मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता को आगे बढ़ाने की पुष्टि की
स्रोत:freepressjournal ↗

क्यों मायने रखता है
समान नागरिक संहिता एक अत्यधिक चर्चित संवैधानिक उद्देश्य (अनुच्छेद 44) है। इसे लागू करने की किसी राज्य सरकार की मंशा संघवाद, समवर्ती सूची के विषयों और संवैधानिक कानून को स्पर्श करती है। MPPSC अक्सर DPSP, राज्य की विधायी पहलों और राज्य प्रशासन पर प्रश्न पूछता है, जिससे यह समसामयिक घटना सीधे GS2 Polity के लिए प्रासंगिक हो जाती है।
सारांश
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य सरकार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। कटनी में बोलते हुए, यादव ने कहा कि राज्य सभी के लिए समान कानून लागू करेगा, और विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि 'केवल एक विवाह' की अनुमति होगी। उन्होंने ऐसे सुधारों के लिए तीन तलाक के उन्मूलन का हवाला दिया। यह कदम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के अनुच्छेद 44 से निकटता से जुड़ा है और राज्य के विधायी एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो इसे MPPSC की राज्य राजव्यवस्था और संविधान के विषयों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है।
मुख्य बिंदु
- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुष्टि की है कि राज्य सरकार राज्य विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को आगे बढ़ाएगी।
- कटनी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, सीएम यादव ने सभी नागरिकों के लिए समान कानून पर जोर देते हुए कहा कि राज्य में केवल एक ही विवाह की अनुमति दी जाएगी।
- मुख्यमंत्री ने तीन तलाक के राष्ट्रीय उन्मूलन को रेखांकित किया, और UCC को सामाजिक न्याय तथा संवैधानिक आदर्शों की दिशा में एक निरंतर सुधार के रूप में प्रस्तुत किया।
- UCC का उद्देश्य विभिन्न धार्मिक समुदायों में विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों को मानकीकृत करना है।
महत्वपूर्ण शब्द
समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक
सभी नागरिकों के लिए, उनके धर्म की परवाह किए बिना, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने को विनियमित करने वाले धर्म-विशिष्ट व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर नागरिक कानूनों का एक समान सेट लागू करने के लिए एक प्रस्तावित कानून।
UPSC context
GS Paper 2 (Polity) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। मौलिक अधिकार बनाम राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP), समानता और धर्मनिरपेक्षता की समझ का परीक्षण करता है।
राज्य की नीति के निदेशक तत्व (DPSP) का अनुच्छेद 44
राज्य का एक नीति निदेशक सिद्धांत (संविधान का भाग IV) जिसमें कहा गया है कि राज्य भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह गैर-वादयोग्य है।
UPSC context
GS पेपर 2 (संवैधानिक प्रावधान) के लिए महत्वपूर्ण। DPSPs, संवैधानिक लक्ष्यों और उनके कार्यान्वयन की चुनौतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
तीन तलाक
इसे 'तलाक-ए-बिद्दत' के रूप में भी जाना जाता है, जो एक इस्लामी प्रथा है जिसके तहत एक पति अपनी पत्नी को तीन बार 'तलाक' शब्द बोलकर तुरंत और अपरिवर्तनीय रूप से तलाक दे सकता था। इसे वर्ष 2019 में भारत में अपराध घोषित कर दिया गया था।
UPSC context
GS पेपर 1 (समाज) और GS पेपर 2 (सामाजिक न्याय) के लिए महत्वपूर्ण। महिलाओं के अधिकारों और व्यक्तिगत कानून सुधार की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
गोवा स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का मसौदा तैयार करने और उसे पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य था।
गोवा की नागरिक संहिता एक औपनिवेशिक पुर्तगाली विरासत है। स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड पहला राज्य था जिसने स्वतंत्र रूप से एक UCC विधेयक का मसौदा तैयार किया और उसे पारित किया।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में व्यक्तिगत कानूनों और UCC को विनियमित करने वाला संवैधानिक ढांचा क्या है?
- अनुच्छेद 44: भाग IV राज्य को पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
- समवर्ती सूची: सूची III की प्रविष्टि 5 केंद्र और राज्यों दोनों को विवाह, तलाक और उत्तराधिकार पर विधायी क्षमता प्रदान करती है।
अनुसूचित जनजातियों के लिए UCC का कार्यान्वयन भिन्न क्यों है?
- प्रथागत संरक्षण: अनुच्छेद 371A और 371G नागालैंड और मिजोरम जैसे राज्यों की प्रथागत प्रथाओं को बाहरी नागरिक कानूनों से संरक्षण प्रदान करते हैं।
- विधायी अपवर्जन: आधुनिक राज्य UCC कानून (जैसे, उत्तराखंड) अनुसूचित जनजातियों को स्पष्ट रूप से बाहर रखते हैं ताकि उनके विशिष्ट सांस्कृतिक अधिकारों के उल्लंघन को रोका जा सके।
अंतर-विषय पैटर्न
UCC और असममित संघवाद
राज्य-वार UCC अधिनियमन नागरिक कानूनों में क्षेत्रीय विविधताओं को जन्म देते हैं, जो समवर्ती सूची के तहत केंद्रीय एकरूपता और राज्य की विधायी क्षमता के बीच संतुलन का परीक्षण करते हैं।
लैंगिक अधिकार बनाम धार्मिक स्वतंत्रता
अनुच्छेद 44 के तहत मानकीकृत नागरिक कानूनों और अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के बीच सामंजस्य स्थापित करना न्यायिक समीक्षा और सामाजिक सुधार के लिए एक विवादित क्षेत्र बना हुआ है।
राज्यों के UCC के तहत व्यक्तिगत कानूनों के विधायी क्षेत्राधिकार और जनजातीय अपवर्जनों पर वर्ष 2026 में एक कथन-आधारित प्रश्न की अत्यधिक संभावना है।
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