समसामयिकी

विधानसभा डेटा से मध्य प्रदेश में 61000 से अधिक लड़कियों के लापता होने का खुलासा

स्रोत:the-guardian-chronicle ↗

क्यों मायने रखता है

यह डेटा मध्य प्रदेश के भीतर महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय और सामाजिक सुरक्षा चुनौतियों को रेखांकित करता है। सामाजिक न्याय, कानून-व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित राज्य सेवा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं के लिए राज्य-विशिष्ट पहलों (जैसे ऑपरेशन मुस्कान और ऑपरेशन सृजन) तथा संस्थागत ढांचे (एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स) की जानकारी होना आवश्यक है।

सारांश

मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि 2021 और 2025 के बीच राज्य में 61,000 से अधिक नाबालिग लड़कियां लापता हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन करते हुए, सभी लापता नाबालिग लड़कियों को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इस समस्या से निपटने और बरामदगी दर में सुधार करने के लिए, मध्य प्रदेश सरकार ने 'ऑपरेशन मुस्कान' और 'ऑपरेशन सृजन' जैसे समर्पित अभियान शुरू किए हैं, साथ ही 52 महिला पुलिस थानों में एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स (AHTU) की स्थापना की है। इन चिंताजनक आंकड़ों के बावजूद, राज्य पुलिस ने उच्च बरामदगी दर हासिल की और इसी अवधि के दौरान 61,498 से अधिक लड़कियों का पता लगाया।

मुख्य बिंदु

  • मध्य प्रदेश में 2021 और 2025 के बीच 61,000 से अधिक नाबालिग लड़कियों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें प्रतिवर्ष बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई और यह 2025 में 13,146 मामलों के साथ अपने चरम पर पहुंच गई।
  • सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए, मध्य प्रदेश पुलिस लापता नाबालिग लड़कियों के सभी मामलों को 'अपहरण' की श्रेणी के तहत दर्ज करती है।
  • राज्य सरकार ने मुख्य रूप से राज्य के भीतर और पड़ोसी क्षेत्रों से 61,498 लड़कियों (बैकलॉग मामलों सहित) का पता लगाकर एक उच्च बरामदगी दर हासिल की है।
  • राज्य सभी लापता बच्चों को बचाने के लिए 'ऑपरेशन मुस्कान', विशेष रूप से नाबालिग लड़कियों पर केंद्रित 'ऑपरेशन सृजन', और लड़कों के लिए 'ऑपरेशन अभिमन्यु' सहित विशेष अभियानों का संचालन करता है।
  • संस्थागत सुरक्षा उपायों में राज्य स्तर पर एक मानव तस्करी रोधी ब्यूरो (Anti-Human Trafficking Bureau) और 52 महिला पुलिस थानों में विशेष इकाइयों की स्थापना शामिल है।

महत्वपूर्ण शब्द

ऑपरेशन मुस्कान

गृह मंत्रालय की एक पहल, जिसे लापता, अपहृत या तस्करी किए गए बच्चों को बचाने, उनका पुनर्वास करने और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए भारतीय राज्यों में लागू किया गया है।

UPSC context

GS Paper II (सामाजिक न्याय) और GS Paper III (आंतरिक सुरक्षा); बाल संरक्षण और तस्करी-विरोधी उपायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
ऑपरेशन सृजन

मध्य प्रदेश में 'ऑपरेशन मुस्कान' के तहत लागू किया गया एक लक्षित उप-अभियान, जो विशेष रूप से लापता या अपहृत नाबालिग लड़कियों का पता लगाने और उन्हें बचाने पर केंद्रित है।

UPSC context

GS पेपर II (सामाजिक न्याय/शासन); सुभेद्य और लापता बच्चों के लिए राज्य-स्तरीय लक्षित हस्तक्षेपों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
ऑपरेशन अभिमन्यु

मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा जन जागरूकता बढ़ाने, लड़कों और पुरुषों को महिला सुरक्षा के प्रति शिक्षित करने और लापता लड़कों को ट्रैक करने की एक पहल।

UPSC context

GS पेपर II (सामाजिक न्याय/शासन); लैंगिक संवेदीकरण, सामुदायिक पुलिसिंग और बाल संरक्षण के लिए रणनीतियों का परीक्षण करता है।

Source
मानव तस्करी रोधी इकाइयाँ

भारत के जिलों में स्थापित विशिष्ट पुलिस इकाइयाँ जो तस्करी को रोकने, पीड़ितों को बचाने, गहन जाँच करने और अन्य हितधारकों के साथ पुनर्वास प्रयासों का समन्वय करने के लिए गठित की गई हैं।

UPSC context

GS पेपर II (शासन) और GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा); संगठित अपराध और शोषण के खिलाफ संस्थागत तंत्रों का परीक्षण करता है।

Source
मानव तस्करी विरोधी ब्यूरो

एक राज्य-स्तरीय कानून प्रवर्तन निकाय जिसे विभिन्न जिला-स्तरीय मानव तस्करी रोधी इकाइयों के बीच देखरेख, निगरानी और समन्वय को मजबूत करने का कार्य सौंपा गया है।

UPSC context

GS पेपर II (शासन व्यवस्था) और GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा); संगठित अपराध से निपटने वाले प्रशासनिक तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

पुलिस को लापता नाबालिगों के मामले में अपहरण की FIR केवल तभी दर्ज करनी चाहिए जब तस्करी का प्रथम दृष्टया साक्ष्य हो।

सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी लापता नाबालिग के मामले में, प्रारंभिक साक्ष्य की आवश्यकता को दरकिनार करते हुए, तत्काल FIR दर्ज करने और अपहरण या तस्करी की कानूनी धारणा को स्पष्ट रूप से अनिवार्य किया है।

संबंधित अवधारणाएँ

Social Justice & Governance

भारत में लापता बच्चों को ट्रैक करने के कानूनी और संस्थागत अधिदेश क्या हैं?

  • अनिवार्य प्राथमिकी (FIR): SC के 2013 के 'बचपन बचाओ आंदोलन' फैसले के तहत, अधिकारियों को किसी भी लापता नाबालिग के मामले में कानूनी रूप से अपहरण या तस्करी मानते हुए तुरंत FIR दर्ज करनी होगी।
  • AHTU वित्तपोषण: गृह मंत्रालय निर्भया फंड के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में AHTUs की स्थापना और उन्नयन को केंद्रीय रूप से वित्तपोषित करता है।
  • एकीकृत पोर्टल: ट्रैकचाइल्ड (TrackChild) पोर्टल और खोया-पाया ऐप को मिशन वात्सल्य पोर्टल में एकीकृत किया गया है, जो CCTNS के साथ पूरी तरह से अंतर-संचालनीय (interoperable) है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • तकनीक + बाल संरक्षण एकीकरण

    एकीकृत मिशन वात्सल्य पोर्टल (TrackChild और Khoya-Paya) को MHA के CCTNS से जोड़ना यह रेखांकित करता है कि कैसे ई-गवर्नेंस सामाजिक कल्याण और आपराधिक न्याय प्रणालियों के बीच एक सेतु का काम करता है।

  • निर्भया फंड का बढ़ता दायरा

    मूल रूप से सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए परिकल्पित, गैर-व्यपगत (non-lapsable) निर्भया फंड का अब जिला स्तरीय मानव तस्करी रोधी इकाइयों (AHTUs) के गठन को केंद्रीय रूप से वित्तपोषित करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से उपयोग किया जा रहा है।

मिशन वात्सल्य + निर्भया फंड के माध्यम से AHTU फंडिंग + अनिवार्य अपहरण FIR पर SC के निर्देश से संभवतः Prelims में एक बहु-कथन (multi-statement) प्रश्न बन सकता है।

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