बिहार पुलिस ने नीट-यूजी री-एग्जाम में गड़बड़ी के लिए लोगों को गिरफ्तार किया
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह घटना डिजिटल सत्यापन प्रक्रियाओं में प्रमुख प्रणालीगत कमजोरियों और राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए सार्वजनिक परीक्षा सुरक्षा कानूनों (जैसे कि सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2024) के सख्त प्रवर्तन की अत्यंत आवश्यकता को रेखांकित करती है।
सारांश
बिहार पुलिस ने NEET-UG पुनः परीक्षा के दौरान फर्जी उम्मीदवार (impersonators) बैठाने वाले एक रैकेट का संचालन करने के आरोप में 30 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें बायोमेट्रिक सत्यापन एजेंसी के 18 कर्मचारी और कई मेडिकल छात्र शामिल हैं। बायोमेट्रिक कर्मचारियों ने रिश्वत के बदले छद्म उम्मीदवारों (dummy candidates) को परीक्षा में बैठने देने के लिए बिचौलियों के साथ सांठगांठ की थी।
मुख्य बिंदु
- NEET-UG पुनः परीक्षा के दौरान अनियमितताओं का प्रयास करने के आरोप में पूरे बिहार में कम से कम 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
- गिरफ्तार किए गए लोगों में बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए जिम्मेदार निजी एजेंसी के 18 कर्मचारी शामिल थे, जिन्होंने फिंगरप्रिंटिंग और आइरिस स्कैनिंग प्रक्रियाओं को बायपास करने के लिए बिचौलियों के साथ सांठगांठ की थी।
- दूसरों के स्थान पर परीक्षा देने वाले (डमी उम्मीदवार) PMCH पटना, NMCH पटना, UCMS दिल्ली, BHU और AIIMS रायबरेली सहित प्रतिष्ठित संस्थानों के नामांकित मेडिकल/नर्सिंग/फार्मेसी के छात्र थे।
- केवल लखीसराय जिले में ही पुलिस ने 9 छद्म उम्मीदवारों (इम्पर्सनेटर्स), 1 वास्तविक उम्मीदवार और 2 सहयोगियों को हिरासत में लिया तथा किऊल और कवैया थानों में FIR दर्ज की।
- रिपोर्टों के अनुसार, बिचौलियों और उम्मीदवारों ने बायोमेट्रिक सुरक्षा जांच से बचने के लिए ₹5 लाख से ₹10 लाख के बीच का लेनदेन किया।
महत्वपूर्ण शब्द
लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024
सार्वजनिक प्रवेश/भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और छद्मरूपण (impersonation) जैसे कदाचारों को रोकने के लिए अधिनियमित एक केंद्रीय कानून, जो अपराधियों और संस्थानों के लिए कारावास और भारी जुर्माने सहित कड़े दंड का प्रावधान करता है।
UPSC context
GS Paper II: शासन और शिक्षा; भारत की सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रशासनिक अखंडता सुनिश्चित करने के लिए विधायी उपायों का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA)
उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए अत्यंत मानकीकृत, पारदर्शी और सुरक्षित प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित एक स्वायत्त, आत्मनिर्भर और प्रमुख परीक्षण संगठन।
UPSC context
GS Paper II: शासन और स्वायत्त निकाय; शैक्षिक सुधारों और प्रशासनिक पारदर्शिता से संबंधित विषयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981
बिहार राज्य के भीतर मान्यता प्राप्त सार्वजनिक और विश्वविद्यालय परीक्षाओं में अनुचित साधनों को अपनाने, नकल करने या कदाचार में सहायता करने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करने के लिए बनाया गया एक राज्य-स्तरीय कानून।
UPSC context
GS Paper II: शासन व्यवस्था और राज्य विधायिका; परीक्षा में होने वाले कदाचार को रोकने के लिए क्षेत्रीय कानूनी ढांचे को समझने हेतु प्रासंगिक।
पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (PMCH)
बिहार के प्रमुख और सबसे पुराने राज्य संचालित मेडिकल कॉलेजों में से एक, जिसके छात्र और संबद्ध कर्मी समय-समय पर सॉल्वर-गैंग की गतिविधियों और प्रवेश परीक्षा प्रतिरूपण (impersonation) रैकेटों में संलिप्त पाए जाते हैं।
