समसामयिकी

मुजफ्फरनगर द दंगे का मामला वापसी और यूपी में कानूनी मिसालें

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह 'जनहित' में आपराधिक अभियोजनों को वापस लेने की राज्य की शक्ति के व्यावहारिक अनुप्रयोग को दर्शाता है, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच के अंतर्संबंधों और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों से निपटने में विशेष MP-MLA अदालतों की भूमिका को रेखांकित करता है।

सारांश

उत्तर प्रदेश की एक विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े कई प्रमुख भाजपा नेताओं सहित 25 व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक आरोपों को वापस लेने की अनुमति दे दी। अभियोजन पक्ष ने "व्यापक जनहित" के आधार पर इन आरोपों को वापस लेने का तर्क दिया और कहा कि ये आरोप व्यक्तिगत शत्रुता के बजाय राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और भीड़ के आंदोलन के कारण उत्पन्न हुए थे। यह आपराधिक कानूनों के तहत अभियोजन वापस लेने से संबंधित कार्यपालिका और न्यायपालिका की गतिशीलता को रेखांकित करता है, विशेष रूप से उन मामलों में जो ऐतिहासिक सांप्रदायिक हिंसा और राजनीतिक हस्तियों से जुड़े हैं।

मुख्य बिंदु

  • मुजफ्फरनगर की एक विशेष MP-MLA अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और अन्य भाजपा नेताओं सहित 25 लोगों के खिलाफ 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित एक आपराधिक मामले को वापस लेने की अनुमति दे दी।
  • यह मामला अगस्त 2013 की एक FIR से उत्पन्न हुआ था, जिसमें सांप्रदायिक तनाव के बीच एक पंचायत बैठक में अनधिकृत रूप से एकत्र होने, आपराधिक धमकी और गलत तरीके से रोकने का आरोप लगाया गया था।
  • अभियोजन पक्ष ने यह तर्क देते हुए मामला वापस लेने की मांग की कि मुकदमे को जारी रखना जनहित में नहीं होगा, क्योंकि यह व्यक्तिगत विवादों के बजाय राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और भीड़ के आंदोलन से उत्पन्न हुआ था।
  • अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के उन पूर्व निर्णयों का हवाला दिया जो यह दर्शाते हैं कि शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए राजनीतिक या सांप्रदायिक आंदोलनों से जुड़े मामलों को वापस लेना उचित ठहराया जा सकता है।
  • 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण सांप्रदायिक झड़पें थीं, जिसके परिणामस्वरूप 60 से अधिक मौतें हुईं और बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ।

महत्वपूर्ण शब्द

एमपी-एमएलए कोर्ट

वर्तमान और पूर्व सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की विशेष रूप से और तेजी से सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत देश भर में स्थापित विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतें।

UPSC context

GS-2 (जनप्रतिनिधित्व अधिनियम)। राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने और समय पर दोषसिद्धि एवं अयोग्यता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC)

भारत में आपराधिक प्रक्रिया का बुनियादी कानून। इसकी धारा 321 (अब BNSS धारा 360) विशेष रूप से लोक अभियोजकों को अदालत की सहमति से आरोपों को वापस लेने की अनुमति देती है, जिससे अक्सर राजनीतिक मामलों में विवाद पैदा होता है।

UPSC context

GS-2 (राजव्यवस्था)। कार्यपालिका के विवेकाधिकार, अभियोजन वापस लेने के संभावित दुरुपयोग और विधि के शासन को बनाए रखने से जुड़ी बहसों को रेखांकित करता है।

Source
राजनीति का अपराधीकरण

गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे व्यक्तियों की विधायी निकायों में बढ़ती भागीदारी और निर्वाचन, जो संवैधानिक नैतिकता और लोकतांत्रिक शासन को गंभीर रूप से कमजोर करता है।

UPSC context

GS-2 (चुनाव/RPA)। चुनावी सुधारों का एक प्रमुख फोकस, जो धनबल, बाहुबल और विलंबित न्याय के प्रभाव पर सवाल उठाता है।

Source
सुप्रीम कोर्ट

India's apex judicial authority. In the context of political criminalisation, it actively intervenes by mandating fast-track lawmaker trials and setting strict guidelines for state withdrawal of criminal cases.

UPSC context

GS-2 (न्यायपालिका)। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा और संवैधानिक नैतिकता तथा चुनावी शुचिता के संरक्षक के रूप में न्यायालय की भूमिका का परीक्षण करता है।

प्रारंभिक ट्रैप

राज्य सरकारें व्यापक जनहित में सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को एकतरफा रूप से वापस ले सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया (अश्विनी उपाध्याय मामला) कि राज्य संबंधित उच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना वर्तमान या पूर्व विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को वापस नहीं ले सकते।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Criminal Justice System

नए BNSS के तहत अभियोजन को वापस लेना कैसे विनियमित किया जाता है?

  • कानूनी प्रावधान: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 360 के तहत, एक लोक अभियोजक फैसला सुनाए जाने से पहले मामला वापस ले सकता है।
  • स्वतंत्र आवेदन: ट्रायल कोर्ट की सहमति आवश्यक है। अभियोजक को स्वतंत्र विवेक का प्रयोग करना चाहिए और केवल राज्य सरकार के निर्देशों पर कार्य नहीं करना चाहिए (श्योनंदन पासवान मामला)।
  • पीड़ित का अधिकार: BNSS introduces a crucial new safeguard mandating that the court cannot permit withdrawal without giving the victim an opportunity to be heard.
Polity - Criminalization of Politics

विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट और उनके निगरानी नियम क्या हैं?

  • सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: इन अदालतों का गठन विभिन्न राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के 'अश्विनी उपाध्याय बनाम भारत संघ' मामले में विधायकों के मुकदमों की त्वरित सुनवाई के निर्देश के बाद किया गया था।
  • उच्च न्यायालय की निगरानी: सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि राज्य सरकारें हाई कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना वर्तमान या पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को मनमाने ढंग से वापस नहीं ले सकती हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • अपराधीकरण + RPA अयोग्यताएं

    मुकदमों को वापस लेने का सीधा संबंध RPA 1951 की धारा 8 से है, जहां आरोपों को वापस लेना संभावित दोषसिद्धि और उसके बाद मौजूदा विधायकों की अयोग्यता को पहले ही टाल देता है।

  • BNSS में पीड़ित-केंद्रित न्यायशास्त्र

    The transition from CrPC Section 321 to BNSS Section 360 highlights a structural shift, embedding victim participation as a mandatory check on the executive's power to withdraw prosecutions.

2026 प्रीलिम्स के एक प्रश्न में नए BNSS की धारा 360 के पीड़ित-सुनवाई सुरक्षा उपाय और MP/MLA मामलों को वापस लेने के लिए HC की सहमति का परीक्षण किए जाने की संभावना है।

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  • 2025UPPSC_PRELIMSGS1

    Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and the other as Reason (R). Assertion (A): Public Interest Litigation in India is essential for the rule of law. Reason (R): Public Interest Litigation provides effective access of Justice to socially and economically weaker sections. Select the correct answer from the code given below: