समसामयिकी

संसदीय नियमों के विवाद पर विपक्ष ने राज्यसभा से बहिर्गमन किया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

भारतीय संसद के महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक पहलुओं को रेखांकित करता है, जिसमें धन्यवाद प्रस्ताव (Motion of Thanks) को नियंत्रित करने वाले नियम, एक सदन की कार्यवाही की दूसरे सदन में चर्चा न करने की परंपरा, सांसदों का निलंबन और सदन के व्यवधानों को प्रबंधित करने में पीठासीन अधिकारियों की भूमिका शामिल है।

सारांश

विपक्ष ने लोकसभा के घटनाक्रम के विरोध में राज्यसभा से वॉकआउट किया, जहाँ विपक्ष के नेता राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना भाषण पूरा करने से रोक दिया गया था। राज्यसभा सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने संसदीय नियमों और जवाहरलाल नेहरू के उस पूर्व दृष्टांत का हवाला देते हुए इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दी, जो एक सदन की कार्यवाही की दूसरे सदन में चर्चा करने के विरुद्ध है। लोकसभा में शुरुआती व्यवधान तब हुआ जब राहुल गांधी को 2020 के भारत-चीन संघर्ष के संबंध में पूर्व सेना प्रमुख एम.एम. नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण पर एक लेख को उद्धृत करने से रोक दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप बाद में विपक्ष के आठ सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा, अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस सदस्यों द्वारा संभावित आक्रामक विरोध से बचने के लिए कार्यवाही में शामिल न होने की सलाह दी।

मुख्य बिंदु

  • राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राहुल गांधी को अपना भाषण पूरा करने से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा रोके जाने के विरोध में विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया।
  • राज्यसभा सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने संसदीय नियमों और जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित एक मिसाल का हवाला देते हुए लोकसभा की कार्यवाही पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी।
  • लोकसभा में व्यवधान तब उत्पन्न हुआ जब गांधी को 2020 के भारत-चीन संघर्ष पर पूर्व सेना प्रमुख एम.एम. नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण का संदर्भ देने वाले एक लेख को उद्धृत करने से रोक दिया गया।
  • घटना के बाद सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के कारण आठ विपक्षी सांसदों को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया।
  • स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस सदस्यों द्वारा संभावित आक्रामक कार्रवाइयों की 'ठोस जानकारी' का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन से दूर रहने की सलाह दी।

महत्वपूर्ण शब्द

राज्यसभा

भारतीय संसद का उच्च सदन, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक स्थायी निकाय है जिसके सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष का होता है, जिसमें से एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं।

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GS Paper II: संसद की संरचना, कार्यप्रणाली और विधायी प्रक्रिया में राज्यों का संघीय प्रतिनिधित्व।

Source
लोकसभा

संसद का निचला सदन, जो सीधे निर्वाचित प्रतिनिधियों से बना होता है। धन विधेयकों (money bills) पर इसके पास प्राथमिक शक्ति होती है और यह अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को भंग कर सकता है।

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GS पेपर II: संरचना, शक्तियाँ और जनता के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में भूमिका।

Source
धन्यवाद प्रस्ताव

राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण (अनुच्छेद 87) पर चर्चा करने और उन्हें धन्यवाद देने के लिए पेश किया गया एक संसदीय प्रस्ताव। इसकी हार सरकार में विश्वास की कमी का प्रतीक है।

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GS पेपर II: सरकारी नीतियों की समीक्षा और कार्यपालिका की जवाबदेही के लिए संसदीय साधन और प्रक्रियाएं।

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नेता प्रतिपक्ष

एक वैधानिक पद जो कम से कम 10% सीटें रखने वाले सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता द्वारा धारित किया जाता है। यह भूमिका रचनात्मक आलोचना और एक वैकल्पिक सरकारी दृष्टिकोण प्रदान करती है।

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GS Paper II: लोकतंत्र में संसदीय अधिकारियों की भूमिका और विपक्ष के लिए संस्थागत ढांचा।

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अनुच्छेद 87

राष्ट्रपति के लिए आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करना अनिवार्य बनाता है।

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GS Paper II: संसद में राष्ट्रपति की भूमिका और विधायी प्रक्रिया से संबंधित संवैधानिक प्रावधान।

