अनुपालन न करने पर नेपाल ने प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगाया
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह घटना बिग टेक और सोशल मीडिया मध्यस्थों (जैसे कि IT Rules 2021) को विनियमित करने के भारत के अपने निरंतर प्रयासों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। यह उस नाजुक संतुलन को रेखांकित करता है जिसे लोकतंत्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही सुनिश्चित करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं असहमति के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के बीच बनाए रखना चाहिए।
सारांश
नेपाल सरकार ने फेसबुक, X और यूट्यूब सहित लगभग दो दर्जन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि ये कंपनियाँ देश में आधिकारिक रूप से पंजीकरण करने और स्थानीय संपर्क बिंदु (local contact point) स्थापित करने संबंधी नियमों का पालन करने में विफल रहीं। नियमों का पालन करने वाले TikTok और Viber जैसे प्लेटफॉर्म्स को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। यह कदम एक प्रस्तावित संसदीय विधेयक के साथ आया है जिसका उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह और सुव्यवस्थित बनाना है। हालांकि, मानवाधिकार समूहों ने इन सख्त नियमों की कड़ी आलोचना की है और चिंता जताई है कि इन उपायों का उपयोग ऑनलाइन असंतोष को सेंसर करने, विरोध प्रदर्शनों को दंडित करने और नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए किया जाएगा।
मुख्य बिंदु
- नेपाल ने आधिकारिक तौर पर पंजीकरण करने और देश में स्थानीय संपर्क अधिकारी (local liaison) नियुक्त करने में विफल रहने के कारण फेसबुक, X और यूट्यूब सहित लगभग दो दर्जन प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को प्रतिबंधित कर दिया है।
- जिन प्लेटफॉर्म्स ने सरकारी निर्देशों का अनुपालन किया, जैसे कि टिक-टॉक और वाइबर, वे सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं।
- नेपाल की संसद में एक प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य यह अनिवार्य करना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म "उचित रूप से प्रबंधित, जिम्मेदार और जवाबदेह" हों।
- अधिकार समूहों ने चेतावनी दी है कि प्रस्तावित कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा करता है और इसका उपयोग ऑनलाइन असहमति को सेंसर करने के लिए किया जा सकता है, जबकि सरकार का तर्क है कि यह निगरानी और जवाबदेही के लिए आवश्यक है।
महत्वपूर्ण शब्द
डिजिटल संप्रभुता
अपनी सीमाओं के भीतर डिजिटल बुनियादी ढांचे (digital infrastructure), डेटा और संचार नेटवर्क को विनियमित करने का किसी राज्य का अधिकार, जो विदेशी तकनीकी संस्थाओं के बाहरी प्रभाव या नियंत्रण से स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3: डेटा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और वैश्विक 'बिग टेक' मध्यस्थों के विनियमन पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।
वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
एक मौलिक अधिकार (भारत में अनुच्छेद 19) जो व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति देता है। यह सार्वजनिक व्यवस्था, संप्रभुता और सुरक्षा जैसे 'उचित प्रतिबंधों' (reasonable restrictions) के अधीन है।
UPSC context
GS Paper 2: व्यक्तिगत स्वतंत्रता और डिजिटल असहमति को विनियमित करने की राज्य की शक्ति के बीच संवैधानिक संतुलन का परीक्षण करता है।
मध्यवर्ती जवाबदेही
स्थानीय नियमों का पालन करने, शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने और कानूनी सुरक्षा बनाए रखने हेतु 'यथोचित सावधानी' (due diligence) सुनिश्चित करते हुए गैर-कानूनी सामग्री को हटाने की डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की कानूनी जिम्मेदारी।
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जीएस पेपर 3: आईटी (IT) अधिनियम और इंटरमीडियरी गाइडलाइन्स का मूल; प्लेटफॉर्म-राज्य कानूनी संबंधों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
सोशल मीडिया प्रबंधन निर्देशिका 2023 (नेपाल)
एक नियामक ढांचा जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिए सरकार के साथ पंजीकरण करना, स्थानीय संपर्क कार्यालय स्थापित करना और स्थानीय शिकायत एवं अनुपालन अधिकारियों की नियुक्ति करना आवश्यक है।
