बाकीपुर उपचुनाव में हमनाम उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई
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क्यों मायने रखता है
यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और जमानत राशि की जब्ती से संबंधित निर्वाचन आयोग के नियमों को व्यावहारिक संदर्भ प्रदान करता है, साथ ही बिहार राज्य के चुनावों में उभरती राजनीतिक गतिशीलता और राजनीतिक दलों के गठन पर भी नज़र रखता है।
सारांश
बिहार के हालिया बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में, प्रशांत किशोर की नवनिर्मित जन सुराज पार्टी ने BJP उम्मीदवार को हराकर महत्वपूर्ण पैठ बनाई। उल्लेखनीय है कि प्रमुख राजनीतिक हस्तियों—नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव—के नाम वाले निर्दलीय उम्मीदवार कोई प्रभाव छोड़ने में विफल रहे और अपनी जमानत गंवा बैठे। निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत ऐसा तब होता है जब कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का एक-छठा भाग हासिल करने में विफल रहता है।
मुख्य बिंदु
- प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित जन सुराज पार्टी ने, BJP के एक जाने-माने गढ़ में सेंध लगाते हुए, बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में सफलतापूर्वक जीत दर्ज की।
- नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव नाम के निर्दलीय उम्मीदवार पर्याप्त मत हासिल करने में विफल रहे और इसके परिणामस्वरूप उनकी जमानत जब्त हो गई।
- निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत, उम्मीदवारों को अपनी जमानत राशि सुरक्षित रखने के लिए कुल डाले गए वैध मतों का कम से कम एक-छठा (1/6) भाग प्राप्त करना आवश्यक है।
- यह उपचुनाव BJP नेता नितिन नबीन को राज्यसभा भेजे जाने के कारण हुआ था।
महत्वपूर्ण शब्द
जन सुराज पार्टी
बिहार में प्रशांत किशोर द्वारा 2 अक्टूबर, 2024 को स्थापित एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल, जो जमीनी स्तर के विकास, विकेंद्रीकृत शासन और वैकल्पिक नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करता है।
UPSC context
GS पेपर II: राजव्यवस्था — राज्य विधानसभाओं में क्षेत्रीय दलों की भूमिका और चुनावी गतिशीलता।
भारत निर्वाचन आयोग
भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण।
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GS पेपर II: राजव्यवस्था — संवैधानिक निकायों के कार्य, शक्तियाँ और उत्तरदायित्व।
चुनाव जमानत राशि
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए आवश्यक एक मौद्रिक राशि, जिसे RPA 1951 की धारा 34 के तहत जब्त कर लिया जाता है यदि वे वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में विफल रहते हैं।
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GS Paper II: राजव्यवस्था — चुनावी सुधार के उपाय और RPA 1951 की आवश्यकताएं।
उपचुनाव
किसी मौजूदा सदस्य की मृत्यु, इस्तीफे या अयोग्यता के कारण आम चुनावों के बीच उत्पन्न होने वाली विधायी रिक्ति को भरने के लिए आयोजित किया जाने वाला एक विशेष चुनाव।
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GS पेपर II: राजव्यवस्था — विधायी प्रतिनिधित्व और RPA, 1951 की धारा 151A।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
एक संसदीय अधिनियम जो संघ और राज्य विधायिकाओं के चुनावों के संचालन, सदस्यों की योग्यताओं, अयोग्यताओं, भ्रष्ट आचरणों और विवादों को विनियमित करता है।
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GS पेपर II: राजव्यवस्था — जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं।
प्रारंभिक ट्रैप
यदि कोई उम्मीदवार किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल पंजीकृत मतदाताओं का कम से कम एक-छठा भाग प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है।
RPA 1951 चुनाव में 'डाले गए कुल वैध मतों' के एक-छठवें हिस्से को निर्दिष्ट करता है, न कि पंजीकृत मतदाताओं/निर्वाचकों की कुल संख्या को।
संबंधित अवधारणाएँ
RPA, 1951 के तहत उम्मीदवारों की जमानत राशि और उपचुनावों को नियंत्रित करने वाले नियम क्या हैं?
- जमानत राशि के नियम: उम्मीदवारों को लोकसभा के लिए ₹25,000 और विधानसभा के लिए ₹10,000 का भुगतान करना होता है; SC/ST उम्मीदवारों को 50% की छूट मिलती है।
- जब्ती की सीमा: यदि कोई उम्मीदवार डाले गए कुल वैध मतों का कम से कम 1/6 भाग प्राप्त करने में विफल रहता है, तो धारा 158 के तहत जमानत जब्त हो जाती है।
- उपचुनाव का जनादेश: धारा 151A रिक्तियों को 6 महीने के भीतर भरना अनिवार्य बनाती है, जब तक कि उस सीट का शेष कार्यकाल एक वर्ष से कम न हो।
क्या भारत निर्वाचन आयोग (ECI) किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द कर सकता है?
- कोई स्पष्ट शक्ति नहीं: RPA 1951 के तहत, ECI के पास राजनीतिक दलों को पंजीकृत करने की शक्ति है, लेकिन उसके पास उनका पंजीकरण रद्द करने की स्पष्ट वैधानिक शक्ति का अभाव है।
- न्यायिक मिसाल: 2002 के INC बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर मामले में, SC ने व्यवस्था दी थी कि ECI केवल धोखाधड़ी जैसे असाधारण मामलों में ही पंजीकरण रद्द कर सकता है।
- प्रशासनिक वैकल्पिक व्यवस्था: ECI मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए केवल निष्क्रिय, गैर-मान्यता प्राप्त दलों को 'डीलिस्ट' कर सकता है, लेकिन उन्हें सीधे तौर पर डी-रजिस्टर नहीं कर सकता।
अंतर-विषय पैटर्न
EVM का विकास और मतदाता जानकारी
2015 के फोटो-बैलट सुधार को VVPAT जैसे व्यापक चुनावी सत्यनिष्ठा के उपायों से जोड़ना, जिससे छद्म (proxy) या हमनाम उम्मीदवारों द्वारा उत्पन्न मतदाताओं के भ्रम को दूर किया जा सके।
आंतरिक-दलीय लोकतंत्र बनाम ECI का प्राधिकार
निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के ECI के अधिदेश और आंतरिक दलीय लोकतंत्र को लागू करने या निष्क्रिय दलों को दंडित करने में उसकी असमर्थता के बीच के अंतर को उजागर करता है।
उपचुनावों में छूट पर RPA 1951 के प्रावधान और ECI की दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्तियों की सख्त कानूनी सीमाएं संभवतः 2026 में चर्चा में रहेंगी।
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Which party-wise performance is correct for Bihar Assembly Elections, 2010 in comparison to the elections of 2005? JDU, BJP, RJD, LJP, CONG, OTHERS:
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Match the following political parties listed in List-I with their years of establishment in List-II: List-I (Political Parties) List-II (Years of Establishment) a. Communist Party of India (Marxist) 1. 1964 b. Communist Party of India 2. 1998 c. Bahujan Samaj Party 3. 1925 d. All India Trinamool Congress (AITC) 4. 1984