वकीलों ने हाईकोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का विरोध किया
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
उच्च न्यायपालिका के एक न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया एक संवैधानिक रूप से कठोर प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य न्यायिक जवाबदेही और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना है। वैधानिक ढांचे (Judges (Inquiry) Act, 1968) और संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 124 और 217) को समझना GS2 Polity पाठ्यक्रम का एक मुख्य हिस्सा है।
सारांश
तमिलनाडु के उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का विरोध करते हुए लोकसभा अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा है। अधिवक्ताओं का तर्क है कि कुछ सांसदों द्वारा शुरू किया गया यह प्रस्ताव न्यायपालिका को अस्थिर करने का एक प्रयास है और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा करता है। उनका कहना है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करना विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण की सीमा का उल्लंघन होगा। अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष से आग्रह किया कि वे इस प्रस्ताव को खारिज करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 217 तथा न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के कठोर मानकों को लागू करें।
मुख्य बिंदु
- सांसदों के एक वर्ग ने मद्रास उच्च न्यायालय के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव पेश किया है।
- हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने लोकसभा अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपकर महाभियोग प्रस्ताव को खारिज करने का अनुरोध किया।
- अधिवक्ताओं का तर्क है कि यह प्रस्ताव न्यायपालिका को अस्थिर करने का एक प्रयास है और शक्तियों के पृथक्करण (विधायिका और न्यायपालिका के बीच की 'लक्ष्मण रेखा') के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 217 और 124(4) के साथ-साथ न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 द्वारा शासित होती है, जिसके लिए 'सिद्ध कदाचार या अक्षमता' आवश्यक है।
- लोकसभा अध्यक्ष के पास महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का वैधानिक विवेकाधिकार होता है।
महत्वपूर्ण शब्द
न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनके 'कदाचार' (misbehaviour) या 'अक्षमता' (incapacity) की जांच और प्रमाणन को विनियमित करने वाला 1968 का कानून।
UPSC context
GS-II (Polity); न्यायिक जवाबदेही बनाम स्वतंत्रता की समझ और पद से हटाने के लिए आवश्यक कानूनी चरणों का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 124(4)
संवैधानिक प्रावधान जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के बाद केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही हटाया जा सकता है।
UPSC context
GS-II (Constitutional Framework); कार्यकाल की सुरक्षा और उच्च न्यायपालिका पर नियंत्रण से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
अनुच्छेद 217
हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने से संबंधित अनुच्छेद, जो यह अनिवार्य करता है कि उन्हें उसी प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए निर्धारित है।
UPSC context
GS-II (राजव्यवस्था); राज्य स्तरीय उच्च न्यायपालिका की स्वतंत्रता और इसके संवैधानिक सुरक्षा उपायों को समझने के लिए प्रासंगिक।
शक्तियों का पृथक्करण
एक लोकतांत्रिक सिद्धांत जो सत्ता के संकेंद्रण को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक अंग दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप न करे, सरकार को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शाखाओं में विभाजित करता है।
UPSC context
GS-II (संवैधानिक ढांचा); न्यायपालिका और विधायिका के बीच संघर्षों (जैसे, महाभियोग) का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक अवधारणा।
लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा के पीठासीन अधिकारी जो न्यायिक महाभियोग में एक 'गेटकीपर' के रूप में कार्य करते हैं, जिनके पास जांच के प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने की विवेकाधीन शक्ति होती है।
UPSC context
GS-II (संसद); अध्यक्ष की अर्ध-न्यायिक शक्तियों और संस्थागत संतुलन बनाए रखने में उनकी भूमिका का परीक्षण करता है।
न्यायिक स्वतंत्रता
एक मौलिक संवैधानिक सिद्धांत जो यह सुनिश्चित करता है कि न्यायाधीश राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें, जिसे नियुक्ति और पदमुक्ति की कठोर प्रक्रियाओं द्वारा सुरक्षित किया गया है।
UPSC context
GS-II (शासन); 'मूल संरचना' (basic structure) का एक तत्व जिसका संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका के संबंध में अक्सर परीक्षण किया जाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत का संविधान महाभियोग की प्रक्रिया का विवरण देता है और स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है कि 'सिद्ध कदाचार' क्या है।
संविधान केवल आधारों (सिद्ध कदाचार या असमर्थता) को निर्दिष्ट करता है, उन्हें परिभाषित किए बिना। वास्तविक जांच प्रक्रिया पूरी तरह से वैधानिक (न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968) है।
संबंधित अवधारणाएँ
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की सांविधिक प्रक्रिया क्या है?
- प्रस्ताव की शुरुआत: संबंधित पीठासीन अधिकारी को 100 Lok Sabha सदस्यों या 50 Rajya Sabha सदस्यों के हस्ताक्षर सौंपे जाने की आवश्यकता होती है।
- विवेकाधीन प्रवेश: लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के पास प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का पूर्ण वैधानिक विवेकाधिकार होता है।
- जांच समिति: यदि स्वीकार कर लिया जाता है, तो एक तीन सदस्यीय समिति (सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रतिष्ठित न्यायविद) विशिष्ट आरोपों की जांच करती है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 217 और 124(4) किस प्रकार परस्पर संबंधित हैं?
- अनुच्छेद 217: राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तों से संबंधित है।
- क्रॉस-रेफरेंस: अनुच्छेद 217(1)(b) स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ठीक उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, जो अनुच्छेद 124(4) का संदर्भ देता है।
- विशेष बहुमत: अनुच्छेद 124(4) संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत (कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई) को अनिवार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
न्यायिक संरचना में एकात्मक झुकाव
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य-स्तरीय मामलों का न्यायनिर्णयन करते हैं, लेकिन उन्हें पद से हटाने की शक्ति पूरी तरह से संघ की संसद के पास है। यह भारतीय न्यायिक संरचना की एकीकृत और एकात्मक विशेषता को रेखांकित करता है।
स्पीकर की अर्ध-न्यायिक विवेकाधीन शक्तियां
1968 के अधिनियम के तहत महाभियोग प्रस्ताव को खारिज करने की अध्यक्ष की एकपक्षीय शक्ति, दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी) के तहत उनके अर्ध-न्यायिक अधिकार के समान है, जो अक्सर शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित बहसों को जन्म देती है।
2026 की Prelims में अनुच्छेद 124(4) के तहत HC Judges, CAG और CEC को हटाने के आधारों और प्रक्रियाओं की तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2019PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The motion to impeach a Judge of the Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of the Lok Sabha as per the Judges (Inquiry) Act, 1968. 2. The Constitution of India defines and gives details of what constitutes 'incapacity and proved misbehaviour' of the Judges of the Supreme Court of India. 3. The details of the process of impeachment of the Judges of the Supreme Court of India are given in the Judges (Inquiry) Act, 1968. 4. If the motion for the impeachment of a Judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each House of the Parliament and supported by a majority of total membership of that House and by not less than two-thirds of total members of that House present and voting. Which of the statements given above is/are correct?
- 2023MainsGS2
“Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy.” Comment.
- 2020MainsGS2
Judicial Legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context justify the filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities.