समसामयिकी

शैक्षणिक शिकायत निवारण तंत्र में संस्थागत उदासीनता

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह दुखद मामला GS4 और GS2 के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में कार्य करता है, जो संस्थागत उदासीनता, सहानुभूति की कमी और संवेदनशील व्यक्तियों की रक्षा करने में वैधानिक शिकायत निवारण तंत्रों (जैसे आंतरिक शिकायत समितियां) की विफलता के विनाशकारी परिणामों को दर्शाता है।

सारांश

ओडिशा के बालासोर स्थित फकीर मोहन स्वायत्त कॉलेज की एक स्नातक छात्रा ने एक सहायक प्रोफेसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की बार-बार की गई शिकायतों पर कॉलेज प्रशासन और एक स्थानीय सांसद द्वारा ध्यान न दिए जाने के बाद आत्मदाह का प्रयास किया। 90% झुलस जाने के कारण छात्रा के इस हताशापूर्ण कदम ने व्यापक विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी प्रोफेसर की गिरफ्तारी और प्राचार्य का निलंबन हुआ। इस घटना ने कॉलेज की आंतरिक शिकायत समिति की संस्थागत उदासीनता की कड़ी आलोचना की है, जिसमें कथित तौर पर छात्र प्रतिनिधित्व की कमी थी और वह मामले की निष्पक्ष जांच करने में विफल रही।

मुख्य बिंदु

  • ओडिशा के बालासोर जिले में अपनी यौन उत्पीड़न की शिकायत पर प्रशासन की निष्क्रियता के विरोध में आत्मदाह करने के बाद एक स्नातक छात्रा 90% झुलस गई है।
  • व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद, आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर समीर कुमार साहू को गिरफ्तार किया गया और प्रिंसिपल दिलीप घोष को निलंबित कर दिया गया।
  • छात्रों ने आरोप लगाया कि कॉलेज की आंतरिक समिति में छात्र प्रतिनिधित्व की कमी थी और उसने जानबूझकर शिकायत की अनदेखी की।
  • यह घटना शैक्षणिक संस्थानों में गहरी संस्थागत उदासीनता और शिकायत निवारण तंत्र की विफलता को उजागर करती है।

महत्वपूर्ण शब्द

POSH अधिनियम, 2013

2013 में अधिनियमित, यह कानून कार्यस्थलों (शिक्षण संस्थानों सहित) पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है और निवारण तंत्र को अनिवार्य बनाता है।

UPSC context

GS पेपर 2: सामाजिक न्याय; GS पेपर 4: नीतिशास्त्र। महिला सुरक्षा और विधायी उपायों से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
आंतरिक शिकायत समिति (ICC)

10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों में एक अनिवार्य सांविधिक निकाय, जिसे दीवानी न्यायालय (civil court) की शक्तियों के साथ यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने का कार्य सौंपा गया है।

UPSC context

GS पेपर 2: शासन व्यवस्था। यह अधिकारों की रक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही के लिए संस्थागत तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
संस्थागत उदासीनता

किसी संगठन द्वारा व्यक्तियों की पीड़ा या शिकायतों के प्रति प्रणालीगत उदासीनता या प्रतिक्रिया का अभाव, जो अक्सर प्रशासनिक विफलता का कारण बनता है।

UPSC context

GS पेपर 4: नीतिशास्त्र। लोक सेवा मूल्यों और प्रशासनिक नैतिकता पर आधारित केस स्टडीज के लिए महत्वपूर्ण अवधारणा।

Source
विशाखा दिशानिर्देश

उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित नियम (1997) जिन्होंने POSH अधिनियम के औपचारिक अधिनियमन से पहले यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया और नियोक्ताओं की जिम्मेदारियां तय की थीं।

UPSC context

GS Paper 2: न्यायपालिका/सामाजिक न्याय। भारत में महिलाओं के अधिकारों के विकास और न्यायिक सक्रियता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
उच्च शिक्षा विभाग (ओडिशा)

ओडिशा में राज्य संचालित कॉलेजों के प्रबंधन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक निकाय, जिसमें सुरक्षा प्रोटोकॉल और अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को लागू करना शामिल है।

UPSC context

GS पेपर 2: राज्य शासन। प्रशासनिक निरीक्षण और संस्थागत प्रबंधन में राज्य के विभागों की भूमिका के लिए प्रासंगिक।

Source
शिकायत निवारण तंत्र

संगठनों के भीतर शिकायतों को प्राप्त करने और उनके निवारण के लिए व्यवस्थित प्रणालियाँ, जो पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

UPSC context

GS पेपर 2: गवर्नेंस/नागरिक चार्टर। सार्वजनिक सेवा वितरण की दक्षता और जवाबदेही ढांचे का मूल्यांकन करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

POSH अधिनियम अनिवार्य करता है कि ICC के सभी सदस्य संस्थान के आंतरिक कर्मचारी होने चाहिए।

POSH अधिनियम संस्थागत पूर्वाग्रह को रोकने और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किसी NGO या नागरिक समाज (civil society) से कम से कम एक बाहरी सदस्य का होना अनिवार्य करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Social Justice

POSH Act के तहत एक ICC की अनिवार्य संरचना क्या है?

  • पीठासीन अधिकारी: कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत एक महिला होनी चाहिए।
  • बाहरी सदस्य: किसी NGO या नागरिक समाज से एक ऐसे सदस्य की आवश्यकता होती है जो यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित हो।
  • महिला बहुमत: समिति के लिए मनोनीत कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य महिलाएँ होनी चाहिए।
Governance - Education

UGC विनियम विश्वविद्यालयों के लिए POSH अधिनियम को किस प्रकार अनुकूलित करते हैं?

  • छात्र प्रतिनिधित्व: यदि मामला छात्रों से संबंधित हो, तो यह ICC में तीन निर्वाचित छात्र प्रतिनिधियों को शामिल करना अनिवार्य करता है।
  • कठोर दंड: ICC दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहने वाले संस्थानों को UGC अनुदान और विश्वविद्यालय संबद्धता वापस लिए जाने का सामना करना पड़ सकता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • GS-IV में संस्थागत उदासीनता

    यह सीधे तौर पर प्रशासनिक लापरवाही पर आधारित एक एथिक्स केस स्टडी के रूप में परिवर्तित होता है, जो लोक सेवकों में नैतिक उत्तरदायित्व, समानुभूति और दृढ़ विश्वास के साहस जैसी अवधारणाओं का परीक्षण करता है।

  • शी-बॉक्स और ई-गवर्नेंस

    शिकायत निवारण को डिजिटल गवर्नेंस से जोड़ता है। SHe-Box जैसे केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म विशेष रूप से कॉलेज ICCs जैसे समझौतावादी या पक्षपाती स्थानीय तंत्रों को दरकिनार करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

प्रशासनिक उदासीनता पर एक GS-IV केस स्टडी या एक दशक के बाद POSH Act की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने वाले GS-II प्रश्न की अत्यधिक संभावना है।

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