उच्च कर्ज के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने मितव्ययता उपाय लागू किए
स्रोत:daily-pioneer ↗

क्यों मायने रखता है
यह उच्च सार्वजनिक ऋण का सामना करते समय राजकोषीय सुदृढ़ीकरण और व्यय युक्तिकरण के लिए राज्यों द्वारा उठाए जाने वाले व्यावहारिक कदमों को रेखांकित करता है। यह MPPSC Prelims के पाठ्यक्रम के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, जिसमें मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, राज्य के बजट और सार्वजनिक वित्त शामिल हैं।
सारांश
राज्य का कुल कर्ज ₹5 लाख करोड़ से अधिक होने के आलोक में, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यय में कटौती करने के लिए व्यापक मितव्ययिता उपाय लागू किए हैं। राज्य वित्त विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो सभी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे। मुख्य प्रतिबंधों में नए वाहनों की खरीद पर दो साल का प्रतिबंध, अधिकारियों के बीच वाहनों को साझा करना अनिवार्य करना और राज्य द्वारा वित्तपोषित विदेश यात्रा पर रोक शामिल है। इसके अतिरिक्त, स्वागत समारोहों, आंतरिक सज्जा और भौतिक कैलेंडरों पर होने वाले खर्च पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तथा राजकोषीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए राज्य के निगमों को राज्य कोष में अधिकतम लाभांश जमा करने का आदेश दिया गया है।
मुख्य बिंदु
- मध्य प्रदेश का कुल कर्ज भार ₹5 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है।
- MP वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सख्त मितव्ययिता दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो सभी विभागों, राज्य संचालित निगमों और विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे।
- उपायों में दो वर्षों के लिए नए वाहनों की खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध और दो अधिकारियों द्वारा एक ही सरकारी वाहन साझा करना अनिवार्य करना शामिल है।
- Foreign trips at the state government's expense are banned, and domestic air travel is restricted to economy class.
- स्वागत समारोहों, आंतरिक सज्जा, कैलेंडर/डायरी की भौतिक छपाई और त्योहारों के आयोजनों पर होने वाले खर्च प्रतिबंधित हैं।
- राजस्व को बढ़ावा देने के लिए राज्य के स्वामित्व वाले निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) को अपने अधिकतम संभव लाभांश को राज्य के राजकोष में जमा करने का निर्देश दिया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
Public Debt
राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए आंतरिक और बाहरी स्रोतों से किसी सरकार (केंद्र या राज्य) द्वारा संचित कुल बकाया वित्तीय देनदारियां या ऋण दायित्व।
UPSC context
GS Paper III (भारतीय अर्थव्यवस्था)। राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण, उप-राष्ट्रीय उधार सीमाओं और ऋण वहनीयता की समझ का परीक्षण करता है।
राजकोषीय मितव्ययिता
ऐसी आर्थिक नीतियां जिनमें बजटीय घाटे को कम करने, सार्वजनिक ऋण को नियंत्रित करने और राजकोषीय अनुशासन को बहाल करने के लिए सरकारी खर्च में कटौती, करों में वृद्धि या संरचनात्मक सुधार शामिल होते हैं।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था)। यह व्यय युक्तिकरण, घाटा प्रबंधन और इसके विकासात्मक तथा सामाजिक परिणामों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
Consolidated Fund of the State
अनुच्छेद 266(1) के तहत स्थापित प्राथमिक राज्य-स्तरीय सार्वजनिक खाता, जिसमें राज्य के सभी राजस्व, उधार और ऋण पुनर्भुगतान शामिल होते हैं, और इससे निकासी के लिए विधायी मंजूरी की आवश्यकता होती है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था/संविधान) एवं GS पेपर III (राज्य वित्त)। उप-राष्ट्रीय बजटों की संरचनात्मक कार्यप्रणाली और विधायी वित्तीय नियंत्रण का परीक्षण करता है।
Fiscal Deficit
किसी सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल गैर-उधारी प्राप्तियों (राजस्व और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों) के बीच का अंतर, जो उसकी समग्र उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था)। यह सरकारी बजटिंग, संरचनात्मक वित्तीय सुधारों और समष्टि आर्थिक स्वास्थ्य की अवधारणाओं का परीक्षण करता है।
गैर-कर राजस्व
कराधान के अलावा अन्य स्रोतों से होने वाली सरकारी आय, जैसे कि ब्याज प्राप्तियां, शुल्क, उपयोगकर्ता प्रभार (user charges), और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त लाभांश या लाभ।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था)। बजट के घटकों, राज्यों के वैकल्पिक राजस्व और PSU के वित्तीय प्रबंधन की समझ का परीक्षण करता है।
मध्य प्रदेश वित्त विभाग
The principal state administrative body in Madhya Pradesh responsible for state budget preparation, public expenditure tracking, debt management, and financial rule enforcement.
UPSC context
GS Paper II (राज्य कार्यपालिका) & GS Paper III (उप-राष्ट्रीय वित्त)। राज्य के वित्तीय तंत्र की संरचना और राजकोषीय संघवाद के क्रियान्वयन का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य सरकारें विश्व बैंक जैसे विदेशी वित्तीय संस्थानों से स्वतंत्र रूप से ऋण ले सकती हैं।
Under Article 293, States cannot borrow externally. All external borrowing is raised by the Union and on-lent to States. Centre's consent is also mandatory for domestic loans if central dues exist.
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 293 के तहत राज्यों द्वारा उधार लेने पर संवैधानिक सीमाएँ क्या हैं?
- बाह्य उधार: राज्यों को विदेशी स्रोतों से सीधे उधार लेने पर प्रतिबंध है; सभी बाहरी ऋण संघ सरकार के माध्यम से ही प्राप्त किए जाते हैं।
- घरेलू उधारी: States can borrow within the territory of India upon the security of the Consolidated Fund of the State.
- Centre's Consent: नए घरेलू ऋणों के लिए अनिवार्य, यदि राज्य पर भारत सरकार का कोई बकाया ऋण या गारंटी है।
15वें वित्त आयोग ने राज्यों की राजकोषीय घाटा सीमाओं को किस प्रकार संरचित किया?
- Standard Limit: The standard fiscal deficit ceiling is pegged at 3.0% of Gross State Domestic Product (GSDP) for the 2023-26 period.
- Conditional Space: States are granted an additional 0.5% borrowing space tied strictly to implementing specified power sector reforms.
अंतर-विषय पैटर्न
राज्य का कर्ज + विद्युत क्षेत्र की स्थिति
The Centre strategically uses state debt vulnerabilities by linking extra borrowing space (0.5% of GSDP) to power distribution reforms, blending macroeconomic fiscal policy with energy sector viability.
मुफ़्त की सौगातें बनाम पूँजीगत व्यय
राज्यों पर बढ़ता कर्ज, जो अक्सर राजस्व-व्यय संबंधी लोकलुभावनवाद से प्रेरित होता है, मितव्ययिता उपायों को जन्म देता है जो उत्पादक पूंजीगत व्यय को असमान रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे कम विकास और राजस्व सृजन का एक दुष्चक्र उत्पन्न होता है।
राज्यों द्वारा ऋण लेने पर अनुच्छेद 293 के प्रतिबंध, विशेष रूप से केंद्र की सहमति प्रक्रिया (consent mechanism), प्रीलिम्स 2026 के लिए अत्यधिक संभावित हैं।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2025MPPSC_PRELIMSGS1
What percentage of the Madhya Pradesh government's total expenditure budget was allocated to education in 2023-24?
- 2023MPPSC_PRELIMSGS1
Which of the following Article of the Constitution of India is related to expenses of Public Service Commissions?