UPSC context
GS पेपर II: शिक्षा से संबंधित मुद्दे; प्रतियोगी परीक्षाओं में पेशेवर छात्रों के बीच नैतिक क्षरण की चुनौती को दर्शाता है।
ए.एन. मगध मेडिकल कॉलेज
गया, बिहार में औपचारिक रूप से अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के रूप में जाने जाने वाला, यह एक राज्य संचालित चिकित्सा संस्थान है जिसके छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिरूपण (impersonation) नेटवर्क में संलिप्त पाए गए हैं।
UPSC context
GS पेपर II: मानव संसाधन और शिक्षा; व्यावसायिक कॉलेजों में उन कमजोरियों को उजागर करता है जहाँ छात्र परीक्षा में कदाचार के लिए मिलीभगत करते हैं।
प्रारंभिक ट्रैप
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) सार्वजनिक प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
UPSC अक्सर यह उल्लेख करता है कि प्रमुख राष्ट्रीय परीक्षा निकाय वैधानिक अधिनियमों (statutory acts) द्वारा स्थापित किए जाते हैं। NTA सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त सोसाइटी (autonomous society) है, न कि कोई वैधानिक निकाय (statutory body)।
संबंधित अवधारणाएँ
NTA और लोक परीक्षा अधिनियम, 2024 की कानूनी स्थिति क्या है?
- NTA की कानूनी स्थिति: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त, स्व-पोषित सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है।
- अधिनियम की प्रयोज्यता: केंद्रीय लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत NTA, UPSC, SSC, RRBs और IBPS जैसे केंद्रीय निकाय शामिल हैं।
- अपराध का वर्गीकरण: इस 2024 अधिनियम के तहत दर्ज सभी अपराधों को कड़ाई से संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
परीक्षा सुधारों पर के. राधाकृष्णन समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं?
- बुनियादी ढांचे में बदलाव: आउटसोर्स किए गए निजी केंद्रों से परीक्षाओं को केंद्रीय विद्यालयों और तकनीकी संस्थानों जैसे सरकारी नियंत्रण वाले केंद्रों पर स्थानांतरित करने की सिफारिश की।
- सुदृढ़ प्रमाणीकरण: डमी उम्मीदवारों के प्रतिरूपण (impersonation) से निपटने के लिए आधार-लिंक्ड बहु-स्तरीय बायोमेट्रिक जांच और उन्नत फेशियल रिकग्निशन लागू करने की सलाह दी।
- डिजिटल संचरण: भौतिक लीक को रोकने के लिए प्रश्न पत्रों के अत्यधिक सुरक्षित, एन्क्रिप्टेड डिजिटल ट्रांसमिशन (हाइब्रिड/OMR मॉडल) की ओर बढ़ने का प्रस्ताव दिया।
अंतर-विषय पैटर्न
सार्वजनिक परीक्षाओं में साइबर सुरक्षा बनाम आंतरिक खतरे
परीक्षा लीक के मामलों में अक्सर साइबर सुरक्षा पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है, लेकिन आउटसोर्स किए गए बायोमेट्रिक कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली आंतरिक मिलीभगत यह रेखांकित करती है कि कैसे मानवीय तत्व और निजी एजेंसियां सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे में सबसे कमजोर कड़ी बने हुए हैं।
परीक्षा की शुचिता और जनसांख्यिकीय लाभांश का टकराव
परीक्षाओं में बार-बार होने वाली अनियमितताएं योग्यता प्रणाली (meritocracy) को कमजोर करती हैं, जिससे युवाओं में विश्वास की कमी और संरचनात्मक बेरोजगारी की चिंता बढ़ती है, तथा यह अपने जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) का उत्पादक रूप से दोहन करने की राज्य की क्षमता को चुनौती देती है।
UPSC द्वारा NTA की गैर-सांविधिक स्थिति (non-statutory status) के साथ-साथ लोक परीक्षा अधिनियम, 2024 के कड़े दंडात्मक वर्गीकरणों का परीक्षण किए जाने की अत्यधिक संभावना है।
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