समसामयिकी

लद्दाख क्षेत्रीय स्वायत्तता और स्वायत्त परिषद का प्रस्ताव

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लद्दाख जैसे संवेदनशील सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेशों में असममित संघवाद, क्षेत्रीय स्वायत्तता और स्थानीय शासन के विकसित हो रहे मॉडल को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर संवैधानिक अनुसूचियों और सत्ता के विकेंद्रीकरण के सवालों को प्रभावित करता है।

सारांश

लद्दाख के मुख्य सचिव ने घोषणा की कि केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन केंद्र क्षेत्रीय शासन और विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष शक्तियों वाले एक अनूठे निर्वाचित निकाय पर काम कर रहा है। यह निर्णय संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में स्वायत्तता, भूमि अधिकारों और सांस्कृतिक संरक्षण को लेकर स्थानीय नेतृत्व के साथ चल रही बातचीत का समाधान करता है।

मुख्य बिंदु

  • लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा; इसके बजाय, सरकार स्थानीय राजनीतिक और विकासात्मक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक विशिष्ट निर्वाचित निकाय स्थापित करने का प्रस्ताव करती है।
  • यह लद्दाख में लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) जैसे नागरिक समाज समूहों द्वारा राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग को लेकर किए जा रहे लंबे आंदोलनों के बाद सामने आया है।
  • प्रस्तावित ढाँचे का उद्देश्य राज्य का दर्जा प्रदान किए बिना स्थानीय प्रतिनिधियों को बेहतर विधายकीय, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान करना है।
  • सीमावर्ती क्षेत्र की रणनीतिक, सुरक्षा और भौगोलिक संवेदनशीलताएँ केंद्र सरकार के शासन मॉडल के लिए मुख्य विचार बनी हुई हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

छठी अनुसूची

असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातीय आबादी की रक्षा के लिए विधाई, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों के साथ स्वायत्त जिला परिषदों का प्रावधान करने वाला अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के तहत एक संवैधानिक प्रावधान।

UPSC context

UPSC GS पेपर II (भारतीय संविधान - विशेषताएँ और संघवाद); असममित संघवाद (asymmetrical federalism) और जनजातीय क्षेत्रों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट

लद्दाख जैसे क्षेत्रों में जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत शासन और विकासात्मक योजना प्रदान करने के लिए बनाए गए वैधानिक निकाय, जो छठी अनुसूची की परिषदों की तुलना में सीमित कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों के साथ काम करते हैं।

UPSC context

UPSC GS पेपर II (स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण); पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन संरचनाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
गृह मंत्रालय

केंद्रीय सरकार का वह नोडल मंत्रालय जो आंतरिक सुरक्षा, घरेलू नीति, केंद्र-राज्य संबंधों और लद्दाख सहित केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

UPSC GS पेपर II (कार्यपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली); सीमावर्ती क्षेत्र के शासन और स्वायत्तता वार्ताओं में केंद्रीय मंत्रालयों की भूमिका का परीक्षण करता है।

प्रारंभिक ट्रैप

लद्दाख को उसकी भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत शामिल किए जाने की मंजूरी दे दी गई है।

एस्पिरेंट्स अक्सर लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) ढांचे को छठी अनुसूची के दर्जे के साथ भ्रमित कर लेते हैं। LAHDC का सृजन एक संसदीय अधिनियम के माध्यम से किया जाता है, जबकि छठी अनुसूची एक संवैधानिक प्रावधान है जो केवल विशिष्ट पूर्वोत्तर राज्यों पर लागू होता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Constitution - Governance & Federalism

भारत में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान हैं?

  • पाँचवीं अनुसूची: अनुच्छेद 244(1) असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए जनजाति सलाहकार परिषदों (Tribes Advisory Councils) का प्रावधान करता है।
  • छठी अनुसूची: अनुच्छेद 244(2) में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान शामिल हैं, जो विधायी और न्यायिक शक्तियों के साथ स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) की स्थापना करते हैं।
  • संसदीय शक्ति: संसद साधारण बहुमत से अनुसूचियों में संशोधन कर सकती है; समावेशन जनजातीय आबादी की बहुलता, आर्थिक पिछड़ेपन और विशिष्ट संस्कृति जैसे मानदंडों पर निर्भर करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • रणनीतिक सीमा शासन और असममित संघवाद

    लद्दाख सीमा विवाद पूर्वोत्तर राज्यों में अनुच्छेद 371 के तहत देखे जाने वाले सुरक्षा संबंधी अनिवार्यताओं और विशेष संवैधानिक सुरक्षा उपायों को दर्शाता है, जो असममितीय संघवाद की सीमाओं की परीक्षा ले रहा है।

  • नागरिक आंदोलन और विकेंद्रीकृत शासन मॉडल

    LAB और KDA जैसे सिविल सोसाइटी समूह विकेंद्रीकरण के लिए लोकतांत्रिक दबाव का लाभ उठाते हैं, जो जमीनी स्तर के स्थानीय निकाय सुधारों को सीधे 73वें/74वें संविधान संशोधन से जोड़ते हैं।

लद्दाख का शासन संबंधी गतिरोध, छठी अनुसूची के मानदंड और केंद्रशासित प्रदेश की प्रशासनिक शक्तियाँ एक बहु-कथनात्मक प्रारंभिक परीक्षा (प्रिलीम्स) प्रश्न के लिए प्रमुख उम्मीदवार हैं।

संबद्ध PYQ · 1

संबद्ध PYQ · 1

  • 2019PrelimsGS1

    Under which Schedule of the Constitution of India can the transfer of tribal land to private parties for mining be declared null and void?