समसामयिकी

मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने प्रस्तावों और वन्यजीव आदान-प्रदान को मंजूरी दी

स्रोत:indianmasterminds ↗

क्यों मायने रखता है

यह वन्यजीव संरक्षण को इको-पर्यटन और जनजातीय कल्याण के साथ जोड़ने के मध्य प्रदेश के रणनीतिक दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। बाघ विनिमय कार्यक्रम भारत के 'टाइगर स्टेट' के रूप में MP के दर्जे को और मजबूत करता है, जो राज्य की नीतियों और पर्यावरण पर MPPSC Prelims के प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

सारांश

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आदिवासी और वन-निवासी समुदायों के लिए रोजगार और आय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन विभाग को वन पर्यटन और होमस्टे का विस्तार करने का निर्देश दिया है। राज्य वन्यजीव बोर्ड की 32वीं बैठक को संबोधित करते हुए, उन्होंने पर्यटकों को स्थानीय परंपराओं का अनुभव कराने के लिए पर्यटन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। बोर्ड ने 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें एक वन्यजीव विनिमय (wildlife exchange) कार्यक्रम भी शामिल है, जिसके तहत आंध्र प्रदेश और असम जैसे राज्यों में बाघों को भेजने के बदले वहां से हाथी और गैंडे प्राप्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, अवैध खनन और वन भूमि के डायवर्जन के खिलाफ सख्त निगरानी रखने का भी निर्देश दिया गया।

मुख्य बिंदु

  • मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वन और पर्यटन विभागों को आदिवासी समुदायों के लिए रोजगार सृजित करने के लिए वन पर्यटन और होमस्टे का विस्तार करने का निर्देश दिया।
  • ये निर्णय मध्य प्रदेश राज्य वन्यजीव बोर्ड की 32वीं बैठक में लिए गए, जिसमें वन्यजीव संरक्षण और अवसंरचना विकास के 29 प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
  • एक वन्यजीव विनिमय कार्यक्रम को मंजूरी दी गई, जिसके तहत मध्य प्रदेश को हाथियों, गैंडों और अन्य वन्यजीवों के बदले आंध्र प्रदेश, असम और कर्नाटक में बाघ भेजने की अनुमति दी गई।
  • मुख्यमंत्री ने वन भूमि के डायवर्जन और अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त निगरानी पर जोर दिया।

महत्वपूर्ण शब्द

मध्य प्रदेश राज्य वन्यजीव बोर्ड

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। यह वन्यजीव संरक्षण, नीतियों, संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन और संघर्ष शमन पर राज्य सरकार को सलाह देता है।

UPSC context

वन्यजीव अभ्यारण्यों और संरक्षण परियोजनाओं को संचालित करने वाले राज्य-स्तरीय संस्थागत ढांचों को समझने के लिए GS-3 (जैव विविधता एवं पर्यावरण) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

Source
वन विभाग

वन संसाधनों के प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार राज्य की नोडल एजेंसी। यह संरक्षण और आदिवासी आजीविका सृजन के बीच संतुलन बनाने के लिए इको-टूरिज्म (पर्यावरण-पर्यटन) में अपनी भागीदारी को लगातार बढ़ा रही है।

UPSC context

GS-3 (पर्यावरण) और GS-2 (शासन) के लिए प्रासंगिक, जो नियामक पुलिसिंग से सहभागी सामुदायिक वन प्रबंधन की ओर बदलाव पर बल देता है।

Source
पर्यटन विभाग

पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार राज्य प्राधिकरण। यह सतत इको-टूरिज्म और समुदाय-संचालित होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए वन एजेंसियों के साथ तेजी से साझेदारी कर रहा है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यटन के लाभ स्थानीय और जनजातीय आबादी तक पहुंचें।

UPSC context

सतत पर्यटन मॉडल, जनजातीय सशक्तिकरण और वन-निवासी समुदायों के लिए वैकल्पिक आजीविका से संबंधित GS-3 (अर्थव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण।

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प्रारंभिक ट्रैप

राज्य वन्यजीव बोर्ड स्वतंत्र रूप से अंतर-राज्यीय बाघ स्थानांतरण कार्यक्रमों को अधिकृत कर सकते हैं।

जबकि राज्य बोर्ड स्थानीय प्रस्तावों की पहल और उन्हें मंजूरी देते हैं, वहीं अंतर-राज्यीय बाघों के स्थानांतरण के लिए कानूनी रूप से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) से अनिवार्य मंजूरी की आवश्यकता होती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Environment & Ecology

राज्य वन्यजीव बोर्ड (SBWL) का वैधानिक ढांचा क्या है?

  • संविधि: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत गठित।
  • अध्यक्ष: इसकी वैधानिक रूप से अध्यक्षता संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री (या केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक) द्वारा की जाती है।
  • कार्य: वन्यजीव संरक्षण, संरक्षित क्षेत्रों के चयन/प्रबंधन और नीति निर्माण पर राज्य सरकार को सलाह देता है।
Environment Law

गैर-वानिकी उपयोग के लिए वन भूमि के डायवर्जन को कौन विनियमित करता है?

  • विधिक अधिदेश: वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 2023 के रूप में संशोधित) द्वारा शासित।
  • केंद्रीय मंजूरी: किसी भी वन भूमि को खनन या बुनियादी ढांचे के लिए डायवर्ट किए जाने से पहले केंद्र सरकार (MoEFCC) से अनिवार्य पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है।
  • सलाहकार निकाय: वन सलाहकार समिति (FAC) एक वैधानिक निकाय है जो इन बड़े वन डायवर्जन प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • वन्यजीव आदान-प्रदान और आनुवंशिक जीवंतता

    मध्य प्रदेश (MP) द्वारा गैंडों के बदले बाघों का आदान-प्रदान इस बात को रेखांकित करता है कि कैसे आधुनिक वन्यजीव प्रबंधन, अलग-थलग और खंडित रिजर्वों में अंतःप्रजनन अवसाद (inbreeding depression) को रोकने के लिए राज्यों के बीच जानवरों के सक्रिय आदान-प्रदान पर निर्भर करता है।

  • संरक्षण के साधन के रूप में पारिस्थितिकी पर्यटन

    जनजातीय होमस्टे को बढ़ावा देना MoEFCC के 2021 के इकोटूरिज्म दिशानिर्देशों के अनुरूप है, जो वन-निवासी समुदायों को कथित "अतिक्रमणकारियों" से वन्यजीव संरक्षण में प्राथमिक आर्थिक हितधारकों के रूप में परिवर्तित करता है।

अंतर-राज्यीय स्थानांतरण में NTCA के वैधानिक अधिकार बनाम राज्य वन्यजीव बोर्डों के अधिकारों का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनी Prelims प्रश्न की उम्मीद करें।

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