समसामयिकी

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नोटिस: वन्यजीव अभ्यारण्य पर केंद्र से जवाब तलब

स्रोत:newindianexpress ↗

क्यों मायने रखता है

मध्य प्रदेश के भीतर पर्यावरणीय और वन्यजीव शासन में न्यायिक हस्तक्षेप पर नज़र रखने वाले MPPSC के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण।

सारांश

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश में वन्यजीव अभयारण्य स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रक्रियाओं को चुनौती देने वाली एक याचिका के बाद केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए, जिससे पर्यावरण न्यायसंगतता (एनवायरनमेंटल ज्यूरिप्रूडेंस) और वैधानिक मंजूरियों पर ध्यान केंद्रित हुआ है।

मुख्य बिंदु

  • मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश में एक नए वन्यजीव अभयारण्य की मंजूरी प्रक्रिया के संबंध में केंद्र और राज्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।
  • यह कानूनी याचिका वन्यजीव ढांचे के तहत अभयारण्य की अधिसूचनाओं और पर्यावरणीय स्वीकृतियों से संबंधित प्रक्रियात्मक या सांविधिक अनुपालनों को चुनौती देती है।
  • यह मामला मध्य प्रदेश में पर्यावरण शासन, वन भूमि के उपयोग और वन्यजीव संरक्षण स्वीकृतियों पर न्यायिक निगरानी को रेखांकित करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972

1972 में पारित एक ऐतिहासिक भारतीय कानून जो वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों जैसे संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है और वन्यजीव व्यापार तथा आवास संरक्षण को विनियमित करता है।

UPSC context

MPPSC पेपर III (पर्यावरण, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण) और प्रीलिम्स: भारत और मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण के लिए वैधानिक ढाँचे का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड

भारत में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 5A के तहत गठित शीर्ष वैधानिक सलाहकार निकाय, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, जिसका उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करना है।

UPSC context

MPPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र III: पर्यावरणीय सांविधिक निकायों और वन्यजीव अभयारण्यों के लिए निर्णय लेने की तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

राज्यों के परामर्श के बिना राज्यों में वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं को अधिसूचित करने और उनमें परिवर्तन करने का वैधानिक अधिकार अकेले केंद्र के पास है।

अभ्यर्थी अक्सर वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने की शक्ति (जो राज्य सरकार के पास निहित है) को अभयारण्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने या परियोजनाओं को मंजूरी देने की शक्ति (जिसके लिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ की मंजूरी की आवश्यकता होती है) के साथ भ्रमित कर देते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Madhya Pradesh Geography and Environment Conservation

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के लिए प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

  • अधिसूचना शक्ति: राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा आरक्षित वन/प्रादेशिक जलक्षेत्र के अलावा किसी भी क्षेत्र को धारा 26A या 18 के तहत अभयारण्य घोषित कर सकती है।
  • अधिकारों का निपटान: कलेक्टर अभ्यारण्य के रूप में घोषित किए जाने वाले प्रस्तावित भू-भाग पर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का निर्धारण और निपटान करता है।
  • सीमा परिवर्तन: किसी भी अभयारण्य की सीमाओं में परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की सिफारिश आवश्यक होती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • मध्य प्रदेश में वन्यजीव अभयारण्य बनाम बुनियादी ढांचा परियोजनाएं

    वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पर्यावरण मंजूरियों की न्यायिक समीक्षा मध्य प्रदेश में प्रमुख बहुउद्देशीय बांधों के लिए वन डायवर्जन फ्रेमवर्क के साथ सीधे तौर पर जुड़ती है।

MP हाई कोर्ट में वन्यजीव अभयारण्य अधिसूचनाओं और NBWL की मंजूरियों से जुड़ी याचिकाएं MPPSC प्रीलिम्स यूनिट 7/10 में पूछी जा सकती हैं।

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