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राज्यसभा के सभापति

भारत के उपराष्ट्रपति पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, जो सत्रों की अध्यक्षता करते हैं, व्यवस्था बनाए रखते हैं और नियमों की व्याख्या करते हैं। सी.पी. राधाकृष्णन ने 2025 के अंत में यह भूमिका संभाली।

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GS पेपर II: उच्च सदन में पीठासीन अधिकारी की भूमिका और शक्तियाँ।

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INDIA ब्लॉक

इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (INDIA) विपक्षी दलों का एक व्यापक आधार वाला राजनीतिक गठबंधन है, जिसे NDA के खिलाफ 2024 के आम चुनाव लड़ने के लिए गठित किया गया है।

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GS Paper II: राजनीतिक दलों और दबाव समूहों का संसदीय कार्यप्रणाली और चुनावी गतिशीलता पर प्रभाव।

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प्रारंभिक ट्रैप

राज्यसभा सभापति के पास बाधा डालने वाले सांसदों को स्वतः निलंबित करने की वैसी ही शक्ति है जैसी लोकसभा अध्यक्ष के पास है।

लोकसभा अध्यक्ष (नियम 374A) के विपरीत, राज्यसभा सभापति किसी सांसद को स्वतः निलंबित नहीं कर सकते; सदन द्वारा एक प्रस्ताव अपनाया जाना आवश्यक है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity: Parliament

धन्यवाद प्रस्ताव की संवैधानिक कार्यप्रणाली क्या है?

  • संवैधानिक अधिदेश: अनुच्छेद 87 के तहत, राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में और प्रत्येक आम चुनाव के बाद एक साथ समवेत दोनों सदनों को संबोधित करते हैं।
  • बहुमत का परीक्षण: यदि लोकसभा में प्रस्ताव गिर जाता है, तो यह सरकार की हार मानी जाती है और उसे इस्तीफा देना पड़ता है। राज्यसभा में हार का ऐसा प्रभाव नहीं होता है।
  • संशोधन की गुंजाइश: सदस्य प्रस्ताव में संशोधन पेश कर सकते हैं। यदि सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो इन संशोधनों को अभिभाषण के अंतिम स्वीकृत पाठ में जोड़ दिया जाता है।
Polity: Parliament

संसद में सांसदों की वाक् स्वतंत्रता पर क्या सीमाएं हैं?

  • अनुच्छेद 105 उन्मुक्ति: अनुच्छेद 105 सांसदों को संसद या उसकी समितियों के भीतर कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी मत के लिए अदालती कार्यवाही से पूर्ण उन्मुक्ति प्रदान करता है।
  • प्रक्रियात्मक बाधाएं: यह स्वतंत्रता आत्यंतिक नहीं है; यह संविधान के प्रावधानों और सदन के आंतरिक नियमों एवं प्रक्रियाओं के अधीन है।
  • अनुच्छेद 121 का निर्बंधन: अनुच्छेद 121 संसद में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए आचरण के संबंध में किसी भी चर्चा को कड़ाई से प्रतिबंधित करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • वाक् स्वतंत्रता बनाम पीठासीन अधिकारी की शक्तियाँ

    अनुच्छेद 105 के तहत न्यायालयों से एक सांसद की पूर्ण उन्मुक्ति और टिप्पणियों को हटाने या सदस्यों को निलंबित करने की स्पीकर की व्यापक आंतरिक अनुशासनात्मक शक्तियों के बीच बार-बार होने वाला संघर्ष, बदलती संसदीय जवाबदेही को रेखांकित करता है।

  • सैन्य संस्मरण और आधिकारिक गोपनीयता का वर्गीकरण

    संसद में एक अप्रकाशित सैन्य संस्मरण का उल्लेख करना उन गौण बहसों को जन्म देता है जो संसदीय विशेषाधिकार को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा वर्गीकरण और नागरिक-सैन्य सूचना साझाकरण प्रोटोकॉल से जोड़ती हैं।

राज्यसभा (RS) सभापति और लोकसभा (LS) अध्यक्ष की निलंबन शक्तियों की तुलना, और धन्यवाद प्रस्ताव (Motion of Thanks) के मतदान नियमों के साथ जुड़े एक पेचीदा प्रीलिम्स (Prelims) कथन की अपेक्षा करें।

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