समसामयिकी

नालंदा मंदिर भगदड़ भीड़ प्रबंधन में निरंतर कमियों को उजागर करती है

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

जनसमूह और धार्मिक त्यौहार भारतीय समाज के अभिन्न अंग हैं। भगदड़ की बार-बार होने वाली घटनाएं आपदा तैयारी, शहरी नियोजन और स्थानीय प्रशासन में गंभीर कमियों की ओर इशारा करती हैं। UPSC अभ्यर्थियों के लिए, आपदा प्रबंधन (GS3) और शासन (GS2) से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हेतु भीड़ के दबाव के सामाजिक-प्रशासनिक कारणों और NDMA दिशानिर्देशों के अनुप्रयोग को समझना आवश्यक है।

सारांश

यह लेख बिहार के नालंदा में एक मंदिर में हुई हालिया त्रासदी को केंद्र बिंदु मानते हुए, भारत में बड़े जनसमूहों में बार-बार होने वाली भगदड़ की घटनाओं के अंतर्निहित कारणों का विश्लेषण करता है। यह रेखांकित करता है कि ऐसी भगदड़ काफी हद तक मानव-निर्मित आपदाएं हैं जो बुनियादी ढांचे की कमियों, खराब क्षमता नियोजन और अपर्याप्त भीड़ नियंत्रण रणनीतियों से उत्पन्न होती हैं। भीड़ प्रबंधन पर National Disaster Management Authority (NDMA) के व्यापक दिशानिर्देशों के अस्तित्व के बावजूद, स्थानीय प्रशासनों और धार्मिक ट्रस्टों द्वारा जमीनी स्तर पर इनके कार्यान्वयन का अभाव बना हुआ है। यह घटना भविष्य में होने वाली जनहानि को रोकने के लिए प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण (reactive approach) से सक्रिय आपदा तैयारी (proactive preparedness) की ओर बढ़ने, वैज्ञानिक भीड़ अनुमान, स्पष्ट आपातकालीन मार्ग और बेहतर अंतर-एजेंसी समन्वय सुनिश्चित करने की अत्यावश्यक आवश्यकता पर जोर देती है।

मुख्य बिंदु

  • नालंदा मंदिर की भगदड़ भारत में बड़े धार्मिक आयोजनों की घातक भीड़ के दबाव (crowd crushes) के प्रति निरंतर संवेदनशीलता को उजागर करती है।
  • ऐसी मानव-निर्मित आपदाओं के मुख्य कारणों में बुनियादी ढाँचे की बाधाएँ (संकरी गलियाँ, खराब निकास मार्ग), अचानक फैली घबराहट या अफवाहें और भीड़ की क्षमता का सटीक अनुमान लगाने में विफलता शामिल हैं।
  • राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के दिशा-निर्देश एक सक्रिय दृष्टिकोण (proactive approach) पर बल देते हैं, जिसमें समर्पित मेडिकल कॉरिडोर, स्पष्ट प्रवेश/निकास द्वार और सुदृढ़ निगरानी शामिल है।
  • बार-बार होने वाली भगदड़ की घटनाएं स्थानीय नागरिक प्रशासन, पुलिस और मंदिर चैरिटेबल ट्रस्टों के बीच प्रभावी समन्वय और जवाबदेही की कमी को उजागर करती हैं।
  • इस मुद्दे के समाधान के लिए आपदा के बाद की प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई (reactive response) से हटकर निवारक आपदा प्रबंधन रणनीतियों और वैज्ञानिक भीड़ नियंत्रण उपायों को संस्थागत बनाने की आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण शब्द

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)

भारत का आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष सांविधिक निकाय, जिसे आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, यह आपदा निवारण और प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय नीतियों, योजनाओं और दिशानिर्देशों को तैयार करता है।

UPSC context

GS III (आपदा प्रबंधन)। प्राकृतिक और मानव-निर्मित खतरों के प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचे का परीक्षण करता है।

Source
भीड़ प्रबंधन पर NDMA के दिशानिर्देश

"Managing Crowds at Events and Venues of Mass Gathering" शीर्षक वाली 2014 की एक रूपरेखा (framework)। यह क्षमता नियोजन (capacity planning), जोखिम मूल्यांकन (risk assessment) और बहु-एजेंसी समन्वय (multi-agency coordination) के लिए वैज्ञानिक रणनीतियां प्रदान करती है ताकि भगदड़ जैसी मानव निर्मित त्रासदियों को रोका जा सके।

UPSC context

GS III (आपदा प्रबंधन)। भारत के उच्च-घनत्व वाले जमावड़ों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रोटोकॉल को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
भीड़ प्रबंधन

लोगों की व्यवस्थित आवाजाही और उनके एकत्रित होने का व्यवस्थित नियोजन और पर्यवेक्षण। यह आयोजन स्थल की क्षमता के आकलन, स्पष्ट प्रवेश/निकास मार्गों को तैयार करने और घबराहट (panic) को रोकने के लिए भीड़ के व्यवहार की निगरानी करने पर केंद्रित है।

