महाराष्ट्र ने मेट्रो परियोजनाओं के लिए MMRDA को अंतरराष्ट्रीय कर्ज की अनुमति दी
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
महत्वपूर्ण शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वैकल्पिक वित्तपोषण तंत्रों को रेखांकित करता है, विशेष रूप से मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को वित्तपोषित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय ऋण का उपयोग करने वाले राज्य-स्तरीय अर्ध-सरकारी निकायों (parastatals) को प्रदर्शित करता है।
सारांश
महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) को निर्माणाधीन छह मुंबई मेट्रो कॉरिडोर के वित्तपोषण के लिए अंतरराष्ट्रीय ऋण जुटाने की अनुमति दी है। इस कदम का उद्देश्य शहरी मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स की बढ़ती फंडिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक, कम लागत वाली पूंजी सुरक्षित करना है। यह बुनियादी ढांचा वित्तपोषण के अंतराल को पाटने के लिए बहुपक्षीय एजेंसी ऋण और बाहरी वाणिज्यिक उधार (ECBs) जैसे बाहरी वित्तपोषण विकल्पों की तलाश करने वाले राज्य के अर्ध-सरकारी निकायों (state parastatals) के बढ़ते रुझान को दर्शाता है। UPSC उम्मीदवारों के लिए, यह शहरी परिवहन विकास, वैकल्पिक बुनियादी ढांचा वित्तपोषण मॉडल और वैश्विक पूंजी बाजार तक पहुंच बनाने वाली उप-राष्ट्रीय इकाइयों की बदलती गतिशीलता जैसे प्रमुख विषयों को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) को छह निर्माणाधीन मेट्रो रेल कॉरिडोर के वित्तपोषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऋण लेने की अनुमति दी है।
- अंतर्राष्ट्रीय ऋण प्राप्त करने से संभावित रूप से कम ब्याज दरों पर दीर्घकालिक पूंजी सुरक्षित करने में मदद मिलती है, जो अत्यधिक पूंजी-प्रधान और लंबी निर्माण अवधि (long-gestation) वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- यह शहरी परिवहन में वित्त पोषण की कमी को दूर करने के लिए राज्य के अर्ध-सरकारी निकायों (state parastatals) द्वारा वैकल्पिक और नवीन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग मॉडलों को तलाशने के महत्व को रेखांकित करता है।
- यह कदम तेजी से बढ़ते मेगा-सिटिज में सतत शहरी गतिशीलता की चुनौतियों का समाधान करने और शहरी मास ट्रांजिट सिस्टम को बेहतर बनाने में विदेशी पूंजी की भूमिका को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA)
एक वैधानिक निकाय (स्थापना 1975) जो मुंबई महानगर क्षेत्र के भीतर बुनियादी ढांचे के विकास के नियोजन, समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसकी अध्यक्षता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है।
UPSC context
GS-I (शहरीकरण) और GS-III (बुनियादी ढांचा)। यह शहरी शासन और क्षेत्रीय नियोजन में अर्ध-सरकारी (parastatal) निकायों की भूमिकाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
मुंबई मेट्रो परियोजना
मुंबई में भीड़भाड़ कम करने के लिए विकसित की जा रही एक उच्च-क्षमता वाली रैपिड ट्रांजिट प्रणाली। इसमें कई कॉरिडोर शामिल हैं जिनका वित्तपोषण राज्य, केंद्र और अंतरराष्ट्रीय निधियों के मिश्रण के माध्यम से किया जाता है।
UPSC context
GS-I (शहरीकरण) और GS-III (बुनियादी ढांचा)। मेगा-इन्फ्रास्ट्रक्चर और संधारणीय शहरी गतिशीलता समाधानों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB)
पात्र भारतीय संस्थाओं द्वारा अनिवासी ऋणदाताओं से विदेशी मुद्रा में लिए गए वाणिज्यिक ऋण। RBI द्वारा विनियमित, ये बुनियादी ढांचे के लिए कम लागत वाली, दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करते हैं।
UPSC context
GS-III (अर्थव्यवस्था/निवेश मॉडल)। बाह्य ऋण (External Debt), पूंजी प्रवाह (Capital Inflows) और बुनियादी ढांचा वित्तपोषण के विकल्पों की समझ का परीक्षण करता है।
बहुपक्षीय विकास बैंक (MDBs)
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान (जैसे ADB, AIIB, NDB) जो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए देशों के समूहों द्वारा गठित किए जाते हैं।
