साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए यूपी पुलिस ने खुफिया मॉडल का प्रस्ताव रखा
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
डिजिटल अरेस्ट और AI-संचालित साइबर घोटालों के बड़े सुरक्षा खतरों के रूप में उभरने के साथ, 1930 हेल्पलाइन, I4C और राज्य-स्तरीय पुलिस समन्वय के कार्यों को समझना UPPSC PCS परीक्षा के GS Paper 2 (Governance) और GS Paper 3 (Internal Security / Science & Tech) दोनों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
उत्तर प्रदेश पुलिस साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट घोटालों में आई भारी तेजी से निपटने के लिए एक मानकीकृत, खुफिया-आधारित प्रतिक्रिया (response) मॉडल की वकालत कर रही है। राज्य पुलिस के अधिकारी एक राज्य-स्तरीय थ्रेट इंटेलिजेंस डेटाबेस, 1930 हेल्पलाइन के माध्यम से खातों को तेजी से फ्रीज करने और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के साथ समन्वय की आवश्यकता पर बल देते हैं। इसके अतिरिक्त, वे AI-संचालित वॉयस और वीडियो स्पूफिंग को रोकने के लिए लक्षित जन जागरूकता अभियानों की सिफारिश करते हैं, जिसमें अंतरराष्ट्रीय (transnational) सिंडिकेट्स के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई के लिए डिजिटल साक्ष्यों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है।
मुख्य बिंदु
- पारराष्ट्रीय सिंडिकेट स्तर पर संचालित होने वाले हाइब्रिड साइबर घोटालों और 'डिजिटल अरेस्ट' का बढ़ता खतरा।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वॉइस और वीडियो स्पूफिंग का बढ़ता तकनीकी खतरा, जिसके लिए इनकमिंग नंबरों के बजाय आधिकारिक हेल्पलाइन के माध्यम से स्वतंत्र सत्यापन (वेरिफिकेशन) की आवश्यकता होती है।
- राष्ट्रीय '1930' हेल्पलाइन के माध्यम से रियल-टाइम फंड-फ्रीजिंग और बैंक तथा टेलीकॉम नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय से युक्त एक खुफिया-आधारित, मानकीकृत प्रतिक्रिया मॉडल का आह्वान।
- बार-बार इस्तेमाल होने वाले फोन नंबरों, म्यूल अकाउंट्स, फ़िशिंग डोमेन और IP क्लस्टर्स को ट्रैक करने के लिए एक राज्य-स्तरीय थ्रेट इंटेलिजेंस डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव।
- मौजूदा साइबर सुरक्षा तंत्रों जैसे कि यूपी पुलिस साइबर अपराध मुख्यालय, जिला साइबर इकाइयों, cybercrime.gov.in का उपयोग और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के साथ एकीकरण।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)
गृह मंत्रालय के तहत स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर की नोडल एजेंसी, जिसे पूरे भारत में साइबर अपराध से व्यापक रूप से निपटने और समन्वय स्थापित करने, कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करने तथा नागरिक हेल्पलाइन का संचालन करने के लिए बनाया गया है।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा); उभरते साइबर खतरों और वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए संस्थागत ढांचों की समझ का परीक्षण करता है।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, डिजिटल लेनदेन और साइबर अपराध को नियंत्रित करने वाला भारत का प्राथमिक कानूनी ढांचा, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है और साथ ही साइबर दंड भी निर्धारित करता है।
UPSC context
GS पेपर III (साइबर सुरक्षा); भारत में डिजिटल लेनदेन और साइबर अपराधों को विनियमित करने वाले कानूनी ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
डिजिटल अरेस्ट स्कैम
डराने-धमकाने पर आधारित एक साइबर धोखाधड़ी जिसमें अपराधी वीडियो कॉल पर कानून प्रवर्तन अधिकारियों का रूप धारण करके पीड़ितों पर झूठे अपराधों का आरोप लगाते हैं और उनसे भारी मात्रा में धन की उगाही करते हैं।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा); भारत में उभरते साइबर-सक्षम सुरक्षा खतरों और सार्वजनिक सुरक्षा चुनौतियों से परिचितता का परीक्षण करता है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)
भारत की प्रमुख केंद्रीय जांच एजेंसी, जिसकी स्थापना 1963 में की गई थी, जो भ्रष्टाचार और प्रमुख आर्थिक अपराधों की जांच के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करती है।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था और शासन); संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों, उनकी वैधानिक सीमाओं और संरचनात्मक चुनौतियों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
डिजिटल अरेस्ट साइबर-संदिग्धों के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत अधिकृत एक अस्थायी कानून प्रवर्तन उपाय है।
डिजिटल अरेस्ट पूरी तरह से साइबर धोखाधड़ी का एक हथकंडा है जिसका भारतीय कानून के तहत कोई कानूनी आधार नहीं है; कानून प्रवर्तन एजेंसियां किसी भी व्यक्ति को ऑनलाइन गिरफ्तार या हिरासत में नहीं ले सकती हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) का संरचनात्मक और विधायी ढांचा क्या है?
- MHA कार्यालय: जुलाई 2024 में इसके अपग्रेड के बाद से गृह मंत्रालय (MHA) के तहत एक संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता है।
- PMLA एकीकरण: PMLA की धारा 66 के तहत प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के साथ वित्तीय खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए अधिकृत।
- मुख्य अधिदेश: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच साइबर अपराध की रोकथाम, पहचान और जांच के समन्वय के लिए भारत की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
सातवीं अनुसूची भारत के साइबर अपराध कानून प्रवर्तन ढांचे को किस प्रकार आकार देती है?
- राज्य के विषय: 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, जो राज्य पुलिस को साइबर धोखाधड़ी का प्राथमिक जांचकर्ता बनाते हैं।
- संघीय अधिभावी शक्ति: साइबर बुनियादी ढांचा, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी सूची I के अंतर्गत आते हैं, जिससे केंद्र को अनन्य विधायी शक्तियां प्राप्त होती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
साइबर अपराध + PMLA एकीकरण
PMLA के सूचना-साझाकरण तंत्र में I4C को शामिल किया जाना घरेलू साइबर खतरे की खुफिया जानकारी को सीधे संघीय धन-शोधन विरोधी तंत्रों से जोड़ता है।
संघवाद + साइबर पुलिसिंग
जहां स्थानीय पुलिसिंग राज्य का विषय बनी हुई है, वहीं ट्रांसनेशनल डिजिटल सिंडिकेट्स का मुकाबला करने के लिए I4C जैसे केंद्रीय नोड्स और BHARATPOL जैसे संघीय चैनलों की आवश्यकता तेजी से बढ़ रही है।
I4C के अपग्रेड किए गए MHA दर्जे, इसकी PMLA सूचना-साझाकरण शक्तियों और BHARATPOL के CBI जुड़ाव के Prelims 2026 में पूछे जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2025UPPSC_PRELIMSGS1
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