UPSC context

GS III (आपदा प्रबंधन/आंतरिक सुरक्षा)। यह वैज्ञानिक योजना और प्रतिक्रियाशील भीड़ नियंत्रण के बीच के अंतर का परीक्षण करता है।

Source
वहन क्षमता

किसी आयोजन स्थल की वह अधिकतम संख्या जिसे वह सुरक्षित रूप से समायोजित कर सकता है। इस घनत्व (अक्सर >5 व्यक्ति/वर्ग मीटर) से अधिक होने पर "critical crowd pressure" उत्पन्न होता है, जिससे दम घुटने (asphyxiation) या "crowd crushes" की स्थिति पैदा होती है, जिन्हें अक्सर गलत तरीके से भगदड़ (stampedes) का नाम दे दिया जाता है।

UPSC context

GS III (बुनियादी ढांचा/आपदा प्रबंधन)। तकनीकी सुरक्षा मानकों और शहरी नियोजन के सिद्धांतों का मूल्यांकन करता है।

Source
स्थानीय प्रशासन

जिला-स्तरीय निकाय (जैसे, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस) जो NDMA के दिशा-निर्देशों के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन, आयोजनों की अनुमति जारी करने और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए अंतर-एजेंसी समन्वय सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होते हैं।

UPSC context

GS II (शासन)। आपदा शमन नीतियों की जवाबदेही और "लास्ट-माइल" डिलीवरी का परीक्षण करता है।

Source
धार्मिक न्यास

धार्मिक स्थलों का प्रबंधन करने वाले स्वायत्त निकाय। आपदा प्रबंधन में, वे प्राथमिक "आयोजन आयोजकों" (event organizers) के रूप में कार्य करते हैं, जो श्रद्धालुओं की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य अधिकारियों के साथ समन्वय करने हेतु कानूनी रूप से बाध्य होते हैं।

UPSC context

GS II (गवर्नेंस) एवं GS III। सुरक्षा प्रबंधन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की समझ का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

NDMA भारत में प्रमुख धार्मिक सामूहिक समारोहों में भीड़ प्रबंधन के लिए नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है।

NDMA केवल व्यापक नीतियां और दिशा-निर्देश जारी करता है। निष्पादन, जमीनी स्तर पर भीड़ नियंत्रण और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पूरी तरह से जिला प्रशासन (DDMA), स्थानीय पुलिस और कार्यक्रम आयोजकों की होती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Disaster Management

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत संस्थागत पदानुक्रम क्या है?

  • NDMA: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला शीर्ष नीति-निर्धारक निकाय; राष्ट्रीय आपदा दिशानिर्देश निर्धारित करता है।
  • SDMA और DDMA: क्रमशः मुख्यमंत्रियों और जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में; वास्तविक नियोजन और कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी।
  • स्थानीय अधिकारी: जिला आपदा प्रबंधन योजना में स्थानीय अधिकारियों (PRIs/ULBs) को एकीकृत करने वाला वैधानिक स्थानीय ढांचा।
Disaster Management

भीड़ प्रबंधन पर NDMA के दिशा-निर्देशों के मुख्य तत्व क्या हैं?

  • क्षमता नियोजन: अनुमति जारी करने से पूर्व आयोजन स्थल की अधिकतम वहन क्षमता की वैज्ञानिक गणना।
  • अवसंरचना: समर्पित मेडिकल कॉरिडोर, अलग प्रवेश/निकास बिंदुओं और बैरियर प्रबंधन को अनिवार्य करना।
  • समन्वय: पुलिस, नागरिक प्रशासन और धार्मिक/आयोजन ट्रस्टों को एकीकृत करते हुए एकीकृत नियंत्रण कक्षों की स्थापना करना।

अंतर-विषय पैटर्न

  • धार्मिक पर्यटन + वहन क्षमता

    PRASHAD जैसी योजनाओं के तहत धार्मिक पर्यटन पर जोर अक्सर बुनियादी ढांचे की वहन क्षमता (carrying capacity) से आगे निकल जाता है, जो GS1 (शहरीकरण/समाज) और GS3 (आपदा प्रबंधन) के बीच एक सीधा ओवरलैप पैदा करता है।

  • स्थानीय शासन + आपदा लचीलापन

    भगदड़ सुरक्षा मानकों को लागू करने में स्थानीय नागरिक निकायों की विफलता को उजागर करती है, जो PRIs और ULBs को आपदा तैयारी की जिम्मेदारियों के अधूरे हस्तांतरण को रेखांकित करती है।

धार्मिक पर्यटन के लिए वहन क्षमता (Carrying capacity) + NDMA दिशानिर्देश GS3 Mains या Prelims में DMA 2005 पदानुक्रम (hierarchy) से संबंधित प्रश्नों के लिए एक प्रमुख विषय हैं।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2019MainsGS3

    Vulnerability is an essential element for defining disaster impacts and its threat to people. How and in what ways can vulnerability to disasters be characterized? Discuss different types of vulnerability with reference to disasters.

  • 2020MainsGS3

    Discuss the recent measures initiated in disaster management by the Government of India departing from the earlier reactive approach.

  • 2024MainsGS2

    Public charitable trusts have the potential to make India's development more inclusive as they relate to certain vital public issues. Comment.