समसामयिकी

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और मतदाता सूची समावेशिता आदेश

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह सार्वभौमिक मतदाता पंजीकरण की प्रशासनिक और लोकतांत्रिक अनिवार्यताओं को रेखांकित करता है तथा यह सुनिश्चित करने में निर्वाचन आयोग की सक्रिय भूमिका को रेखांकित करता है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूटे नहीं।

सारांश

मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बात पर जोर दिया कि 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए, और भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में व्यापक, समावेशी मतदाता सूचियों तथा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के महत्व को रेखांकित किया।

मुख्य बिंदु

  • मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ने कहा कि 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों के नाम मतदाता सूची में होने चाहिए।
  • सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और जनसांख्यिकीय डेटा के साथ सक्रिय मतदाता पंजीकरण संरेखण पर जोर दिया गया।
  • समावेशी मतदाता सूचियां सुनिश्चित करने में भारत के निर्वाचन आयोग के संवैधानिक अधिदेश और प्रशासनिक उत्तरदायित्व को रेखांकित किया।

महत्वपूर्ण शब्द

भारत निर्वाचन आयोग

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय, जो संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों का संचालन और अधीक्षण करने के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन - संवैधानिक निकाय और चुनाव) के लिए महत्वपूर्ण। ECI की शक्तियों, स्वतंत्रता और कार्यों का परीक्षण करता है।

Source
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम

संसद द्वारा पारित एक मौलिक कानून जो भारत में चुनावी रोल की तैयारी और संशोधन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और विधायी निकायों के लिए सीटों के आवंटन को नियंत्रित करता है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन - चुनावों के लिए वैधानिक ढांचा) के लिए आवश्यक। चुनावी कानूनों और मतदाता पंजीकरण की समझ का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

मतदाता सूचियों की तैयारी पूरी तरह से केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी कार्यकारी दिशानिर्देशों द्वारा शासित होती है।

अभ्यर्थियों अक्सर वयस्क मताधिकार के लिए संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 326) को RPA 1950 के तहत मतदाता सूची तैयार करने के लिए वैधानिक ढांचे या परिसीमन प्रक्रिया के साथ भ्रमित कर देते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Governance

भारत में चुनावों और मतदाता सूचियों को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

  • अनुच्छेद 324: यह भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) में चुनावों और चुनावी नामावलियों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण को निहित करता है।
  • अनुच्छेद 325: निर्वाचन नामावलियों में शामिल करने के लिए धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है और एक एकल सामान्य निर्वाचन नामावली अनिवार्य करता है।
  • अनुच्छेद 326: संसदीय और विधानसभा चुनावों के लिए न्यूनतम मतदान आयु 18 वर्ष निर्धारित करते हुए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और संवैधानिक अधिदेश

    अनुच्छेद 326 के तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (भाग IV) के तहत सामाजिक-आर्थिक समावेशिता की बहसों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है।

  • चुनावी डेटा अखंडता और डिजिटल गवर्नेंस

    डिमोग्राफिक डेटा के साथ चुनावी नामावलियों (इलेक्टोरल रोल) का एकीकरण डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (इंडिया स्टैक) के तहत प्रशासनिक शासन सुधारों को दर्शाता है।

अनुच्छेद 326, RPA 1950, और ECI बनाम परिसीमन आयोग की संवैधानिक शक्तियों को मिलाने वाले एक स्टेटमेंट-आधारित प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 1

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  • 2017PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. The Election Commission of India is a five-member body. 2. Union Ministry of Home Affairs decides the election schedule for the conduct of both general elections and bye-elections. 3. Election Commission resolves the disputes relating to splits/mergers of recognised political parties. Which of the statements given above is/are correct?