UPSC context
GS-II (वैश्विक संस्थान) और GS-III (बुनियादी ढांचा)। राष्ट्रीय विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वित्तपोषण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
शहरी जन परिवहन प्रणाली (UMTS)
मेट्रो रेल जैसी उच्च क्षमता वाली सार्वजनिक परिवहन प्रणालियाँ, जिन्हें शहरों में भीड़भाड़ और उत्सर्जन को कम करने के लिए बड़ी संख्या में यात्रियों की कुशल आवाजाही के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS-I (शहरीकरण) और GS-III (इन्फ्रास्ट्रक्चर)। सतत शहरी विकास और शहरी परिवहन चुनौतियों के समाधान पर केंद्रित है।
अवसंरचना वित्तपोषण
भौतिक परिसंपत्तियों के लिए दीर्घकालिक पूंजी जुटाने की प्रक्रिया, जिसमें अक्सर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), राज्य की गारंटी या रियायती अंतर्राष्ट्रीय ऋण शामिल होते हैं।
UPSC context
GS-III (निवेश मॉडल)। भारत के विकास के लिए वित्तपोषण अंतराल (funding gap) और वैकल्पिक पूंजी मॉडल से संबंधित मुख्य विषय।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य सरकारें RBI की अनुमति से बहुपक्षीय एजेंसियों से सीधे विदेशी मुद्रा ऋण जुटा सकती हैं।
अनुच्छेद 293(1) के तहत, राज्य सरकारें केवल भारत के क्षेत्र के *भीतर* से ही ऋण ले सकती हैं। विदेशी ऋण केंद्र के माध्यम से प्राप्त किए जाने चाहिए या वैधानिक पैरास्टेटल्स (statutory parastatals) द्वारा जुटाए जाने चाहिए।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्य सरकारों की उधार लेने की शक्तियों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- क्षेत्रीय सीमा (अनुच्छेद 293(1)): राज्य भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर केवल राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ही ऋण ले सकते हैं।
- केंद्र की सहमति (अनुच्छेद 293(3)): यदि किसी राज्य पर केंद्र सरकार का कोई ऋण या गारंटी बकाया है, तो वह स्वतंत्र रूप से कोई ऋण नहीं ले सकता है।
- पैरास्टेटल ऋण: सांविधिक निकाय (जैसे MMRDA) बाहरी ऋण ले सकते हैं, लेकिन इन ऋणों के लिए राज्य की संप्रभु गारंटी को आकस्मिक देनदारियों (contingent liabilities) के रूप में माना जाता है।
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECBs) क्या हैं?
- परिभाषा: पात्र निवासी संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त अनिवासी संस्थाओं से लिए गए वाणिज्यिक ऋण, जो विदेशी मुद्रा (FCY) या भारतीय रुपया (INR) में उपलब्ध होते हैं।
- पात्र उधारकर्ता: हालिया उदारीकरणों के बाद, किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित कोई भी इकाई सीधे ECBs जुटा सकती है, जिससे पुरानी FDI-पात्रता संबंधी पाबंदी समाप्त हो गई है।
- लागत की ऊपरी सीमाएं: मूल्य निर्धारण और प्रीपेमेंट शुल्क बाजार की परिस्थितियों के आधार पर गतिशील रूप से निर्धारित किए जाते हैं, क्योंकि RBI ने कठोर all-in-cost ceilings को हटा दिया है।
अंतर-विषय पैटर्न
बजट-बाह्य उधारी और राज्य का राजकोषीय ऋण
पारास्टेटल अंतरराष्ट्रीय ऋणों के लिए राज्य की गारंटी आकस्मिक देनदारियों (contingent liabilities) के रूप में कार्य करती है। यह FRBM लक्ष्यों के तहत राज्य के राजकोषीय अनुशासन को प्रभावित करती है और CAG तथा वित्त आयोग द्वारा इसकी कड़ी समीक्षा की जाती है।
शहरी परिवहन + जलवायु वित्त
बहुपक्षीय विकास बैंक मास ट्रांजिट के लिए कम ब्याज वाले ऋण प्रदान करते हैं क्योंकि ये परियोजनाएं हरित बुनियादी ढांचा लक्ष्यों, शहरी गतिशीलता नीतियों और भारत के वैश्विक उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों के अनुरूप हैं।
प्रीलिम्स 2026 में अनुच्छेद 293 (राज्यों द्वारा कड़ाई से भारत के भीतर ऋण लेना) और अर्ध-सरकारी (parastatal) संस्थानों की ECB पात्रता के बीच के अंतर का परीक्षण किए जाने की संभावना है।
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