NGT ने काबरतल आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक क्षरण पर जवाब मांगा
स्रोत:etvbharat ↗

क्यों मायने रखता है
कंवर झील (काबरताल) बिहार का एकमात्र रामसर स्थल और एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, जिससे इसका पर्यावरणीय संरक्षण, भौगोलिक निर्माण (बूढ़ी गंडक) और प्रशासनिक चुनौतियाँ BPSC Prelims और Mains परीक्षाओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण (high-frequency) विषय बन जाती हैं।
सारांश
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने बिहार के बेगूसराय जिले में काबरताल आर्द्रभूमि (कांवर झील) के गंभीर पारिस्थितिक क्षरण का स्वतः संज्ञान लिया है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील (oxbow lake) और बिहार के पहले घोषित रामसर स्थल के रूप में, यह आर्द्रभूमि तेजी से सिकुड़ने, अत्यधिक भूमि अतिक्रमण, स्थानीय जलीय जैव विविधता में गिरावट और प्रदूषण का सामना कर रही है। NGT ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत इस आर्द्रभूमि की रक्षा करने में विफल रहने के कारण प्रमुख केंद्रीय और राज्य पर्यावरण निकायों को नोटिस जारी किया है।
मुख्य बिंदु
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित काबरताल आर्द्रभूमि (कंवर झील) की बिगड़ती पारिस्थितिक स्थिति पर स्वतः संज्ञान लिया।
- काबरताल आर्द्रभूमि को एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसे अगस्त 2020 में बिहार के पहले रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था।
- इस झील का निर्माण उत्तरी बिहार में गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी, बूढ़ी गंडक नदी के विसर्पण (meandering) के कारण हुआ था।
- ट्रिब्यूनल ने गंभीर पर्यावरणीय खतरों को नोट किया, जिनमें जल-प्रसार क्षेत्र का सिकुड़ना, भारी अतिक्रमण, सीवेज डिस्चार्ज, रासायनिक प्रदूषण और रोहू, पुथी, गरह तथा सिंघी जैसी देशी मछली प्रजातियों में भारी गिरावट शामिल है।
- NGT ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), CPCB, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) और बिहार राज्य के स्थानीय अधिकारियों को नोटिस जारी कर पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता कानूनों के अनुपालन पर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण और कानूनी अधिकारों से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए वर्ष 2010 में स्थापित एक विशेष सांविधिक निकाय, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3. पर्यावरणीय शासन, विवाद निवारण और सांविधिक निकायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
रामसर कन्वेंशन
आर्द्रभूमियों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए 1971 में ईरान में अपनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि, जिसका उद्देश्य उनके पारिस्थितिक स्वरूप, जैव विविधता और जलविज्ञानीय कार्यों को संरक्षित करना है।
UPSC context
GS पेपर 3. आर्द्रभूमि संरक्षण और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संरक्षित स्थलों से संबंधित पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
Environment (Protection) Act, 1986
भोपाल गैस त्रासदी के बाद अधिनियमित भारत का अम्ब्रेला पर्यावरण कानून, जो केंद्र सरकार को पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने, खतरनाक पदार्थों को विनियमित करने और सख्त प्रदूषण मानकों को लागू करने के लिए सशक्त बनाता है।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3. सरकारी शक्तियों, EIA विनियमों और वैधानिक पर्यावरणीय संरक्षणों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
जैव विविधता अधिनियम, 2002
जैव विविधता अभिसमय (Convention on Biological Diversity) के तहत भारत के दायित्वों को पूरा करने वाला विधान, जो जैविक संसाधनों के संरक्षण, सतत उपयोग को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों के साथ न्यायसंगत लाभ-साझाकरण सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर 3. जैव विविधता विषयों, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, और बायो-पायरेसी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)
जल अधिनियम, 1974 के तहत स्थापित एक शीर्ष सांविधिक संगठन, जो जल और वायु प्रदूषण की निगरानी तथा नियंत्रण करने और पर्यावरण की गुणवत्ता पर सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर 3 (पर्यावरण)। वायु/जल प्रदूषण के लिए नियामक ढांचे और राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्राधिकरणों के कामकाज का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
कंवर झील का निर्माण गंडक नदी के विसर्पण (meandering) से हुआ था, जो नेपाल से निकलती है।
कंवर झील का निर्माण बूढ़ी गंडक द्वारा हुआ था, न कि गंडक द्वारा। इसके अतिरिक्त, बूढ़ी गंडक का उद्गम पूरी तरह से भारत (बिहार) में होता है, जो इसे भौगोलिक रूप से नेपाल से निकलने वाली गंडक से भिन्न बनाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भू-आकृतिक रूप से गोखुर झीलों का निर्माण कैसे होता है?
- विसर्प लूप: नदियाँ अपने मध्य/निचले प्रवाह मार्ग में बाहरी किनारों पर पार्श्विक अपरदन और आंतरिक किनारों पर निक्षेपण के कारण अत्यधिक घुमावदार विसर्पों (meander loops) का निर्माण करती हैं।
- ग्रीवा कट-ऑफ: भारी बाढ़ के दौरान, नदी विसर्प की संकीर्ण ग्रीवा को काटकर एक सीधा और अधिक प्रत्यक्ष मार्ग अपना लेती है।
- अवशिष्ट झील: परित्यक्त, अर्धचंद्राकार लूप अपने सिरों पर जलोढ़ निक्षेपण द्वारा अलग हो जाता है, जिससे एक गोखुर झील (जैसे, काबरताल) का निर्माण होता है।
क्या राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के पास स्वतः संज्ञान (suo motu) की शक्तियां हैं?
- सुप्रीम कोर्ट का फैसला: हाँ। 2021 के MCGM बनाम अंकिता सिन्हा मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि NGT के पास अंतर्निहित स्वतः संज्ञान (suo motu) क्षेत्राधिकार है।
- अनुच्छेद 21 से संबंध: SC ने यह व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की रक्षा करने के अपने जनादेश का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए NGT के लिए यह शक्ति आवश्यक है।
- सांविधिक निर्वचन: कानून में एक स्पष्ट "स्वतः संज्ञान" (suo motu) खंड की अनुपस्थिति के बावजूद, NGT अधिनियम, 2010 से इस शक्ति की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की जाती है।
अंतर-विषय पैटर्न
नदीय भू-आकृति विज्ञान + रामसर स्थल
UPSC अक्सर आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी को भौतिक भूगोल से जोड़ता है। एक गोखुर झील के रूप में काबरताल की पहचान इसके पारिस्थितिक भाग्य को सीधे बूढ़ी गंडक नदी प्रणाली की नदीय गतिकी से जोड़ती है।
NGT न्यायिक सक्रियता + अनुच्छेद 21
NGT के स्वतः संज्ञान हस्तक्षेप तेजी से संवैधानिक अधिकारों पर आधारित हो रहे हैं, जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार को लागू करने वाले सांविधिक पर्यावरणीय अधिकरणों के विकास को रेखांकित करते हैं।
प्रीलिम्स 2026 में 'नदी बनाम रामसर स्थल' सुमेलित करने वाले प्रश्न की उम्मीद करें, जिसमें काबरताल को बूढ़ी गंडक से और वुलर को झेलम से सुमेलित किया गया हो।
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