बिहार विधान परिषद चुनाव और ministerial प्रतिनिधित्व
स्रोत:republic-world ↗

क्यों मायने रखता है
यह राजनीतिक घटनाक्रम भारतीय संवैधानिक सिद्धांतों के एक आदर्श व्यावहारिक अनुप्रयोग के रूप में कार्य करता है। विशेष रूप से, यह गैर-विधायक मंत्रियों के लिए छह महीने के भीतर किसी भी सदन के लिए निर्वाचित होने की अनिवार्यता के संबंध में अनुच्छेद 164(4) की कार्यप्रणाली को स्पष्ट करता है। इसके अतिरिक्त, बिहार की द्विसदनीय व्यवस्था का इतिहास (जिसकी उत्पत्ति भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई है) और बिहार विधान परिषद की संरचना, BPSC Prelims परीक्षा में बार-बार पूछे जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण (high-yielding) विषय हैं।
सारांश
जनता दल (यूनाइटेड) और BJP ने 18 जून, 2026 को होने वाले आगामी 10 बिहार विधान परिषद (MLC) सीटों (एक उपचुनाव सहित) के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। JD(U) ने पटना से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को उम्मीदवार बनाया है। अनुच्छेद 164(4) के तहत निशांत कुमार के लिए यह चुनाव एक संवैधानिक अनिवार्यता है, क्योंकि उन्हें मार्च 2026 में बिहार विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना मंत्री नियुक्त किया गया था। BJP ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, जिनमें भोजपुरी गायक पवन सिंह भी शामिल हैं।
मुख्य बिंदु
- जनता दल (यूनाइटेड) ने 18 जून, 2026 को होने वाले बिहार विधान परिषद (MLC) चुनावों और उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की।
- बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को पटना से टिकट दिया गया था। उन्होंने हाल ही में मार्च 2026 में राजनीति में प्रवेश किया था।
- अन्य JD(U) उम्मीदवारों में मुख्य MLC चुनावों के लिए भारती मेहता (मधुबनी), शिवानी देवी प्रजापति (पश्चिम चंपारण) और MLC उपचुनाव के लिए ललन प्रसाद (शेखपुरा) शामिल हैं।
- BJP ने भोजपुरी गायक पवन सिंह (जो अक्टूबर 2025 में फिर से BJP में शामिल हुए), डॉ. संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित सहित उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत, कोई भी मंत्री जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे लगातार छह महीने के भीतर इसकी सदस्यता प्राप्त करनी होगी। मार्च 2026 में स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किए गए निशांत कुमार, इस संवैधानिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह चुनाव लड़ रहे हैं।
- बिहार का द्विसदनीय राज्य विधानमंडल मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) के माध्यम से स्थापित किया गया था। बिहार विधान परिषद में वर्तमान में 75 सीटें हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
91वां संविधान संशोधन अधिनियम
2003 में लागू किया गया यह संशोधन, केंद्रीय और राज्य मंत्रिपरिषद के आकार को निचले सदन की कुल संख्या के 15% तक सीमित करता है और दसवीं अनुसूची में दलबदल विरोधी प्रावधानों को मजबूत करता है।
UPSC context
GS Paper II: भारतीय राजव्यवस्था। यह कार्यपालिका के आकार की सीमाओं, राजनीतिक स्थिरता और दल-बदल विरोधी कानूनों की समझ का परीक्षण करता है।
बिहार विधान परिषद
बिहार के द्विसदनीय राज्य विधानमंडल का उच्च सदन, जिसमें 75 सदस्य होते हैं जो एक स्थायी, भंग न होने वाले पुनरीक्षण निकाय के रूप में कार्य करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित या मनोनीत किए जाते हैं।
UPSC context
GS Paper II: राज्य विधानमंडल। राज्य की द्विसदनीय व्यवस्था, परिषद चुनावों और विधायी शक्तियों की समझ का परीक्षण करता है।
भारत सरकार अधिनियम 1919
एक ऐतिहासिक ब्रिटिश विधायी अधिनियम जिसने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की और पहली बार एक द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका की स्थापना की।
