मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता अंतिम मसौदा प्रस्तुतीकरण
स्रोत:ummid ↗

क्यों मायने रखता है
राज्य स्तर पर UCC का कार्यान्वयन जटिल कानूनी प्रक्रियाओं को शामिल करता है क्योंकि व्यक्तिगत कानून (personal laws) समवर्ती सूची (Concurrent List) के अंतर्गत आते हैं। यह एक ओर एकरूपता बनाम विविधता पर सामाजिक-कानूनी बहसों को, और दूसरी ओर अनुच्छेद 44 (DPSP), अनुच्छेद 201 (राष्ट्रपति की सहमति), और अनुच्छेद 342 (अनुसूचित जनजाति अधिसूचना) जैसे संवैधानिक तंत्रों को रेखांकित करता है।
सारांश
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने 13 जुलाई, 2026 को राज्य सरकार को अपना अंतिम मसौदा सौंप दिया। गुजरात के मसौदे की तर्ज पर तैयार, मध्य प्रदेश UCC में लिव-इन संबंधों का अनिवार्य पंजीकरण (पंजीकरण न कराने को अपराध की श्रेणी में रखना), परित्यक्त लिव-इन भागीदारों के लिए भरण-पोषण के अधिकार और ऐसे संबंधों से पैदा हुए बच्चों के लिए संपत्ति में हिस्सेदारी का प्रस्ताव है। यह उत्तराधिकार कानूनों में भी संशोधन करता है, जिसके तहत मृतक बेटे की संपत्ति विरासत में मिलने के मामले में माता-पिता दोनों को एक एकल इकाई माना गया है। इस मसौदे को 19 जुलाई, 2026 को जगदीशपुर (इस्लाम नगर) में होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दिए जाने और 20 जुलाई, 2026 को विधानसभा में पेश किए जाने का कार्यक्रम है। हालांकि, विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इस विधेयक का विरोध करने के लिए भोपाल में एक संयुक्त कार्रवाई समिति (JAC) का गठन किया है, जिससे अनुसूचित जनजातियों (ST), अनुसूचित जातियों (SC) और धार्मिक अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानूनों और पारंपरिक प्रथाओं पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
मुख्य बिंदु
- 13 जुलाई, 2026 को, समान नागरिक संहिता (UCC) पर मध्य प्रदेश की उच्च स्तरीय समिति ने अपना अंतिम मसौदा राज्य सरकार को सौंप दिया।
- यह मसौदा तीन भागों में विभाजित है: सिफारिशें, यूसीसी (UCC) विधेयक का मसौदा, और जिला/राज्य परामर्शों व वेब सुझावों से संकलित जनमत।
- गुजरात मॉडल के आधार पर, MP UCC ड्राफ्ट में लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) अनिवार्य किया गया है। लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण न कराना एक आपराधिक अपराध की श्रेणी में आता है।
- लिव-इन रिलेशनशिप के नियमों के तहत, पंजीकरण की एक प्रति स्थानीय पुलिस स्टेशन को और दूसरी माता-पिता को जाती है। परित्यक्त महिला साथी भरण-पोषण की मांग कर सकती हैं, और ऐसे संबंधों से पैदा हुए बच्चे कानूनी रूप से माता-पिता की संपत्ति के हकदार हैं।
- उत्तराधिकार कानूनों के लिए, किसी मृत बेटे की संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने के लिए माता-पिता दोनों (माता और पिता) को एक एकल इकाई (सिंगल यूनिट) माना गया है। मौजूदा व्यक्तिगत/उत्तराधिकार कानूनों के तहत, पत्नी और बच्चों के साथ केवल माता ही इसकी पात्र थी।
- प्रारूप विधेयक (ड्राफ्ट बिल) के 19 जुलाई, 2026 को जगदीशपुर (पूर्व में इस्लाम नगर) में होने वाली कैबिनेट बैठक में स्वीकृत होने और 20 जुलाई, 2026 को विधानसभा में पेश होने की उम्मीद है। एक बार पारित होने के बाद, इसके लिए राष्ट्रपति की सहमति (अनुच्छेद 200/201) की आवश्यकता होगी।
- भोपाल में मुस्लिम सामाजिक संगठनों ने इस मसौदे का विरोध करने के लिए एक संयुक्त कार्रवाई समिति (JAC) का गठन किया है, जिनका दावा है कि यह अनुसूचित जनजातियों (STs), अनुसूचित जातियों (SCs) और ईसाइयों जैसे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को हाशिए पर धकेलता है।
- यदि इसे लागू किया जाता है, तो उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लागू करने वाला चौथा भारतीय राज्य बन जाएगा।
महत्वपूर्ण शब्द
समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक
सभी नागरिकों के लिए उनके धार्मिक जुड़ाव की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों (personal laws) के स्थान पर एक समान, साझा नागरिक नियमों को लागू करने के उद्देश्य से प्रस्तावित कानून।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था एवं संविधान)। यह Article 44 (DPSP), संघवाद (federalism), और धार्मिक स्वतंत्रता तथा लैंगिक समानता के अंतर्संबंध की समझ का परीक्षण करता है।
भारतीय संविधान
भारत का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज जो राजनीतिक संरचना, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को परिभाषित करता है, जिसमें अनुच्छेद 44 भी शामिल है, जो राज्य को एक समान नागरिक संहिता लागू करने का मार्गदर्शन करता है।
UPSC context
GS Paper II (भारतीय संविधान)। यह संवैधानिक मूल्यों, संघीय ढांचे और मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंधों की व्यापक समझ का परीक्षण करता है।
UCC पर उच्च स्तरीय समिति (मध्य प्रदेश)
मध्य प्रदेश के लिए समान नागरिक संहिता (UCC) का मसौदा तैयार करने के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति, जिसका नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। इस समिति को राज्य-विशिष्ट कानूनी, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे का परीक्षण करने का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
