जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उपचुनाव और उम्मीदवार चयन
स्रोत:indianexpress ↗

क्यों मायने रखता है
राज्य विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक नियमों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) 1951 के तहत उपचुनावों की प्रणाली, और मध्य प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड जैसे प्रमुख वैधानिक निकायों को समझना MPPSC राज्य सेवा परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
BJP ने मध्य प्रदेश में आगामी दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए संगठनात्मक नेता और पहली बार चुनाव लड़ रहे आशुतोष तिवारी को नामांकित किया है, और पूर्व राज्य गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दरकिनार कर दिया है। बैंक धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की अयोग्यता के बाद यह सीट खाली हुई थी, जिसने एक महत्वपूर्ण उपचुनाव की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है और मिश्रा के समर्थकों के बीच विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं।
मुख्य बिंदु
- भाजपा ने मध्य प्रदेश में 30 जुलाई, 2026 को होने वाले दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए राजनीतिक दिग्गज और छह बार के विधायक नरोत्तम मिश्रा को दरकिनार कर संगठनात्मक स्तर पर नए चेहरे आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है।
- दतिया विधानसभा सीट मौजूदा कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को बैंक धोखाधड़ी के दशकों पुराने मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित किए जाने के कारण खाली हुई थी।
- आशुतोष तिवारी 2022 में अपनी नियुक्ति के बाद से मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त) के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, और वे BJP के पूर्व संभागीय संगठन सचिव हैं।
- नरोत्तम मिश्रा, जो मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और एक प्रमुख राजनीतिक रणनीतिकार हैं, जिन्होंने 2020 में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्हें 2023 के विधानसभा चुनावों में राजेंद्र भारती से करारी हार का सामना करना पड़ा।
- उम्मीदवार के चयन से दतिया निर्वाचन क्षेत्र में मिश्रा के समर्थकों और स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा तीव्र विरोध और सामूहिक इस्तीफे शुरू हो गए।
महत्वपूर्ण शब्द
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
भारत की संसद का एक बुनियादी अधिनियम जो चुनावों के वास्तविक संचालन, सांसदों और विधायकों की योग्यताओं/अयोग्यताओं, भ्रष्ट आचरणों और चुनावी विवादों के समाधान को नियंत्रित करता है।
UPSC context
GS Paper II: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People's Act) की मुख्य विशेषताएं, चुनाव विवाद और अयोग्यताएं (disqualifications)।
भारत का संविधान
भारत का सर्वोच्च कानून ग्रन्थ जो देश के राजनीतिक ढांचे, संरचनाओं, शक्तियों, सरकारी संस्थानों के कर्तव्यों को स्थापित करता है, और नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है।
UPSC context
GS Paper II: भारतीय संविधान- ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन और महत्वपूर्ण प्रावधान।
मध्य प्रदेश हाउसिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड
मध्य प्रदेश में किफायती घरों का निर्माण करने, भूमि अधिग्रहण का प्रबंधन करने और आवास एवं बुनियादी ढांचा पुनर्विकास योजनाओं को लागू करने के लिए स्थापित राज्य नोडल एजेंसी।
UPSC context
राज्य PSC (MPPSC): कल्याणकारी योजनाएं, शासन (गवर्नेंस), शहरी विकास और राज्य के वैधानिक निकाय।
मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972
व्यवस्थित आवासीय आवास और शहरी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हाउसिंग बोर्डों को शामिल करने और विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया मध्य प्रदेश राज्य का एक कानून।
UPSC context
राज्य PSC (MPPSC) GS पेपर II: स्थानीय स्वशासन, राज्य के अधिनियम और शहरी विकास नीतियां।
प्रारंभिक ट्रैप
जब राज्य विधानसभाओं में आकस्मिक रिक्तियां उत्पन्न होती हैं, तब वहां उपचुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोगों की होती है।
अनुच्छेद 324 के तहत, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) संसद और राज्य विधानसभाओं के सभी चुनाव (उपनुनावों सहित) आयोजित करता है। राज्य निर्वाचन आयोग (SECs) विशेष रूप से स्थानीय निकायों (पंचायत और नगरपालिका) के चुनाव आयोजित करते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में विधानसभा उपचुनाव कराने के लिए वैधानिक समय-सीमा और इसके अपवाद क्या हैं?
- छह महीने का नियम: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की धारा 151A संसद या राज्य विधानसभाओं में किसी आकस्मिक रिक्ति को छह महीने के भीतर भरने का आदेश देती है।
- एक वर्ष का अपवाद: यदि खाली हुई सीट के सदस्य के कार्यकाल की शेष अवधि एक वर्ष से कम हो, तो कोई उपचुनाव कराना आवश्यक नहीं होता है।
- ECI प्रमाणन: यदि भारत निर्वाचन आयोग (ECI), केंद्र सरकार के साथ परामर्श के बाद यह प्रमाणित करता है कि छह महीने के भीतर उपचुनाव कराना कठिन है, तो वह इसे टाल सकता है।
- लंबित याचिका: यदि संबंधित सीट के मूल चुनाव को चुनौती देने वाली कोई चुनाव याचिका न्यायालय में लंबित हो, तो उपचुनाव रोक दिया जाता है।
लिली थॉमस (2013) के फैसले ने RPA 1951 के तहत जनप्रतिनिधियों की अयोग्यता के नियमों में किस प्रकार बदलाव किया?
- धारा 8(3) ट्रिगर: धारा 8(3) के तहत कोई भी विधायक, जिसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और कम से कम दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई हो, अयोग्यता का सामना करता है।
- धारा 8(4) को अमान्य घोषित करना (nullification): धारा 8(4) को निरस्त कर दिया, जो पहले दोषी ठहराए गए मौजूदा सांसदों/विधायकों को अपील करने और अयोग्यता पर रोक लगाने के लिए तीन महीने की छूट अवधि (ग्रेस पीरियड) की अनुमति देती थी।
- तत्काल प्रभाव: दोषसिद्धि (conviction) होते ही अयोग्यता तत्काल प्रभावी हो जाती है और जेल की अवधि पूरी होने के बाद छह साल तक जारी रहती है।
अंतर-विषय पैटर्न
न्यायिक सक्रियता बनाम विधायी उन्मुक्ति
राजनीति के अपराधीकरण को लक्षित करने वाले न्यायिक हस्तक्षेपों (जैसे, लिली थॉमस) और सदस्यों की स्वायत्तता से संबंधित अनुच्छेद 105/194 के तहत संसदीय विशेषाधिकारों के बीच तनाव।
ECI-SEC प्रशासनिक संघवाद
भारतीय चुनाव आयोग (ECI) और राज्य चुनाव आयोग (SECs), अनुच्छेद 324 और 243K के तहत अलग-अलग संवैधानिक जनादेश होने के बावजूद, एक ही समय पर होने वाले चुनावों के दौरान प्रशासनिक बुनियादी ढांचे, मतदाता सूचियों और सुरक्षा कर्मियों को कैसे साझा करते हैं।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) की धारा 151A के तहत उपचुनाव की समय-सीमा के अपवादों और ECI बनाम SEC के अधिकार क्षेत्रों का परीक्षण करने वाले बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्नों के 2026 में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।
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