समसामयिकी

ECI ने असम राज्य में मतदाता सूची संशोधन के उद्देश्य को स्पष्ट किया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख उन व्यावहारिक पहलुओं और सामाजिक-राजनीतिक संदर्भों को दर्शाता है जिनसे भारत निर्वाचन आयोग को असम जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में मतदाता सूची अपडेट करते समय निपटना पड़ता है, विशेष रूप से NRC जैसी प्रक्रियाओं के बाद गहन सत्यापन और जनता को होने वाली अनावश्यक परेशानी से बचाने के बीच संतुलन स्थापित करना।

सारांश

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि असम में मतदाता सूची के चल रहे विशेष पुनरीक्षण का एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र मतदाताओं को शामिल किया जाए और अपात्र व्यक्तियों को बाहर रखा जाए। राज्य में पिछले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) अपडेट के संवेदनशील संदर्भ को स्वीकार करते हुए, ECI ने अनावश्यक सार्वजनिक परेशानी से बचने के लिए 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision) न करने का निर्णय लिया। 2.5 करोड़ मतदाताओं में से, आयोग को केवल लगभग 500 निष्कासन अपीलें प्राप्त हुईं, जो यह दर्शाता है कि प्रक्रिया अपेक्षाकृत सुचारू रही है। शिकायत निवारण तंत्र फॉर्म 6 आवेदनों और चुनाव अधिकारियों को की जाने वाली अपीलों के माध्यम से उपलब्ध बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त, ECI मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग की योजना बनाकर और प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1,200 तक सीमित करके चुनाव प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

मुख्य बिंदु

  • भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने कहा कि असम में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण (Special Revision) पूरी तरह से पात्र मतदाताओं को शामिल करने और अपात्रों को बाहर करने पर केंद्रित है।
  • पिछले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) अभ्यास से उत्पन्न चिंता को ध्यान में रखते हुए, ECI ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बजाय जानबूझकर विशेष पुनरीक्षण (Special Revision) को चुना।
  • ECI ने उल्लेख किया कि असम में 2.5 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से, मतदाता सूची से बाहर किए जाने के संबंध में केवल 500 अपीलें दायर की गई थीं।
  • मतदाता सूची से छूटे हुए नागरिक फॉर्म 6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, और किसी भी अन्य शिकायतों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी या मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अपील की जा सकती है।
  • पारदर्शिता बढ़ाने और सुचारू मतदान के लिए, ECI मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग लागू करेगा और प्रति बूथ मतदाताओं की अधिकतम संख्या को 1,200 तक सीमित करेगा।

महत्वपूर्ण शब्द

भारत निर्वाचन आयोग (ECI)

अनुच्छेद 324 के तहत एक स्थायी स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण, जो संसद, राज्य विधानमंडलों और भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के संचालन के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS पेपर II (सांविधिक/संवैधानिक निकाय); स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए संवैधानिक अधिदेशों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)

वैध भारतीय नागरिकों का एक आधिकारिक रजिस्टर। असम में, इसे 1951 के रजिस्टर और 1971 के लेगेसी डेटा (legacy data) के आधार पर अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए (2013-2019) के दौरान अपडेट किया गया था।

UPSC context

GS पेपर II (नागरिकता/राजव्यवस्था) और III (आंतरिक सुरक्षा); जनसांख्यिकीय परिवर्तन और कानूनी-सुरक्षा ढांचे के लिए प्रासंगिक।

Source
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)

ECI द्वारा मतदाता सूचियों को दोहरी प्रविष्टियों और मृत नामों से मुक्त करने के साथ-साथ नए मतदाताओं के समावेशी नामांकन को सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया एक व्यापक, घर-घर जाकर किया जाने वाला मतदाता सत्यापन अभियान।

UPSC context

GS पेपर II (चुनाव सुधार); मतदाता सूची की शुद्धता और लोकतांत्रिक वैधता बनाए रखने के लिए प्रशासनिक उपायों का परीक्षण करता है।

