मध्य प्रदेश ने एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाया और कर्मचारी परीक्षा नियम सरल किए
स्रोत:the-statesman ↗

क्यों मायने रखता है
यह खाद्य मिलावट (खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य) से निपटने और निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रशासनिक नियमों में सुधार करने में राज्य सरकार के सक्रिय प्रयासों को रेखांकित करता है। MPPSC में MP-विशिष्ट करंट अफेयर्स और शासन (governance) के विषयों के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का एक सख्त निर्देश जारी किया है, जो दूध के बजाय वनस्पति का उपयोग करके बनाया जाता है। यह कदम खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की श्रेणी में लाता है, जिन्होंने पहले ही इस मिलावटी उत्पाद को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अतिरिक्त, डॉ. यादव ने घोषणा की कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट (CPCT) उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता अब राज्य में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के करियर की प्रगति और पदोन्नति में बाधा नहीं बनेगी। ये निर्देश जन स्वास्थ्य और कर्मचारी कल्याण पर सरकार के दोहरे फोकस को रेखांकित करते हैं।
मुख्य बिंदु
- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूरे राज्य में एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।
- एनालॉग पनीर दूध के बजाय वनस्पति का उपयोग करके निर्मित एक मिलावटी उत्पाद है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करता है।
- मध्य प्रदेश, एनालॉग पनीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में शामिल हो गया है।
- एक अलग प्रशासनिक निर्देश में, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट (CPCT) परीक्षा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के राज्य सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति में बाधक नहीं बननी चाहिए।
- राज्य में शुद्ध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य मिलावट के खिलाफ निरंतर सख्त अभियान चलाए जाएंगे।
महत्वपूर्ण शब्द
एनालॉग पनीर
शुद्ध दूध के स्थान पर वनस्पति या पाम ऑयल जैसे गैर-डेयरी वसा, स्टार्च और कभी-कभी हानिकारक रसायनों का उपयोग करके बनाया गया पनीर का एक सिंथेटिक विकल्प। हाल ही में मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
UPSC context
GS पेपर 2 (स्वास्थ्य) और GS पेपर 3 (खाद्य सुरक्षा)। खाद्य मिलावट की चुनौतियों, नियामक ढांचों और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों को रेखांकित करता है।
कंप्यूटर प्रवीणता प्रमाणन परीक्षा (CPCT)
मध्य प्रदेश में एक मानकीकृत, कंप्यूटर-आधारित परीक्षा जो आईटी ज्ञान और टाइपिंग कौशल का आकलन करती है। यह राज्य सरकार के लिपिकीय और डेटा-एंट्री कर्मियों के लिए पात्रता या पदोन्नति के मानदंड के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन और लोक प्रशासन)। सिविल सेवा सुधारों, राज्य क्षमता निर्माण और शासन में डिजिटल साक्षरता के लिए प्रासंगिक।
वनस्पति
पूर्ण या आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत एक वनस्पति तेल, जो अक्सर पाम ऑयल (ताड़ का तेल) होता है, और इसका उपयोग डेयरी फैट (दुग्ध वसा) के एक सस्ते विकल्प के रूप में किया जाता है। कृत्रिम (इमिटेशन) डेयरी उत्पादों के उत्पादन के लिए इसका अनधिकृत उपयोग अवैध खाद्य मिलावट (अपमिश्रण) की श्रेणी में आता है।
UPSC context
जीएस पेपर 3 (खाद्य प्रसंस्करण)। यह खाद्य अपमिश्रकों, ट्रांस-फैट और खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रवर्तन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
FSSAI भारत में सभी डेयरी एनालॉग्स के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है।
FSSAI डेयरी एनालॉग्स पर प्रतिबंध नहीं लगाता है; यह उपभोक्ताओं को गुमराह होने से बचाने के लिए, "गैर-डेयरी एनालॉग्स" के रूप में स्पष्ट लेबलिंग के बिना उन्हें शुद्ध डेयरी शब्दों (जैसे "पनीर") के तहत बेचने पर कानूनी रूप से रोक लगाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
ट्रांस फैट क्या हैं और इन पर FSSAI का विनियामक रुख क्या है?
- गठन: कृत्रिम ट्रांस फैट का निर्माण तरल वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन मिलाकर (हाइड्रोजनीकरण) किया जाता है ताकि उन्हें कमरे के तापमान पर ठोस बनाया जा सके (जैसे, वनस्पति)।
- स्वास्थ्य पर प्रभाव: ये 'बैड' कोलेस्ट्रॉल (LDL) को बढ़ाते हैं और 'गुड' कोलेस्ट्रॉल (HDL) को कम करते हैं, जिससे हृदय रोगों का खतरा काफी बढ़ जाता है।
- विनियामक सीमा: FSSAI ने सभी खाद्य उत्पादों में औद्योगिक ट्रांस फैट को कुल तेल/वसा के द्रव्यमान के अधिकतम 2% तक सीमित कर दिया है, जो 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी है।
राज्य खाद्य आयोग का वैधानिक अधिदेश और संरचना क्या है?
- स्थापना: यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 की धारा 16 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करना है।
- संरचना: इसमें एक अध्यक्ष, पांच सदस्य और एक सदस्य-सचिव होते हैं।
- अनिवार्य प्रतिनिधित्व: अधिनियम यह अनिवार्य करता है कि आयोग में कम से कम दो महिलाएं, एक अनुसूचित जाति (SC) सदस्य और एक अनुसूचित जनजाति (ST) सदस्य शामिल होने चाहिए।
अंतर-विषय पैटर्न
खाद्य मिलावट + WHO REPLACE अभियान
एनालॉग पनीर हाइड्रोजनीकृत तेलों (वनस्पति) पर निर्भर करता है, जो राज्य के खाद्य मिलावट विरोधी अभियानों को सीधे ट्रांस फैट को समाप्त करने और हृदय संबंधी NCDs को नियंत्रित करने के लिए REPLACE अभियान के तहत भारत की WHO प्रतिबद्धताओं से जोड़ता है।
NFSA + आयोग की सकारात्मक कार्रवाई
राज्य खाद्य आयोग के SC/ST और महिलाओं के लिए सख्त वैधानिक कोटे, पंचायती राज संस्थानों में प्रतिनिधित्व के ढांचे का प्रतिबिंब हैं, जो इसे तुलनात्मक राजव्यवस्था के प्रश्नों के लिए एक प्रमुख विषय बनाता है।
डेयरी एनालॉग्स के लिए FSSAI के लेबलिंग नियम और 2% औद्योगिक ट्रांस-फैट की सीमा, विज्ञान/राजव्यवस्था के एक बहु-कथन MCQ के लिए प्रमुख लक्ष्य हैं।
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