फाल्गुनी नदी औद्योगिक प्रदूषण और नियामक बोर्ड की विफलताएं
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख औद्योगिक नदी प्रदूषण और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (State Pollution Control Boards) की प्रवर्तन विफलताओं पर Mains GS3 के उत्तरों के लिए एक उत्कृष्ट केस स्टडी (case study) प्रदान करता है। यह सरकारी एजेंसियों को जवाबदेह ठहराने में पर्यावरण दबाव समूहों (environmental pressure groups) की भूमिका से संबंधित Mains GS2 के विषयों से भी सीधे तौर पर जुड़ा है।
सारांश
नागरिक संगठनों और फाल्गुनी नदी उलिसी होराट समिति ने मंगलुरु में 'KSPCB चलो' मार्च का आयोजन किया, जिसमें फाल्गुनी नदी के गंभीर प्रदूषण के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि बैकमपाडी औद्योगिक क्षेत्र (Baikampady Industrial Area) से निकलने वाले अनुपचारित औद्योगिक कचरे और मंगलुरु नगर निगम (Mangaluru City Corporation) से निकलने वाले घरेलू सीवेज के कारण नदी का दम घुट रहा है, जिससे घुलित ऑक्सीजन (dissolved oxygen) का स्तर काफी गिर गया है और बड़े पैमाने पर जलीय जीवों की मृत्यु हो रही है। उन्होंने नियामक विफलताओं के लिए कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (KSPCB) और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) स्थापित न करने के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (KIADB) की आलोचना की। यह आंदोलन पर्यावरणीय शासन (environmental governance) में नागरिक समाज की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- मंगलुरु में फाल्गुनी (गुरुपुरा) नदी के गंभीर प्रदूषण को लेकर नागरिक संगठनों ने कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (KSPCB) के खिलाफ विरोध मार्च निकाला।
- बैकमपाडी औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट और मंगलुरु नगर निगम द्वारा छोड़े गए घरेलू सीवेज से नदी दूषित हो रही है।
- प्रदूषण के कारण घुलित ऑक्सीजन (Dissolved Oxygen) का स्तर शून्य हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप जलीय जीवों की सामूहिक मृत्यु हुई है और आस-पास के कुओं का पानी मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो गया है।
- प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय उद्योगों के लिए एक कार्यशील कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) स्थापित करने में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (KIADB) की विफलता को रेखांकित किया।
- यह आंदोलन वैधानिक पर्यावरणीय निकायों से जवाबदेही की मांग करने में स्थानीय पर्यावरणीय दबाव समूहों की भूमिका को दर्शाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
सामान्य बहिःस्राव उपचार संयंत्र (CETP)
एक क्लस्टर में कई औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट जल के उपचार हेतु स्थापित एक केंद्रीकृत सुविधा, जो लघु उद्योगों को नियामक अनुपालन और 'इकॉनमीज़ ऑफ़ स्केल' (पैमाने की बचत) प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।
UPSC context
GS-III (पर्यावरण एवं प्रदूषण); औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, सतत विकास और 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' (Polluter Pays Principle) की समझ का परीक्षण करता है।
कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (KSPCB)
जल अधिनियम (1974) के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय जो कर्नाटक में प्रदूषण की निगरानी करने, पर्यावरणीय कानूनों को लागू करने और औद्योगिक सहमति (industrial consents) प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS-II (सांविधिक/नियामक निकाय); पर्यावरणीय शासन और कानून प्रवर्तन में राज्य एजेंसियों की भूमिका और प्रभावशीलता का परीक्षण करता है।
कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (KIADB)
कर्नाटक में भूमि अधिग्रहण और बुनियादी ढांचे के प्रावधान के माध्यम से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी एक वैधानिक संगठन, जिसमें पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने की बाध्यता भी शामिल है।
UPSC context
GS-III (औद्योगिक विकास/बुनियादी ढांचा); राज्य के नेतृत्व वाले औद्योगीकरण और पर्यावरण संरक्षण के साथ इसके टकराव के ज्ञान का परीक्षण करता है।
फाल्गुनी नदी उलसी होराटा समिति
मंगलुरु स्थित एक नागरिक समाज संगठन और पर्यावरण दबाव समूह जो फल्गुनी (गुरुपुरा) नदी के संरक्षण और कायाकल्प के लिए समर्पित है।
UPSC context
GS-II (NGOs और दबाव समूहों की भूमिका); पर्यावरणीय क्षरण के लिए जवाबदेही की मांग करने हेतु शासन में जनभागीदारी का एक उदाहरण।
मंगलुरु नगर निगम (MCC)
74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नागरिक बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार स्थानीय शहरी शासी निकाय, जिसमें सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है।
UPSC context
GS-II (स्थानीय शासन); सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रबंधन में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के कार्यों और विफलताओं का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपनी वैधानिक उत्पत्ति पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 से प्राप्त करते हैं।
SPCBs और CPCB मूल रूप से जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत गठित किए गए थे, न कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुपचारित अपशिष्ट Biological Oxygen Demand (BOD) और Dissolved Oxygen (DO) को कैसे प्रभावित करते हैं?
- उच्च BOD: जैविक अपशिष्ट की आवक तीव्र सूक्ष्मजीवी अपघटन को उत्प्रेरित करती है, जिससे जल निकाय में ऑक्सीजन की खपत नाटकीय रूप से बढ़ जाती है।
- DO में कमी: जैसे-जैसे बैक्टीरिया ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं, Dissolved Oxygen का स्तर तेजी से गिरता है, जिससे हाइपोक्सिक (hypoxic) स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं।
- जलीय जीवों की मृत्यु: जब DO महत्वपूर्ण सीमाओं (critical thresholds) से नीचे गिर जाता है (आमतौर पर 4 mg/L से कम), तो मछलियाँ और अन्य जलीय वनस्पति दम घुटने के कारण मरने लगती हैं, जिससे बड़े पैमाने पर मृत्यु (mass mortality events) की घटनाएँ होती हैं।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCBs) को विनियमित करने वाला वैधानिक ढांचा क्या है?
- जल अधिनियम 1974: SPCBs को मूल रूप से जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत सांविधिक निकायों के रूप में स्थापित किया गया था।
- वायु अधिनियम, 1981: तत्पश्चात, उन्हें वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत अतिरिक्त कार्य और शक्तियाँ सौंपी गईं।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA), 1986: SPCBs व्यापक EPA 1986 के तहत बनाए गए विभिन्न खतरनाक अपशिष्ट और प्रदूषण नियमों के लिए मुख्य प्रवर्तन एजेंसियों के रूप में कार्य करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
लघु पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ और ज्वारनदमुख
UPSC अक्सर छोटी प्रायद्वीपीय नदियों पर प्रश्न पूछता है। फाल्गुनी (गुरुपुरा) और नेत्रवती अरब सागर में मिलने से पहले मंगलुरु में एक संवेदनशील ज्वारनदमुख पारिस्थितिकी तंत्र (estuarine ecosystem) साझा करती हैं।
लघु एवं मध्यम उद्यम और औद्योगिक अवसंरचना (CETP)
MSMEs के पास अक्सर व्यक्तिगत उपचार इकाइयों के लिए पूंजी का अभाव होता है। GS3 केंद्रीकृत कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को सीधे पारिस्थितिक क्षरण से जोड़ता है।
प्रीलिम्स में छोटी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों (फाल्गुनी, नेत्रवती) को मुहाना पारिस्थितिकी तंत्र (estuarine ecosystems) और जल रसायन मापदंडों (water chemistry parameters) के साथ जोड़कर पूछे जाने वाले प्रश्नों की अपेक्षा करें।
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