भारतीय अर्थव्यवस्था में श्रम सुधार और सामाजिक सुरक्षा उपाय
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह भारत में श्रम कानून सुधारों से जुड़ी मुख्य आर्थिक नीतिगत बहस को संबोधित करता है—जो श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को आर्थिक गतिशीलता तथा व्यवसाय सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के साथ संतुलित करती है।
सारांश
लेख में तर्क दिया गया है कि नए रोजगार कानून और श्रम सुधार सामाजिक सुरक्षा से पीछे हटने का संकेत नहीं देते हैं। इसके बजाए, उनका उद्देश्य विनियामक ढाचे का आधुनिकीकरण करना, व्यवसाय सुगमता और श्रमिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना तथा कार्यबल के लिए सामाजिक कल्याण प्रावधानों को सुव्यवस्थित करना है।
मुख्य बिंदु
- नया जॉब लॉ या श्रम सुधार सामाजिक सुरक्षा से पीछे हटना नहीं है, बल्कि रोजगार के ढांचे में सुधार और आधुनिकीकरण करने का एक प्रयास है।
- भारत के बदलते श्रम बाज़ार में आर्थिक विकास और श्रमिक सुरक्षा के लिए रोज़गार की लचीलापन (एम्प्लॉयमेंट फ्लेक्सिबिलिटी) और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।
- श्रम बाजार सुधारों का उद्देश्य व्यवसायों पर अनुपालन के बोझ को कम करना है, साथ ही औपचारिक और अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों को सुव्यवस्थित करना है।
महत्वपूर्ण शब्द
लेबर कोड्स
भारत में समेकित श्रम नियमन जो मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा को कवर करने वाले चार कोड में 29 पुराने कानूनों की जगह लेते हैं, ताकि शासन का आधुनिकीकरण किया जा सके और अनुपालन को संतुलित किया जा सके।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था और श्रम सुधार): संरचनात्मक रोजगार परिवर्तनों, श्रम बाजार के लचीलेपन और सामाजिक सुरक्षा की समझ का परीक्षण करता है।
नया जॉब कानून
भारत में श्रम नियमों को सरल बनाने, सामाजिक कल्याण कवरेज का विस्तार करने और श्रमिकों की सुरक्षा के साथ व्यापार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के बीच संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया आधुनिकीकृत विधायी ढांचा।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (संविकास, विकास और रोजगार): रोजगार सृजन और श्रमिक सुरक्षा पर विनियामक ओवरहॉल के प्रभाव का मूल्यांकन करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में 29 केंद्रीय श्रम कानूनों की जगह लेने के लिए कौन से चार समेकित श्रम कोड अधिनियमित किए गए हैं?
- वेतन पर संहिता: वेतन संहिता, 2019: संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन और समय पर वेतन भुगतान के अधिकारों को सार्वभौमिक बनाती है।
- IR कोड: औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020): ट्रेड यूनियनों, औद्योगिक विवादों और छंटनी (layoffs/retrenchment) की शर्तों से संबंधित प्रावधानों को सरल बनाती है।
- सोशल सिक्योरिटी कोड: सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020: गिग, प्लेटफॉर्म और असंगठित क्षेत्र के कामगारों तक सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार करता है।
- OSHWC कोड: OSHWC कोड, 2020: कारखानों, खानों और प्रतिष्ठानों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्य दशाओं को विनियमित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
श्रम सुधार और संघीय शासन गतिशीलता
श्रम सुधार संघीय राजनीति को प्रभावित करते हैं क्योंकि श्रम समवर्ती सूची में है, जिसके कारण राज्यों में इसके लागू होने की गति अलग-अलग है।
gig इकोनॉमी और डिजिटल बुनियादी ढांचा विस्तार
गिग् और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को औपचारिक बनाना लेबर मार्केट की फ्लेक्सिबिलिटी को भारत की बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से जोड़ता है।
चार श्रम संहिताओं (Four Labor Codes) में असंगठित और गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा से पूरी तरह बाहर रखा गया है या नहीं, इस पर एक कथन-आधारित (statement-based) प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
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