GS Paper II (शासन/राज्य विधानमंडल)। यह राज्य नीति निर्माण में कार्यपालिका के नेतृत्व वाली कानून-निर्माण प्रक्रियाओं, सार्वजनिक परामर्श तंत्रों और समिति की सिफारिशों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संयुक्त कार्रवाई समिति (JAC)
प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (UCC) के खिलाफ सामूहिक रूप से विरोध करने और कानूनी एवं सांस्कृतिक आपत्तियां उठाने के लिए मध्य प्रदेश में विभिन्न अल्पसंख्यक, ईसाई और आदिवासी संगठनों द्वारा गठित एक दबाव समूह (pressure group)।
UPSC context
GS Paper II (दबाव समूह और नागरिक समाज)। यह लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों, नागरिक समाज की वकालत, और अल्पसंख्यक तथा जनजातीय पारंपरिक अधिकारों के संरक्षण की समझ का परीक्षण करता है।
भारतीय जनता पार्टी (BJP)
भारत की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी, जो मध्य प्रदेश में शासन करती है, जिसके मुख्य वैचारिक एजेंडे में कानूनी एकरूपता प्राप्त करने के लिए पूरे भारत में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करना शामिल है।
UPSC context
GS Paper II (राजनीतिक दल)। यह प्रमुख राजनीतिक दलों, विधायी लक्ष्यों और इस बात के ज्ञान का परीक्षण करता है कि पार्टी घोषणापत्र किस प्रकार राज्य-स्तरीय संवैधानिक और कानूनी सुधारों को आकार देते हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS)
एक दक्षिणपंथी, हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संगठन जो सत्तारूढ़ BJP के वैचारिक मातृ संगठन के रूप में कार्य करता है, और धर्म-विशेष के व्यक्तिगत कानूनों (पर्सनल लॉ) को बदलने के लिए लगातार समान नागरिक संहिता (UCC) की वकालत करता रहा है।
UPSC context
GS Paper I & II (भारतीय समाज / दबाव समूह)। यह वैचारिक आंदोलनों, सामाजिक संगठनों और सार्वजनिक नीति तथा धर्मनिरपेक्षता पर उनके प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
गोवा का समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) अनुच्छेद 44 को पूरा करने के लिए किसी भारतीय राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित पहला नागरिक संहिता था।
गोवा की संहिता को अनुच्छेद 44 के तहत किसी राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियमित नहीं किया गया था; यह 1867 की स्वतंत्रता-पूर्व की पुर्तगाली नागरिक संहिता (Portuguese Civil Code) है जिसे 1962 के मुक्ति-पश्चात के संसदीय संक्रमण कानून (parliamentary transit law) के माध्यम से संरक्षित किया गया था।
संबंधित अवधारणाएँ
एक राज्य का UCC (समान नागरिक संहिता) कानूनी रूप से हिंदू विवाह अधिनियम जैसे केंद्रीय कानूनों को कैसे ओवरराइड (अभिभावी) कर सकता है?
- समवर्ती सूची प्रविष्टि: विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत कानून के विषय समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 (Entry 5) में शामिल हैं।
- अनुच्छेद 254(2) स्वीकृति (Assent)Of course! Please provide the text you would like me to translate. Let's get started.of course! Please provide the text you would like me to translate. Let's get started.: अनुच्छेद 254(2) के तहत, समवर्ती सूची के विषय पर एक राज्य कानून, जो किसी केंद्रीय कानून के प्रतिकूल है, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने पर लागू रह सकता है।_
- राज्यपाल के विचारार्थ आरक्षित रखना: राज्य के राज्यपाल को पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार और सहमति के लिए अनुच्छेद 200/201 के तहत आरक्षित करना होगा।
कौन से संवैधानिक प्रावधान आदिवासी प्रथागत कानूनों को समान नागरिक कानूनों से बचाते हैं?
- प्रथागत संरक्षण: संविधान के अनुच्छेद 342 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 366(25) के तहत परिभाषित अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) को विशिष्ट सांस्कृतिक संरक्षण प्राप्त हैं जो उनके प्रथागत कानूनों (customary laws) को सुरक्षित रखते हैं।
- अनुच्छेद 371 के तहत छूट: अनुच्छेद 371A (नागालैंड) और 371G (मिजोरम) स्पष्ट रूप से स्थानीय प्रथागत कानून और नागरिक न्याय प्रणालियों को संसदीय अधिनियमों से सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- पांचवीं और छठी अनुसूचियां: पांचवीं और छठी अनुसूची के क्षेत्रों को स्थानीय परिषदों के माध्यम से व्यक्तिगत और भूमि मामलों को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान की गई है।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) का कार्यान्वयन बनाम संघवाद
अनुच्छेद 44 "भारत के पूरे क्षेत्र में" एक समान संहिता का निर्देश देता है, लेकिन व्यक्तिगत राज्य अधिनियम एक खंडित कानूनी परिदृश्य का निर्माण करते हैं, जो सहकारी संघवाद की सीमाओं का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 21 बनाम अनुच्छेद 44 का टकराव
बिना पंजीकरण के लिव-इन संबंधों को अपराध घोषित करने वाले राज्य यूसीसी (UCC) के प्रावधान, अनुच्छेद 44 (DPSP) और अनुच्छेद 21 (निजता और स्वायत्तता का अधिकार) के बीच सीधा संवैधानिक टकराव पैदा करते हैं।
राज्यों के UCCs (समान नागरिक संहिता) से संभवतः 2026 में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो अनुच्छेद 254(2) की विसंगति (repugnancy), समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 और जनजातीय पारंपरिक छूटों का परीक्षण करेंगे।
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