मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल समान नागरिक संहिता मसौदा विधेयक को मंजूरी
स्रोत:outlookindia ↗

क्यों मायने रखता है
यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को राज्य स्तर पर अपनाना मुख्य संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र-राज्य विधायी शक्तियों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों (अनुच्छेद 44) के कार्यान्वयन से जुड़ा है।
सारांश
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल Code (UCC) के लिए मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे यह राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 के तहत नागरिक कानून मानकीकरण के राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने वाले अग्रणी राज्यों में से एक बन गया है।
मुख्य बिंदु
- मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड के बाद राज्य स्तर पर इसके कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ते हुए मसौदा समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को मंजूरी दे दी है।
- यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) से संबंधित है, जो राज्य को भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
- ड्राफ्ट बिल का उद्देश्य राज्य में समुदायों के बीच विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने से संबंधित नागरिक कानूनों को मानकीकृत करना है।
महत्वपूर्ण शब्द
यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट बिल
एक प्रस्तावित विधायी ढांचा जिसका उद्देश्य धार्मिक ग्रंथों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने को नियंत्रित करने वाले कानूनों के एक सामान्य सेट से बदलना है।
UPSC context
MPPSC मेंस पेपर II (भारतीय राजव्यवस्था और संविधान - DPSP, मौलिक अधिकार, और विधाई प्रक्रिया) के लिए महत्वपूर्ण।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44
भारतीय संविधान के भाग IV के तहत एक गैर-न्यायोचित प्रावधान, जो राज्य को भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
UPSC context
MPPSC मेन्स पेपर II के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और केंद्र-राज्य विधायी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण।
मध्य प्रदेश कैबिनेट
राज्य सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी निर्णय लेने वाला निकाय, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, जो राज्य की नीतियां बनाने और विधायी विधेयकों को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
MPPSC मेंस पेपर II (राज्य सरकार की संरचना, कार्यपालिका और नीति निर्माण) के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट बिल राज्य के भीतर रहने वाले सभी नागरिकों और समुदायों पर बिना किसी अपवाद के सार्वभौमिक रूप से लागू होता है।
आकांक्षी अक्सर यह मान लेते हैं कि राज्य-स्तरीय UCC स्वचालित रूप से सभी निवासियों पर समान रूप से लागू होता है, और वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि मध्य प्रदेश के मसौदा विधेयक में उनकी प्रथागत विधियों की रक्षा के लिए अनुसूचित जनजातियों को स्पष्ट रूप से छूट दी गई है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान और न्यायिक मील के पत्थर क्या हैं?
- अनुच्छेद 44: संविधान के भाग IV के अंतर्गत निर्देशित, जो राज्य को पूरे भारत में एक UCC सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
- शाह बानो मामला: सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में व्यक्तिगत कानूनों में लैंगिक भेदभाव को रोकने के लिए संसद द्वारा बनाए गए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
- विधायी सक्षमता: सिविल कानून सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (सूची III) के अंतर्गत आता है, जो संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को कानून बनाने सक्षम बनाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
UCC का क्रियान्वयन बनाम पाँचवीं अनुसूची और मौलिक अधिकार
अनुच्छेद 44 भाग IV में स्थित है, जो न्यायसंगत नहीं है। यह अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) और पाँचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के तहत मौलिक अधिकारों के संतुलन को प्रभावित करता है।
अनुच्छेद 44, समवर्ती सूची के तहत राज्य की विधाई क्षमता, और MP के UCC में जनजातीय छूट पर कथन-आधारित प्रश्नों की अपेक्षा करें।
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