समसामयिकी

विवाहित बेटियों की कानूनी उत्तराधिकारी स्थिति और अनुकंपा सेवा लाभ

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह मामला लैंगिक न्याय, पितृसत्तात्मक राज्य नीतियों में न्यायिक हस्तक्षेप और विवाह के पश्चात एक महिला की कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में स्थिति की विकसित होती कानूनी व्याख्या पर Mains के उत्तरों के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

सारांश

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि एक विवाहित बेटी कानूनी उत्तराधिकारी है और वह अपने मृत पिता की अनुग्रह राशि (ex gratia amount) और अर्जित अवकाश भुगतान (leave encashment) लाभ प्राप्त करने की समान रूप से हकदार है। न्यायालय ने कहा कि वैवाहिक स्थिति ऐसी पात्रता में बाधा नहीं बन सकती, और इसी के साथ उन नीतियों को रद्द कर दिया गया जो बेटों को अनुमति देते हुए विवाहित बेटियों को उत्तराधिकार या अनुकंपा लाभों से बाहर रखती हैं। यह निर्णय विवाहित बेटियों के खिलाफ भेदभाव को रोकने और लैंगिक समानता लागू करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप को रेखांकित करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 के सिद्धांतों के अनुरूप है।

मुख्य बिंदु

  • मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि एक विवाहित पुत्री अपने मृतक पिता की अनुग्रह राशि (ex gratia) और अवकाश नकदीकरण (leave encashment) लाभों की हकदार एक वैध कानूनी उत्तराधिकारी है।
  • अदालत ने उन भेदभावपूर्ण प्रशासनिक नीतियों को निरस्त कर दिया, जो यह मानती थीं कि एक विवाहित बेटी अपने पिता के परिवार का हिस्सा नहीं रहती और वह ऐसे लाभों के लिए अपात्र है।
  • निर्णय ने यह स्थापित किया कि वैवाहिक स्थिति का उपयोग किसी महिला को उसके माता-पिता के सेवा लाभों (service benefits) को प्राप्त करने के उसके अंतर्निहित अधिकार से वंचित करने के आधार के रूप में नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से तब जब वह एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी हो।
  • यह निर्णय अनुच्छेद 14 के तहत लैंगिक न्याय और समानता के संवैधानिक सिद्धांतों को सुदृढ़ करता है, तथा सरकारी सेवा और अनुकंपा नियुक्ति नियमों में व्याप्त पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रहों को समाप्त करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

अनुच्छेद 14

भारत के भीतर कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण को सुनिश्चित करने वाला मौलिक अधिकार, जो राज्य के मनमाने भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

UPSC context

GS II/राजव्यवस्था; भेदभावपूर्ण नीतियों और लिंग-आधारित कानूनी वर्गीकरणों की न्यायिक समीक्षा के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।

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अनुग्रह राशि

नियोक्ता या सरकार द्वारा सद्भावना के रूप में किया गया एक विवेकाधीन और एकमुश्त भुगतान, जिसके लिए कोई वैधानिक या कानूनी बाध्यता नहीं होती है।

UPSC context

GS II/सामाजिक न्याय; प्रशासनिक विवेकाधिकार, सामाजिक सुरक्षा लाभ और लोक सेवकों के परिवारों के लिए कल्याणकारी उपायों से संबंधित।

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विधिक उत्तराधिकारी

एक व्यक्ति जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (Hindu Succession Act) जैसे उत्तराधिकार कानूनों के तहत किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति और परिसंपत्तियों को विरासत में प्राप्त करने का कानूनी रूप से हकदार है।

UPSC context

GS II/राजव्यवस्था; उत्तराधिकार कानूनों और वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना बेटियों के लिए समान उत्तराधिकार अधिकारों के विकास से संबंधित है।

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लैंगिक न्याय

कानून, नीति और सामाजिक प्रथाओं में भेदभावपूर्ण बाधाओं को दूर करके सभी लिंगों के साथ निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार।

