सीबीआई निदेशक नियुक्ति प्रक्रिया और सांविधिक कार्यकाल विस्तार नियम
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
CBI निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया और कार्यकाल के नियम भारत की प्रमुख जांच एजेंसी की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चयन समिति की संरचना और इन नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधानों को समझना GS Paper 2 (गवर्नेंस और वैधानिक निकाय) के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सदस्यता वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के अगले निदेशक का चयन करने के लिए बैठक की। समिति नए नियुक्त व्यक्ति पर सर्वसम्मति बनाने में विफल रही। परिणामस्वरूप, वर्तमान निदेशक प्रवीण सूद, जिनका शुरुआती दो साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, को एक साल का सेवा विस्तार दिए जाने की संभावना है। यह विस्तार 'दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम' और 'CVC अधिनियम' में 2021 के संशोधनों द्वारा सुगम बनाया गया है, जो सरकार को CBI और ED प्रमुखों के कार्यकाल को एक-एक साल के अंतराल पर अधिकतम पांच साल तक बढ़ाने की अनुमति देते हैं। यह स्थिति प्रमुख जाँच निकायों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किए गए वैधानिक नियुक्ति तंत्र और कार्यकाल विस्तार से संबंधित बहसों की ओर ध्यान आकर्षित करती है।
मुख्य बिंदु
- अगले CBI निदेशक की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता की सदस्यता वाली एक उच्च स्तरीय चयन समिति की बैठक हुई, लेकिन इसमें कोई सर्वसम्मति नहीं बन सकी।
- सहमति के अभाव के कारण, वर्तमान CBI निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार मिलने की संभावना है क्योंकि उनका प्रारंभिक दो वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो रहा है।
- DSPE अधिनियम और CVC अधिनियम में 2021 के संशोधनों के तहत, केंद्र सरकार CBI और ED निदेशकों के कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, जो अधिकतम पांच वर्ष के कुल कार्यकाल तक हो सकता है।
- यह घटनाक्रम भारत में महत्वपूर्ण जांच एजेंसियों के प्रमुखों की नियुक्ति में शामिल प्रक्रियात्मक जटिलताओं और राजनीतिक गतिशीलता को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)
भारत की भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों और गंभीर अपराधों के लिए प्रमुख जांच एजेंसी। यह अपनी शक्तियां DSPE अधिनियम, 1946 से प्राप्त करती है और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तहत कार्य करती है।
UPSC context
GS पेपर 2 (सांविधिक निकाय/शासन); यह एजेंसी की स्वायत्तता, क्षेत्राधिकार और कार्यपालिका एवं न्यायिक निरीक्षण के बीच अंतर्संबंधों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946
1946 का वह अधिनियम जो CBI को कानूनी ढांचा प्रदान करता है। धारा 4B (2021 में संशोधित) निदेशक के लिए वार्षिक कार्यकाल विस्तार की अनुमति देती है, जबकि धारा 6 जांच के लिए राज्यों की सहमति को अनिवार्य बनाती है।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन); संघवाद (राज्यों की सहमति) और केंद्रीय जांच शक्तियों के सांविधिक आधार को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) अधिनियम, 2003
2003 का कानून जिसने CVC को वैधानिक दर्जा प्रदान किया। यह प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के प्रमुख की नियुक्ति और कार्यकाल को नियंत्रित करता है और CBI की भ्रष्टाचार-विरोधी जांचों की निगरानी करता है।
UPSC context
GS Paper 2 (पारदर्शिता और जवाबदेही); भ्रष्टाचार विरोधी ढांचे और निगरानी संस्थाओं की संस्थागत स्वतंत्रता के अध्ययन के लिए प्रासंगिक।
उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति
एक वैधानिक निकाय (PM, CJI और विपक्ष के नेता) जो DSPE अधिनियम के तहत CBI निदेशक की नियुक्ति और उसके बाद कार्यकाल विस्तार की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
जीएस पेपर 2 (विभिन्न पदों पर नियुक्तियां); यह तटस्थता बनाए रखने के लिए कार्यकारी नियुक्तियों में नियंत्रण और संतुलन (checks and balances) की समझ का परीक्षण करता है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED)
वित्त मंत्रालय के अधीन एक विशेषज्ञ वित्तीय जांच एजेंसी। यह PMLA (2002) और FEMA (1999) को लागू करती है और इसके प्रमुख का कार्यकाल CVC अधिनियम द्वारा शासित होता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (आंतरिक सुरक्षा/मनी लॉन्ड्रिंग); आर्थिक सुरक्षा और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों के कार्यान्वयन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
केंद्र सरकार एकतरफा रूप से CBI निदेशक के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ा सकती है।
2021 के DSPE Act संशोधनों के तहत, कार्यकाल विस्तार के लिए अभी भी उच्च-अधिकार प्राप्त चयन समिति (PM, CJI, LoP) की स्पष्ट सिफारिश की आवश्यकता होती है, न कि केवल कार्यकारी आदेश की।
संबंधित अवधारणाएँ
CBI निदेशक की नियुक्ति कैसे की जाती है और कार्यकाल की सीमा क्या है?