UPSC context
GS पेपर 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध/शासन; दक्षिण एशिया में डिजिटल विनियमन के लिए एक तुलनात्मक केस स्टडी के रूप में उपयोग किया गया।
सेफ हार्बर प्रावधान
एक कानूनी संरक्षण (जैसे, भारत के IT अधिनियम की धारा 79) जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं द्वारा तैयार की गई सामग्री (user-generated content) के लिए उत्तरदायित्व से बचाता है, बशर्ते वे सरकार द्वारा अनिवार्य उचित सावधानी (due diligence) का पालन करें।
UPSC context
GS पेपर 3: IT कानून; बढ़ती भ्रामक जानकारियों के बीच टेक प्लेटफॉर्म्स के लिए कानूनी प्रतिरक्षा के विकास का परीक्षण करता है।
शिकायत निवारण तंत्र
प्लेटफॉर्मों के लिए उपयोगकर्ता की शिकायतों या सरकारी टेकडाउन (takedown) आदेशों को एक निर्दिष्ट कानूनी समय सीमा के भीतर प्राप्त करने, संसाधित करने और उनका समाधान करने के लिए एक अनिवार्य प्रशासनिक व्यवस्था।
UPSC context
GS पेपर 2: शासन/ई-गवर्नेंस; डिजिटल सेवाओं में जवाबदेही के व्यावहारिक अनुप्रयोग का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
IT नियमों के तहत एक स्थानीय अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप प्लेटफॉर्म पर स्वतः ही प्रतिबंध लग जाता है।
अनुपालन न करने पर 'सेफ हार्बर' सुरक्षा (धारा 79) समाप्त हो जाती है, जिससे कंपनियाँ थर्ड-पार्टी कंटेंट के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी बन जाती हैं। यह धारा 69A के तहत स्वचालित रूप से पूर्ण प्रतिबंध को लागू नहीं करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्तियों (SSMIs) के लिए मुख्य अनुपालन अधिदेश क्या हैं?
- स्थानीय अधिकारी: एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (Chief Compliance Officer), एक नोडल संपर्क व्यक्ति (Nodal Contact Person) और एक स्थानीय शिकायत अधिकारी (Resident Grievance Officer) नियुक्त करना अनिवार्य है, जिनमें से सभी का भारत में निवास करना आवश्यक है।
- भौतिक पता: अपनी वेबसाइट या ऐप पर भारत में स्थित एक भौतिक संपर्क पता प्रकाशित करने की अनिवार्य आवश्यकता।
- ट्रेसिबिलिटी अधिदेश: मैसेजिंग इंटरमीडियरीज को चिह्नित जानकारी के 'प्रथम प्रवर्तक' (first originator) की पहचान सक्षम करनी होगी, जो निजता बनाम सुरक्षा की बहस को जन्म दे रहा है।
आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत "सेफ हार्बर" (Safe Harbour) सुरक्षा क्या है?
- मध्यस्थ उन्मुक्ति: डिजिटल मध्यवर्तियों को उनके प्लेटफॉर्म पर होस्ट किए गए किसी भी तीसरे पक्ष (third-party) के डेटा, सूचना या संचार के लिए कानूनी दायित्व से सुरक्षा प्रदान करता है।
- सशर्त संरक्षण: छूट केवल तभी लागू होती है जब वे यथोचित सावधानी (due diligence) बरतते हैं और प्रेषित सूचना को संशोधित किए बिना केवल एक तटस्थ माध्यम के रूप में कार्य करते हैं।
- सुरक्षा कवच की हानि: यदि प्लेटफॉर्म सक्रिय रूप से किसी गैर-कानूनी कृत्य में सहायता या दुष्प्रेरण देता है अथवा सरकारी 'टेकडाउन' नोटिस की अवहेलना करता है, तो उसका संरक्षण समाप्त हो जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
डिजिटल संप्रभुता बनाम अनुच्छेद 19
नेपाल की ही तरह, भारत प्लेटफॉर्म विनियमन (IT Rules) और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय नियमित रूप से अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत 'उचित प्रतिबंधों' (reasonable restrictions) के आधार पर डिजिटल राज्य नियंत्रण का परीक्षण करते हैं।
दक्षिण एशिया में तकनीकी प्रभाव क्षेत्र
नेपाल द्वारा पश्चिमी प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगाने और TikTok को बनाए रखने की घटना यह रेखांकित करती है कि कैसे डिजिटल विनियमन नीतियां (digital regulation policies) अक्सर व्यापक भू-राजनीतिक संरेखण (geopolitical alignments) और दक्षिण एशिया में उभरते 'splinternet' को दर्शाती हैं।
GS2 मुख्य परीक्षा में डिजिटल संप्रभुता, IT Rules 2021 के अनुपालन और अनुच्छेद 19 के वाक् स्वतंत्रता संबंधी निहितार्थों को जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
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