एनजीटी ने बिहार की नदियों में अनुपचारित सीवेज गिराने पर जुर्माने का निर्देश दिया
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क्यों मायने रखता है
बिहार में नदी प्रदूषण के जारी पर्यावरणीय संकट और पारिस्थितिकी क्षरण के लिए स्थानीय निकायों को जवाबदेह ठहराने हेतु उपयोग किए जाने वाले नियामक तंत्रों (NGT और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों) को रेखांकित करता है।
सारांश
The National Green Tribunal (NGT) has directed the Bihar State Pollution Control Board (BSPCB) to impose environmental compensation on urban local bodies responsible for discharging untreated sewage into the Ganga and other major rivers like the Son, Kosi, and Bagmati. Taking suo motu cognisance of reports indicating severe pollution and high faecal coliform levels making the rivers unsafe for bathing, the NGT emphasized the "polluter pays" principle. The tribunal noted that a massive volume of untreated sewage from untapped drains in cities including Patna, Buxar, and Barauni flows directly into the rivers, and called for the urgent completion and operation of Sewage Treatment Plants (STPs) in the state.
मुख्य बिंदु
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को गंगा और अन्य नदियों में अनुपचारित सीवेज (untreated sewage) प्रवाहित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया।
- एक स्वतः संज्ञान मामले में यह रेखांकित किया गया कि 27 जिलों में उच्च फेकल कोलीफॉर्म स्तर के कारण गंगा, सोन, कोसी और बागमती नदियाँ स्नान करने के लिए भी असुरक्षित हैं।
- पटना, बक्सर, आरा, जमालपुर और बरौनी जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों में बिना टैप किए गए नालों से प्रतिदिन भारी मात्रा में अनुपचारित सीवेज गंगा में बहता है।
- NGT ने नदी प्रदूषण को रोकने के लिए मौजूदा सीवेज उपचार संयंत्रों (STPs) को क्रियाशील बनाने और चल रही परियोजनाओं को पूरा करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण और पर्यावरणीय कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए NGT अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित एक वैधानिक, विशिष्ट न्यायिक निकाय।
UPSC context
GS Paper II (सांविधिक निकाय) और GS Paper III (पर्यावरण); पर्यावरणीय शासन, न्यायिक सक्रियता और विवाद समाधान की समझ का परीक्षण करता है।
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (BSPCB)
जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत वर्ष 1974 में गठित एक राज्य-स्तरीय सांविधिक निकाय, जो बिहार के भीतर पर्यावरणीय मानकों को लागू करने और प्रदूषण को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II (सांविधिक निकाय) और GS पेपर III (प्रदूषण); संघीय पर्यावरणीय शासन और राज्य स्तर पर केंद्रीय प्रदूषण अधिनियमों के कार्यान्वयन का परीक्षण करता है।
प्रदूषक भुगतान सिद्धांत
एक वैश्विक पर्यावरण कानून सिद्धांत जिसके अनुसार प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार इकाई को अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण के और अधिक क्षरण को रोकने तथा क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने की संपूर्ण वित्तीय लागत वहन करनी होगी।
UPSC context
GS Paper III (पारिस्थितिकी और पर्यावरण); पर्यावरणीय दायित्व, सतत विकास और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility) जैसे नियामक तंत्रों की समझ का परीक्षण करता है।
फिकल कोलीफॉर्म
गर्म रक्त वाले जीवों के आंत्र मार्ग से उत्पन्न होने वाले कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का एक उपसमूह, जो जल निकायों में सीवेज संदूषण और संभावित रोगजनकों के एक महत्वपूर्ण जैविक संकेतक के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS Paper III (पर्यावरण और विज्ञान); जल गुणवत्ता मानकों, प्रदूषण के जैविक संकेतकों और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCBs) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत स्थापित सांविधिक निकाय हैं।
SPCBs की स्थापना जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत की गई थी, न कि अम्ब्रेला पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत।
संबंधित अवधारणाएँ
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) का सांविधिक क्षेत्राधिकार क्या है?
- उत्पत्ति: पर्यावरण संरक्षण के मामलों के त्वरित निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित।
- मार्गदर्शक सिद्धांत: प्राकृतिक न्याय, 'प्रदूषक भुगतान करे' (Polluter Pays) और सतत विकास के सिद्धांतों से बाध्य, न कि नागरिक प्रक्रिया संहिता (Code of Civil Procedure) से।
- क्षेत्राधिकार: सात विशिष्ट पर्यावरण कानूनों से जुड़े दीवानी मामलों पर इसके पास मूल, अपीलीय और स्वतः संज्ञान (suo motu) की शक्तियां हैं।
BOD और फेकल कोलीफॉर्म जल की गुणवत्ता को कैसे मापते हैं?
- BOD की परिभाषा: यह कार्बनिक कचरे को अपघटित करने के लिए वायवीय जीवों द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन को मापता है; उच्च BOD घुलित ऑक्सीजन के निम्न स्तर को दर्शाता है।
- फिकल कोलीफॉर्म: ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया जो मानव/पशु मल संदूषण को दर्शाता है; यह अनुपचारित घरेलू सीवेज के प्राथमिक जैविक संकेतक के रूप में कार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
न्यायिक पर्यावरणवाद और स्थानीय शासन
NGT द्वारा शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को दंडित किया जाना, 74वें संशोधन के तहत नगर निकायों की कमजोर वित्तीय स्वायत्तता और पर्यावरणीय अधिदेशों के बीच मौजूद संरचनात्मक शासन अंतराल को रेखांकित करता है।
नदी प्रदूषण और जलीय जैव विविधता
गंगा में अनुपचारित सीवेज का गंभीर बहाव बिहार के विक्रमशिला अभयारण्य में राष्ट्रीय जलीय जीव, गंगा डॉल्फिन के संवेदनशील आवास और इको-टूरिज्म की संभावनाओं के लिए सीधा खतरा पैदा करता है।
प्रश्नों में Water Act 1974 के तहत SPCBs के विशिष्ट नियामक अधिदेशों के साथ-साथ NGT की स्वतः संज्ञान (suo motu) शक्तियों का परीक्षण किया जा सकता है।
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