UPSC context

GS I/सामाजिक मुद्दे एवं GS II/सामाजिक न्याय; महिलाओं के अधिकारों और न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में अक्सर पूछा जाता है।

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अनुच्छेद 300A

एक संवैधानिक अधिकार जो यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।

UPSC context

GS II/Polity; "संपत्ति" के अधिकारों के ज्ञान का परीक्षण करता है, जिसमें न्यायालयों द्वारा निर्धारित लीव एनकैशमेंट (leave encashment) जैसे सेवा लाभ शामिल हैं।

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अनुकंपा नियुक्ति

एक कल्याणकारी योजना जो सेवा के दौरान (dies in harness) मृत्यु होने वाले कर्मचारी के आश्रितों को सरकारी रोजगार प्रदान करती है।

UPSC context

GS II/गवर्नेंस; योग्यता-आधारित भर्ती के अपवादों और आश्रितों (विवाहित बेटियों सहित) के कानूनी अधिकारों का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

अनुकंपा नियुक्ति मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों के लिए अनुच्छेद 16 के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है।

यह एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक मानवीय रियायत है और सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता के अनुच्छेद 16 के सामान्य नियम का एक मान्यता प्राप्त अपवाद है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity (Fundamental Rights)

अनुक़ंपा नियुक्तियों की संवैधानिक स्थिति क्या है?

  • अधिकार नहीं: यह केवल एक मानवीय रियायत है जिसका उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार को तत्काल वित्तीय अभाव से बचाना है, न कि यह कोई निहित मौलिक अधिकार है।
  • अनुच्छेद 16 का अपवाद: यह अनुच्छेद 16 के तहत गारंटीकृत लोक नियोजन में समान अवसर के सामान्य नियम के लिए कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त एक अपवाद के रूप में कार्य करता है।
  • अनुच्छेद 14/15 के अधीन: यद्यपि यह सामान्य भर्ती नियमों का एक अपवाद है, फिर भी इसकी पात्रता निर्धारित करने वाली नीति को अनुच्छेद 14 और 15 (कोई लिंग भेदभाव नहीं) का सख्ती से पालन करना चाहिए।
Social Justice & Law

हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 ने बेटियों के अधिकारों को किस प्रकार परिवर्तित किया?

  • जन्म से सहदायिकी: इसने हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की संपत्तियों में जन्म से ही बेटियों को समान अधिकार और उत्तरदायित्व प्रदान किए, जिससे वे पुत्रों के समान ही सह-अंशभोगी (coparceners) बन गईं।
  • भूतलक्षी अनुप्रयोग: विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) के SC निर्णय ने स्पष्ट किया कि बेटियों के पास यह अधिकार भूतलक्षी (retroactively) रूप से है, चाहे 2005 का संशोधन पारित होने के समय पिता जीवित रहे हों या नहीं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • सेवा नियम बनाम सारभूत समानता

    यह निर्णय सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए Permanent Commission पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें उन पुरातन कार्यकारी सेवा नियमों को रद्द कर दिया गया है जो गलत तरीके से यह मान लेते हैं कि विवाह किसी महिला की कानूनी पहचान या निर्भरता को बदल देता है।

  • मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का मिलन

    विवाहित बेटी के प्रशासनिक अधिकारों को लागू करना, भाग III (अनुच्छेद 15 भेदभाव-विरोधी) को भाग IVA (अनुच्छेद 51A(e) महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने का मौलिक कर्तव्य) के साथ जोड़ता है।

प्रीलिम्स में ऐसे प्रश्न की अपेक्षा करें जो यह परीक्षण करे कि क्या अनुकंपा नियुक्ति (compassionate appointment) एक मौलिक अधिकार है (यह नहीं है) या अनुच्छेद 16 का एक अपवाद है।

संबद्ध PYQ · 2

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  • 2023MainsGS2

    Explain the constitutional perspectives of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws.

  • 2024MainsGS1

    Distinguish between gender equality, gender equity and women's empowerment. Why is it important to take gender concerns into account in programme design and implementation?