पंजाब सरकार ने जल्द राज्य लोकपाल की नियुक्ति का आश्वासन दिया
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
लोकपाल और लोकायुक्त जैसे भ्रष्टाचार विरोधी निकायों का कामकाज और समय पर नियुक्ति UPSC GS-2 के प्रमुख विषय हैं। इन निकायों को नियंत्रित करने वाले संस्थागत विलंब और वैधानिक ढांचे को समझना उम्मीदवारों को पारदर्शिता, जवाबदेही और राज्य स्तरीय शासन से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण करने में मदद करता है।
सारांश
आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पिछले दो सप्ताह से राज्य के लोकपाल के बिना कार्य कर रही है। हालांकि सरकार ने इस अपेक्षाकृत कम देरी का बचाव किया है और जल्द ही नियुक्ति का वादा किया है, लेकिन यह रिक्ति भ्रष्टाचार विरोधी लोकपालों की समय पर नियुक्ति से जुड़ी प्रशासनिक चुनौतियों और राजनीतिक संवेदनशीलता को उजागर करती है। लोकपाल/लोकायुक्त संस्था सार्वजनिक जवाबदेही बनाए रखने और राज्य शासन के उच्चतम स्तरों पर भ्रष्टाचार की जांच के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मुख्य बिंदु
- पंजाब राज्य पिछले दो हफ्तों से पद रिक्त होने के कारण बिना लोकपाल के कार्य कर रहा है।
- सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) ने समयसीमा का बचाव किया है, यह कहते हुए कि देरी 15 दिनों से कम की है और शीघ्र नियुक्ति का आश्वासन दिया है।
- यह स्थिति महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार विरोधी और निगरानी निकायों में रिक्तियों को भरने में होने वाली देरी के व्यापक राष्ट्रीय मुद्दे को रेखांकित करती है।
- राज्य स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने, सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने और प्रशासनिक पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक कार्यात्मक लोकपाल/लोकायुक्त अनिवार्य है।
महत्वपूर्ण शब्द
लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013
2013 का एक ऐतिहासिक कानून जो प्रधानमंत्री और मंत्रियों सहित सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हेतु केंद्र में 'लोकपाल' और राज्य स्तर पर 'लोकायुक्तों' की स्थापना को अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
GS Paper II: सांविधिक निकाय और भ्रष्टाचार विरोधी कानून; जवाबदेही हेतु संस्थागत ढांचे से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
लोकायुक्त
2013 के अधिनियम के तहत राज्य के मंत्रियों, विधायकों और लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों की जाँच के लिए स्थापित राज्य-स्तरीय भ्रष्टाचार-विरोधी संस्था। पंजाब में, इस कार्यालय को विशेष रूप से 'लोकपाल' नाम दिया गया है।
UPSC context
GS पेपर II: शासन के महत्वपूर्ण पहलू; राज्य-स्तरीय पारदर्शिता तंत्र और उनकी स्वायत्तता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
लोकपाल
सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा कुशासन या भ्रष्टाचार के विरुद्ध व्यक्तियों की शिकायतों की जाँच के लिए नियुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी। स्वीडिश अवधारणा (1809) भारत की लोकपाल प्रणाली की वैश्विक अग्रदूत है।
UPSC context
जीएस पेपर II: गवर्नेंस; लोक शिकायत निवारण तंत्र के सैद्धांतिक और ऐतिहासिक आधारों का परीक्षण करता है।
सांविधिक निकाय
संसद या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा निर्मित एक गैर-संवैधानिक निकाय। लोकायुक्त सांविधिक (statutory) होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनकी शक्तियाँ और अस्तित्व संविधान के बजाय विशिष्ट कानूनों से प्राप्त होते हैं।
UPSC context
GS पेपर II: विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय; संस्थानों के वर्गीकरण और संवैधानिक बनाम कानूनी स्थिति का परीक्षण।
पारदर्शिता और जवाबदेही
सुशासन के मौलिक सिद्धांत जहाँ 'पारदर्शिता' खुली निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित करती है और 'जवाबदेही' यह अनिवार्य करती है कि सार्वजनिक अधिकारी अपने कार्यों के लिए नागरिकों के प्रति उत्तरदायी रहें।
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GS Paper II: गवर्नेंस; मुख्य परीक्षा एथिक्स (GS IV) और गवर्नेंस (GS II) केस स्टडीज के लिए मुख्य विषय।
जनहित याचिका (PIL)
एक कानूनी तंत्र जो व्यक्तियों या समूहों को जनहित या संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति देता है।
UPSC context
GS पेपर II: न्यायिक सक्रियता; पंजाब लोकपाल कार्यालय में रिक्ति जैसे प्रशासनिक विलंब को चुनौती देने के लिए उपयोग की जाती है।
प्रारंभिक ट्रैप
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 सभी राज्यों में लोकायुक्तों के लिए एक समान संरचना और अधिकार क्षेत्र स्थापित करता है।
2013 का अधिनियम लोकायुक्तों की स्थापना को अनिवार्य बनाता है, लेकिन उनकी संरचना, क्षेत्राधिकार और शक्तियों—जिसमें मुख्यमंत्री को शामिल करना है या नहीं, यह भी शामिल है—को पूरी तरह से राज्य विधायिकाओं के विवेक पर छोड़ देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
लोकायुक्त की नियुक्ति कैसे की जाती है और इसका सामान्य क्षेत्राधिकार क्या है?