- चयन समिति: PM (अध्यक्ष), CJI (या नामित SC न्यायाधीश), और विपक्ष के नेता (या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता)।
- मूल कार्यकाल: एजेंसी को राजनीतिक दबाव से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के विनीत नारायण निर्णय (1997) के बाद न्यूनतम दो वर्ष का गारंटीकृत कार्यकाल स्थापित किया गया था।
- सेवा विस्तार: DSPE (संशोधन) अधिनियम 2021 जनहित में, समिति की सिफारिश के आधार पर, एक-एक वर्ष के अधिकतम तीन विस्तार (कुल अधिकतम 5 वर्ष) की अनुमति देता है।
CBI की कानूनी स्थिति और क्षेत्राधिकार क्या है?
- गैर-सांविधिक दर्जा: CBI एक सांविधिक निकाय नहीं है। इसकी स्थापना 1963 के गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी और यह अपनी शक्तियां DSPE Act, 1946 से प्राप्त करता है।
- क्षेत्राधिकार एवं सहमति: DSPE Act की धारा 6 के तहत, CBI को राज्य की सीमाओं के भीतर जांच करने के लिए राज्य सरकार की सहमति (सामान्य या मामला-विशिष्ट) की आवश्यकता होती है, जब तक कि SC/HC द्वारा निर्देशित न किया गया हो।
अंतर-विषय पैटर्न
CBI क्षेत्राधिकार और संघीय टकराव
कई विपक्षी शासित राज्यों द्वारा 'सामान्य सहमति' (general consent) वापस लिया जाना, CBI के DSPE अधिनियम के ढांचे को सीधे तौर पर व्यापक केंद्र-राज्य संघीय टकराव और बुनियादी ढांचे (basic structure) से जुड़ी बहसों से जोड़ता है।
ED की PMLA शक्तियां बनाम CBI का DSPE ढांचा
हालाँकि 2021 के संशोधनों के तहत दोनों एजेंसी प्रमुखों को समान 5-वर्षीय कार्यकाल विस्तार नियमों का लाभ प्राप्त है, लेकिन CBI के गैर-वैधानिक DSPE मूल के विपरीत, ED को अपनी वैधानिक शक्तियाँ सीधे PMLA से प्राप्त होती हैं।
एजेंसी नियुक्तियों पर लोकपाल अधिनियम का प्रभाव
2013 के लोकपाल अधिनियम ने CBI के लिए PM-CJI-LoP कॉलेजियम को औपचारिक रूप देने के लिए DSPE अधिनियम में संशोधन किया, जो CEC और लोकपाल के चयन पैनलों में देखे गए एक रुझान को दर्शाता है।
CBI, ED और CEC की नियुक्ति समितियों, कार्यकाल के नियमों और वैधानिक स्थिति की तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2021MainsGS2
The jurisdiction of the Central Bureau of Investigation (CBI) regarding lodging an FIR and conducting probe within a particular State is being questioned by various States. However, the power of the States to withhold consent to the CBI is not absolute. Explain with special reference to the federal character of India.
- 2019PrelimsGS1
The Chairmen of public sector banks are selected by the