समसामयिकी

NGT ने यूपी में भूजल के क्रोमियम संदूषण पर कार्रवाई की

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख उत्तर प्रदेश में औद्योगिक भूजल संदूषण (जैसे क्रोमियम विषाक्तता) और प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों को लागू करने में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की न्यायिक-नियामक भूमिका से जुड़ी गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों को उजागर करता है, जो राज्य के पर्यावरण और शासन के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाले UPPSC PCS के ्छात्राओं के लिए इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है।

सारांश

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने औद्योगिक प्रदूषण के कारण उत्तर प्रदेश के भूजल में हुए गंभीर क्रोमियम संदूषण पर कड़ी दखलंदाजी की है। यह मामला पर्यावरण क्षरण, जलभृतों को प्रभावित करने वाली भारी धातु की विषाक्तता, और उत्तर प्रदेश भर में अनुपालन और सुधारात्मक उपायों को लागू करने में NGT जैसे सांविधिक निकायों की नियामक भूमिका को उजागर करता है।

मुख्य बिंदु

  • नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भूजल के गंभीर क्रोमियम संदूषण के संबंध में कड़ी कार्रवाई की।
  • औद्योगिक अपशिष्टों, विशेष रूप से टैनरी और विनिर्माण कचरे के अवैज्ञानिक निपटान के कारण, स्थानीय जलभृतों (aquifers) में भारी धातु विषाक्तता (heavy metal toxicity) फैल गई है।
  • क्रोमियम संदूषण से गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरणीय खतरे उत्पन्न होते हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में पीने के पानी के स्रोत और कृषि योग्य मिट्टी की सुरक्षा प्रभावित हो रही है।
  • NGT का यह निर्देश प्रदू"षित करने वाले उद्योगों और राज्य नियामक निकायों द्वारा जवाबदेही, उपचारात्मक उपायों (remediation) और कड़े अनुपालन पर जोर देता है।

महत्वपूर्ण शब्द

National Green Tribunal (NGT)

पर्यावरण संरक्षण, वनों के संरक्षण और पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए NGT अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित एक विशेष विधिक निकाय।

UPSC context

यूपीपीएससी जीएस पेपर III (पर्यावरण, प्रदूषण) और सांविधिक निकायों के लिए महत्वपूर्ण, जो पर्यावरणीय क्षरण को रोकने में न्यायिक/अर्ध-न्यायिक तंत्र की भूमिका का परीक्षण करता है।

Source
National Green Tribunal Act, 2010

भारतीय संसद द्वारा 2010 में पारित एक अधिनियम, जो पर्यावरणीय विवादों को संभालने और प्रमुख पर्यावरण कानूनों को लागू करने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है।

UPSC context

UPPSC GS पेपर II और III (राजव्यवस्था और वैधानिक/नियामक ढाँचे) के लिए प्रासंगिक, जो पर्यावरण न्याय और शासन के लिए विधายक प्रावधानों का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्थापित एक कार्यकारी निकाय है।

एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि NGT एक संवैधानिक निकाय है या कार्यकारी आदेशों के माध्यम से पर्यावरण मंत्रालय के तहत काम करता है, जबकि यह संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित एक सांविधिक निकाय है।

संबंधित अवधारणाएँ

Environment and Ecology Statutory Bodies

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की मुख्य संरचनात्मक और अधिकार क्षेत्र की विशेषताएं क्या हैं?

  • वैधानिक उद्गम: साविधिक आधार: भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के संवैधानिक प्रावधान से प्रेरणा लेते हुए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत 2010 में स्थापित।
  • सिविल अधिकार क्षेत्र: आधिकारिता: अनुसूची I में सूचीबद्ध अधिनियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले पर्याप्त पर्यावरणीय प्रश्नों से जुड़े सिविल मामलों पर सिविल आधिकारिता का प्रयोग करता है।
  • अपवाद: बहिष्करण: NGT को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत मामलों की सुनवाई करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
  • समय-सीमा: त्वरित न्याय: आवेदन और अपीलें दायर करने के 6 महीने के भीतर उनका अंतिम रूप से निपटान करने का आदेश दिया गया है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • हेक्सवेलेन्ट क्रोमियम और यूपी सार्वजनिक स्वास्थ्य

    भूजल में भारी धातुओं की विषाक्तता, GS पेपर-III के तहत पर्यावरण क्षरण को यूपी विशेष शासन में राज्य कल्याण के आदेशों के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रावधानों से जोड़ती है।

  • औद्योगिक गलियारे बनाम पर्यावरण न्यायशास्त्र

    कानपुर का पुराना कचरा (लेगेसी वेस्ट) मामला औद्योगिक विकास (टैनरी) और एनजीटी जैसी हरित अदालतों द्वारा वैधानिक प्रवर्तन के बीच के टकराव को दर्शाता है।

NGT का अधिकार क्षेत्र, षट् संयोजी क्रोमियम (hexavalent chromium) विषाक्तता सीमाएँ (IS 10500), और कानपुर जैसे यूपी के औद्योगिक क्लस्टर एक बहु-कथन मिलान सेट (multi-statement match set) बनाएंगे।

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