समसामयिकी

NHRC ने मेरठ पुलिस ज्यादती मामले में यूपी के अधिकारियों को नोटिस जारी किया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख राज्य की ज्यादतियों के खिलाफ मानवाधिकार प्रहरी के रूप में कार्य करने में NHRC की संस्थागत भूमिका पर प्रकाश डालता है। यह भारत में जारी शासन संबंधी चुनौतियों को रेखांकित करता है, जिसमें पुलिस जवाबदेही, हिरासत में प्रताड़ना की रोकथाम, और संवेदनशील समुदायों (दलितों) का संरक्षण तथा अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने का उनका संवैधानिक अधिकार शामिल है।

सारांश

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मेरठ में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस बर्बरता, अत्यधिक बल प्रयोग और हिरासत में प्रताड़ना के आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव को नोटिस जारी किया है। यह विरोध प्रदर्शन 20 वर्षीय दलित छात्रा, ललिता गौतम के लिए न्याय की मांग को लेकर आयोजित किया गया था, जिसकी हत्या की स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही जांच पर उसके परिवार ने सवाल उठाए हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत दर्ज एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, NHRC ने राज्य के अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (Action Taken Report) सौंपने का निर्देश दिया है।

मुख्य बिंदु

  • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मेरठ में पुलिस की कथित ज्यादती के मामले में उत्तर प्रदेश के DGP और गृह सचिव को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (ATR) मांगी है।
  • सदस्य प्रियंक कानूनगो की अगुवाई वाली NHRC की पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993 की धारा 12 के तहत दर्ज की गई एक शिकायत का संज्ञान लिया।
  • शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ 'बिना किसी उकसावे के, क्रूर लाठीचार्ज' किया और पहले से ही हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के साथ मारपीट कर हिरासत में प्रताड़ना (कस्टोडियल टॉर्चर) को अंजाम दिया।
  • यह सार्वजनिक प्रदर्शन 20 वर्षीय दलित छात्रा ललिता गौतम की संदिग्ध हत्या के मामले में न्याय और व्यापक जांच की मांग के लिए आयोजित किया गया था, जिनके परिवार ने पुलिस की शुरुआती जांच का विरोध किया था।
  • शिकायतकर्ता ने एक स्वतंत्र जांच, अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने के लिए वायरल सोशल मीडिया वीडियो के सत्यापन, चिकित्सा पुनर्वास, मुआवजे और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय व आपराधिक कार्रवाई की मांग की है।

महत्वपूर्ण शब्द

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

1993 में स्थापित एक स्वतंत्र वैधानिक निगरानी संस्था, जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा गारंटीकृत मौलिक मानवाधिकारों—विशेष रूप से जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा—की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना है।

UPSC context

GS Paper II: अर्ध-न्यायिक निकाय। इसके अधिदेश (mandate), सीमाओं और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए लोक सेवकों को जवाबदेह ठहराने में इसकी भूमिका की समझ का परीक्षण।

Source
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993

भारत का वह ऐतिहासिक केंद्रीय कानून जो उल्लंघनों से निपटने के लिए विशेष मानवाधिकार न्यायालयों के साथ-साथ राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।

UPSC context

GS Paper II: महत्वपूर्ण विधायी अधिनियम। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए भारत के वैधानिक तंत्र और उससे जुड़े निकायों की शक्तियों के ज्ञान का परीक्षण।

Source
हिरासत में हिंसा (Custodial Violence)

पुलिस या न्यायिक हिरासत में रखे गए किसी व्यक्ति पर लोक सेवकों (public servants) द्वारा शारीरिक, मानसिक या यौन उत्पीड़न, प्रताड़ना या मृत्यु कारित करना, जो मौलिक संवैधानिक संरक्षणों का उल्लंघन करता है।

UPSC context

GS Paper II और IV: पुलिस सुधार और नैतिकता। यह मानवाधिकारों के हनन, संवैधानिक सुरक्षा उपायों (अनुच्छेद 21), और संस्थागत पारदर्शिता के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।

Source
अर्ध-न्यायिक निकाय

अपने विशिष्ट और निर्धारित अधिकार क्षेत्र के भीतर सुनवाई करने, विवादों का निपटारा करने और कानूनी रूप से बाध्यकारी आदेश पारित करने के लिए अदालत जैसी शक्तियों से संपन्न एक गैर-न्यायिक वैधानिक या संवैधानिक निकाय।

UPSC context

GS Paper II: सांविधिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय। संरचनात्मक विशेषताओं, पारंपरिक न्यायालयों की तुलना में उनके लाभों और प्रवर्तन शक्ति की कमी जैसे मुद्दों का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

NHRC के पास किसी भी ऐतिहासिक मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करने और मुआवजा प्रदान करने की स्वतः संज्ञान (suo motu) शक्तियां हैं, चाहे वह कभी भी हुआ हो।

PHRA की धारा 36(2) स्पष्ट रूप से NHRC को कथित उल्लंघन की तारीख से एक वर्ष के बाद किसी भी मामले की जांच करने से रोकती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Governance

PHRA, 1993 के तहत NHRC की मुख्य क्षेत्राधिकार संबंधी सीमाएं (jurisdictional limitations) क्या हैं?

  • एक वर्ष की समय-सीमा: धारा 36(2) कथित मानवाधिकार उल्लंघन के घटित होने के एक वर्ष से अधिक समय बाद दर्ज की गई किसी भी शिकायत की जांच पर रोक लगाती है।
  • सशस्त्र बल प्रतिबंध: सशस्त्र बलों द्वारा किए गए उल्लंघनों के मामले में, NHRC सीधे जांच नहीं कर सकता है, बल्कि वह केवल केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है और सिफारिशें कर सकता है।
  • सलाहकार का दर्जा: NHRC की सिफारिशें कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं; सरकार के लिए केवल एक महीने के भीतर की गई कार्रवाई की जानकारी देना आवश्यक है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • हिरासत में हिंसा और विधि आयोग के सुधार

    पुलिस बर्बरता के मामलों में NHRC का हस्तक्षेप, साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) में धारा 114B को शामिल करने की लगातार की जा रही मांगों को रेखांकित करता है, जिससे हिरासत में लगी चोटों (custodial injuries) के लिए सबूत पेश करने का दायित्व (burden of proof) पलट जाएगा।

  • संघवाद और वैधानिक पुलिस निरीक्षण

    जबकि 'पुलिस' राज्य सूची (State List) का विषय है, NHRC जैसे केंद्रीय वैधानिक निकाय राज्य पुलिस प्रमुखों को नोटिस जारी करते हैं, जो संघीय प्रशासनिक निरीक्षण को प्रदर्शित करता है।

PHRA 1993 की वैधानिक सीमाएं (धारा 36) और 2019 के NHRC संरचना संशोधन, 2026 की Prelims परीक्षा में बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न के लिए अत्यधिक संभावित विषय हैं।

संबद्ध PYQ · 2

संबद्ध PYQ · 2

  • 2021MainsGS2

    Though the Human Rights Commissions have contributed immensely to the protection of human rights in India, yet they have failed to assert themselves against the mighty and powerful. Analyzing their structural and practical limitations, suggest remedial measures.

  • 2023PrelimsGS1

    Consider the following organizations/bodies in India: 1. The National Commission for Backward Classes 2. The National Human Rights Commission 3. The National Law Commission 4. The National Consumer Disputes Redressal Commission How many of the above are constitutional bodies?