- नियुक्ति प्रक्रिया: राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त, आमतौर पर राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में विपक्ष के नेता के साथ अनिवार्य परामर्श के बाद।
- राज्य-स्तरीय भिन्नताएं: क्षेत्राधिकार पूरे भारत में एकसमान नहीं है। राज्य विधायिकाएँ इसका दायरा निर्धारित करती हैं, जिसका अर्थ है कि मुख्यमंत्री कार्यालय जैसे निकायों को कुछ राज्यों में शामिल किया गया है, जबकि अन्य में इन्हें बाहर रखा गया है।
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70) ने इस संस्थान की सिफारिश की थी। 1971 में इसे स्थापित करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य था।
केंद्रीय लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री को दी गई प्रमुख छूटें क्या हैं?
- सामान्य समावेश: PM व्यापक रूप से लोकपाल के दायरे में आते हैं, जबकि इसके विपरीत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उनके संबंधित लोकायुक्तों के दायरे से बाहर रखा गया है।
- विशिष्ट छूट: अंतरराष्ट्रीय संबंधों, बाह्य/आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोप जांच के दायरे से बाहर हैं।
- प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय: प्रधानमंत्री के विरुद्ध किसी भी जांच के लिए लोकपाल की पूर्ण पीठ (कम से कम दो-तिहाई बहुमत) की मंजूरी अनिवार्य है और कार्यवाही इन-कैमरा (in camera) आयोजित की जानी चाहिए।
अंतर-विषय पैटर्न
असममित भ्रष्टाचार-विरोधी ढांचा
विभिन्न राज्यों में एक समान लोकायुक्त मॉडल का अभाव भारत के संघीय ढांचे को प्रतिबिंबित करता है, जहाँ प्रशासनिक सतर्कता और निगरानी तंत्र पर राज्यों के पास विधायी स्वायत्तता बरकरार है।
संस्थागत रिक्तियां और जवाबदेही
लोकायुक्त नियुक्तियों में देरी, अधिकरणों (Tribunals), CIC और मानवाधिकार आयोगों में रिक्तियों के व्यापक संकट को दर्शाती है, जो सामूहिक रूप से सार्वजनिक जवाबदेही के वैधानिक ढांचे को कमजोर कर रही है।
लोकपाल बनाम लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार पर एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें, जिसमें राज्य-स्तरीय असमानता और PM को दी गई छूटों पर विशेष जोर दिया गया हो।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements about Lokpal: I. The power of Lokpal applies to public servants of India, but not to the Indian public servants posted outside India. II. The Chairperson or a Member shall not be a Member of the Parliament or a Member of the Legislature of any State or Union Territory, and only the Chief Justice of India, whether incumbent or retired, has to be its Chairperson. III. The Chairperson or a Member shall not be a person of less than forty-five years of age on the date of assuming office as the Chairperson or Member, as the case may be. IV. Lokpal cannot inquire into the allegations of corruption against a sitting Prime Minister of India. Which of the statements given above is/are correct?