाद पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
धर्मनिरपेक्षता
भारतीय संदर्भ में, 'सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता' का अर्थ सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान (सर्वधर्म समभाव) और राज्य एवं धर्म के बीच कठोर अलगाव के बजाय एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखना है।
UPSC context
GS पेपर I और II: प्रस्तावना और भारतीय समाज। भारत की बहुलवादी लोकतांत्रिक पहचान की समझ का परीक्षण करता है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
एक प्रमुख विधान (अनुच्छेद 327) जो चुनावों के संचालन, सांसदों (MPs) और विधायकों (MLAs) की योग्यता/अयोग्यता, तथा भ्रष्ट आचरणों और चुनावी विवादों के निवारण को नियंत्रित करता है।
UPSC context
GS पेपर II: RPA की मुख्य विशेषताएं। चुनावी सुधारों और राजनीतिक जवाबदेही पर प्रश्नों के लिए आवश्यक।
प्रारंभिक ट्रैप
RPA 1951 के तहत, धर्म के आधार पर वोट की अपील करना केवल तभी एक भ्रष्ट आचरण है जब वह उम्मीदवार का अपना धर्म हो।
2017 के अभिराम सिंह निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि उम्मीदवार या मतदाता, किसी के भी धर्म/जाति के आधार पर अपील करना RPA की धारा 123(3) के तहत एक भ्रष्ट आचरण (corrupt practice) माना जाएगा।
संबंधित अवधारणाएँ
RPA, 1951 की धारा 123 के तहत 'भ्रष्ट आचरण' (corrupt practice) में क्या शामिल है?
- अनुचित प्रभाव: किसी उम्मीदवार या उनके एजेंट द्वारा किसी भी निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप।
- पहचान-आधारित अपीलें: धारा 123(3) स्पष्ट रूप से धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगने को प्रतिबंधित करता है।
- शत्रुता को बढ़ावा देना: धारा 123(3A) चुनावी संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देने को प्रतिबंधित करता है।
संवैधानिक नैतिकता का सिद्धांत क्या है?
- मुख्य अर्थ: इसका अर्थ है संवैधानिक पाठ के मूल सिद्धांतों, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, बहुलवाद और बंधुत्व का कड़ाई से पालन करना।
- गैर-स्पष्ट दर्जा: यह संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, लेकिन बी.आर. अंबेडकर द्वारा इसकी पैरवी की गई थी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अक्सर इसका उल्लेख किया जाता है।
- बहुसंख्यकवाद-विरोधी अंकुश: यह लोकलुभावन आवेगों और बहुमत की निरंकुशता के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, जो सारगर्भित लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
SC के निर्णयों में संवैधानिक नैतिकता
संवैधानिक नैतिकता का सिद्धांत नवतेज सिंह जोहर और सबरीमाला जैसे ऐतिहासिक निर्णयों से गहराई से जुड़ा हुआ है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसका उपयोग लोकप्रिय या बहुसंख्यक सामाजिक नैतिकता को निरस्त करने के लिए किया गया था।
चुनावी भाषण बनाम अनुच्छेद 19(1)(a)
RPA की धारा 123 के तहत सांप्रदायिक आधार पर वोट की अपील पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत किसी उम्मीदवार के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर 'युक्तिसंगत प्रतिबंधों' के व्यावहारिक अनुप्रयोग के रूप में कार्य करता है।
2026 की Prelims में RPA 1951 के तहत वैधानिक 'corrupt practices' (भ्रष्ट आचरण) और गैर-वैधानिक आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के बीच तुलना करने वाले एक कथन की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2025MainsGS2
"Constitutional morality is the fulcrum which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike...." In view of the above observation of the Supreme Court, explain the concept of constitutional morality and its application to ensure balance between judicial independence and judicial accountability in India.
- 2021MainsGS2
‘Constitutional Morality’ is rooted in the Constitution itself and is founded on its essential facets. Explain the doctrine of ‘Constitutional Morality’ with the help of relevant judicial decisions.
- 2024MainsGS2
Examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to "one nation one election" principle.