Source
फॉर्म 6

पात्र भारतीय नागरिकों द्वारा पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने या निर्वाचन क्षेत्र बदलने पर उपयोग किया जाने वाला वैधानिक आवेदन पत्र।

UPSC context

GS पेपर II (शासन/चुनाव); मतदाता पंजीकरण और शिकायत निवारण तंत्र के प्रक्रियात्मक ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
वेबकास्टिंग (चुनाव प्रबंधन)

पारदर्शिता सुनिश्चित करने, कदाचार को रोकने और मतदान के संचालन के अकाट्य साक्ष्य प्रदान करने के लिए निगरानी केंद्रों पर मतदान केंद्र की गतिविधियों की रियल-टाइम लाइव स्ट्रीमिंग।

UPSC context

GS पेपर II (चुनावी सुधार/शासन में ICT); पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का परीक्षण करता है।

Source
निर्वाचक नामावली

किसी विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए पंजीकृत और पात्र व्यक्तियों की आधिकारिक सूची (मतदाता सूची), जिसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत तैयार और अनुरक्षित किया जाता है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था); सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण मुख्य रूप से घर-घर जाकर की जाने वाली गणना के बजाय मतदाताओं द्वारा स्वैच्छिक दावों पर निर्भर करता है।

'गहन' पुनरीक्षण के लिए BLOs द्वारा नए सिरे से व्यापक स्तर पर घर-घर जाकर गणना की आवश्यकता होती है। मानक या विशेष पुनरीक्षण (जैसे असम में) मौजूदा प्रारूपों पर स्वैच्छिक दावों पर निर्भर करते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Elections

निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए वैधानिक ढांचा क्या है?

  • संवैधानिक अधिदेश: अनुच्छेद 324 ECI को सभी मतदाता सूचियों की तैयारी के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है।
  • RPA 1950: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 सीटों के आवंटन, परिसीमन और मतदाता सूची तैयार करने/संशोधन को विनियमित करता है।
  • पंजीकरण नियम 1960: मतदाता पंजीकरण के प्रक्रियात्मक पहलुओं का विवरण देता है, जिसमें पहली बार मतदाता के रूप में नाम शामिल करने के लिए Form 6 और मौजूदा नामों पर आपत्तियों के लिए Form 7 को अनिवार्य किया गया है।
Polity - Elections

संक्षिप्त पुनरीक्षण (Summary Revision), गहन पुनरीक्षण (Intensive Revision) से किस प्रकार भिन्न है?

  • संक्षिप्त पुनरीक्षण: पूर्व में प्रकाशित रोल को मसौदे के रूप में उपयोग करते हुए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो अपडेट के लिए नागरिकों द्वारा स्वेच्छा से दावे और आपत्तियां दर्ज करने पर निर्भर करता है।
  • गहन पुनरावृत्ति: बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा व्यापक घर-घर जाकर भौतिक गणना के माध्यम से इसे पूरी तरह से नए सिरे से किया जाता है, जिसका आदेश आमतौर पर तब दिया जाता है जब मौजूदा सूचियों में बड़ी विसंगतियां होती हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • मतदाता सूची बनाम NRC नागरिकता मानदंड

    ECI मतदाता सूची मतदान के अधिकारों के लिए RPA 1950 के तहत संचालित होती है, जबकि NRC नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत कानूनी नागरिकता निर्धारित करता है। एक में शामिल होना स्वचालित रूप से दूसरे की गारंटी नहीं देता है।

  • चुनाव प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का विस्तार

    अनुच्छेद 324 के तहत पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 100% वेबकास्टिंग पर ECI का जोर, भौतिक कर्मियों की तैनाती से वास्तविक समय की डिजिटल निगरानी (cVIGIL जैसे ऐप्स के साथ) की ओर एक बदलाव को दर्शाता है।

प्रिलिम्स 2026 में बहु-कथन प्रश्नों (multi-statement queries) के माध्यम से RPA 1950 (निर्वाचक नामावली) और RPA 1951 (चुनाव संचालन) के बीच सटीक अंतर पूछे जा सकते हैं।

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