UPSC context
GS Paper I & II: आधुनिक इतिहास और राजव्यवस्था। यह भारत के संवैधानिक विकास के ऐतिहासिक मील के पत्थरों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारत का संविधान
भारत का सर्वोच्च कानूनग्रंथ जो शासन की रूपरेखा को रेखांकित करता है, मौलिक अधिकारों का विवरण देता है, और राज्य व संघीय अंगों की शक्तियों और कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है।
UPSC context
जीएस पेपर II: भारतीय राजव्यवस्था। बुनियादी संविधानवाद, कार्यपालिका-विधायिका संबंधों और बुनियादी कानूनों का परीक्षण करने वाला आधारभूत विषय।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के मनोनयन और विधान परिषदों के लिए राज्यपाल के मनोनयन बिल्कुल एक समान पांच क्षेत्रों से किए जाते हैं।
अनुच्छेद 171(5) में विधान परिषदों के लिए 'सहकारी आंदोलन' को एक पात्रता क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है, जबकि राज्यसभा के लिए अनुच्छेद 80(3) इस श्रेणी को पूरी तरह से छोड़ देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 171 के तहत राज्य विधान परिषद की संरचना की सीमाएं और निर्वाचक मंडल क्या हैं?
- बल की सीमाएं: विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के एक-तिहाई तक सीमित, जिसमें न्यूनतम 40 सदस्यों की अनिवार्य वैधानिक सीमा है।
- निर्वाचक मंडल: 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा, 1/12 स्नातकों द्वारा, 1/12 शिक्षकों द्वारा, 1/3 विधायकों (MLAs) द्वारा निर्वाचित, और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं।
- विशिष्ट नामांकन क्षेत्र: राज्यपाल के नामांकन में 'सहकारी आंदोलन' शामिल है, जो अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की नामांकन श्रेणियों से पूरी तरह से अनुपस्थित है।
अनुच्छेद 164 के तहत गैर-विधायकों को मंत्री नियुक्त करने के संबंध में क्या नियम हैं?
- छह महीने का नियम: अनुच्छेद 164(4) के तहत, एक गैर-विधायक मंत्री को लगातार छह महीने के भीतर किसी भी सदन के लिए निर्वाचित होना आवश्यक है, अन्यथा उन्हें अपना पद छोड़ना होगा।
- एस. आर. चौधरी मामला: सुप्रीम कोर्ट (2001) ने व्यवस्था दी कि बिना किसी अंतरिम चुनाव के किसी गैर-विधायक को पुनः मंत्री के रूप में नियुक्त करना छह महीने की सीमा को दरकिनार करता है और असंवैधानिक है।
अंतर-विषय पैटर्न
अनुच्छेद 169 और असममित संघवाद
केवल राज्य विधानसभा के प्रस्तावों पर ही विधान परिषदों का सृजन या उत्सादन करने की संसद की शक्ति, असममित संघवाद के एक नाजुक संतुलन को दर्शाती है।
1919 के अधिनियम के तहत औपनिवेशिक हस्तांतरण
बिहार जैसे राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था का इतिहास भारत सरकार अधिनियम 1919 तक जाता है, जो यह दर्शाता है कि कैसे आधुनिक विधायी संरचनाएं औपनिवेशिक संवैधानिक विकास में निहित हैं।
अनुच्छेद 164(4) के छह महीने के नियम के साथ अनुच्छेद 171 में 'सहकारी आंदोलन' (cooperative movement) नामांकन विसंगति का परीक्षण करने वाले एक 2026 MCQ की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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Which of the following Acts converted Unicameral Legislature of Bihar into Bicameral : Bihar Legislative Assembly and Bihar Legislative Council?
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Which of the following Constitutional Amendment in India has decided the maximum strength of the Council of Minister with Chief Minister in a State?
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Size of Council of Ministers has been restricted to 15 percent of membership of Lok Sabha by which Constitutional Amendment?
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How many seats are reserved for the SC candidates in the Bihar Legislative Assembly?