समसामयिकी

अस्वस्थ खान-पान को नियंत्रित करने के लिए विनियामक सुधार

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

अस्वास्थ्यकर भोजन का विनियमन सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह FSSAI जैसे वैधानिक निकायों की भूमिका को रेखांकित करता है और भारत में गैर-संचारी रोगों और मोटापे की बढ़ती चुनौती को संबोधित करता है, जो इसे GS Paper 2 (स्वास्थ्य, शासन) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है।

सारांश

यह संपादकीय भारत में अस्वास्थ्यकर भोजन के सेवन को रोकने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मंत्रालय और CBSE द्वारा हाल ही में जारी निर्देशों का विश्लेषण करता है, और यह तर्क देता है कि ऐसे उपाय केवल प्रतीकात्मक हैं। मोटापे और गैर-संचारी रोगों (NCDs) के बढ़ते बोझ पर प्रकाश डालते हुए, यह लेख छिटपुट परामर्शों के बजाय प्रणालीगत और विधायी कार्रवाइयों की आवश्यकता पर जोर देता है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से मौलिक रूप से निपटने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) से चीनी, नमक और वसा के लिए सख्त ऊपरी सीमाएं निर्धारित करने, फ्रंट-ऑफ-पैकेज चेतावनी लेबल लागू करने, बच्चों को लक्षित करने वाले जंक फूड विज्ञापनों को प्रतिबंधित करने और HFSS (उच्च वसा, चीनी और नमक) खाद्य पदार्थों पर कर लगाने का आह्वान करता है।

मुख्य बिंदु

  • स्वास्थ्य मंत्रालय और CBSE ने कैंटीन में पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने और 'शुगर बोर्ड' स्थापित करने जैसे दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि खान-पान की अस्वास्थ्यकर आदतों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके।
  • संपादकीय इन कदमों की आलोचना मुख्य रूप से प्रतीकात्मक और खंडित (piecemeal) होने के रूप में करता है, क्योंकि ये बिना पैक किए गए स्नैक्स पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि पैकेज्ड खाद्य उद्योग को कम विनियमित छोड़ दिया गया है।
  • भारत खराब खान-पान से जुड़े मोटापे और गैर-संचारी रोगों की बढ़ती दरों के साथ एक बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती का सामना कर रहा है।
  • प्रभावी विनियमन के लिए FSSAI को नमक, चीनी और वसा के लिए ऊपरी सीमाएं निर्धारित करने और स्पष्ट फ्रंट-ऑफ-पैकेज चेतावनी लेबल (FOPL) लागू करने की आवश्यकता है।
  • मजबूत विधायी उपायों की आवश्यकता है, जिसमें बच्चों के लिए जंक फूड के विज्ञापनों पर प्रतिबंध और उच्च वसा, चीनी और नमक (HFSS) वाले खाद्य पदार्थों पर कर लगाना शामिल है।

महत्वपूर्ण शब्द

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय, जिसे भारत में खाद्य सुरक्षा, विनिर्माण और वितरण को विनियमित करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित किया गया है।

UPSC context

GS पेपर 2 (सांविधिक निकाय) और GS पेपर 3 (स्वास्थ्य/खाद्य सुरक्षा)। विनियामक संरचना और उपभोक्ता सुरक्षा की समझ का परीक्षण करता है।

Source
गैर-संचारी रोग (NCDs)

संक्रमण के माध्यम से न फैलने वाली बीमारियां, जैसे मधुमेह, हृदय संबंधी रोग और कैंसर। ये भारत में होने वाली कुल मौतों का लगभग 65% हिस्सा हैं, जो एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती पेश करती हैं।

UPSC context

GS पेपर 2 (स्वास्थ्य/सामाजिक न्याय)। भारत के महामारी विज्ञान संबंधी बदलाव और गैर-संचारी रोगों (NCDs) की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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HFSS खाद्य पदार्थ (उच्च वसा, चीनी और नमक)

ऐसे पैकेजबंद या गैर-पैकेजबंद खाद्य पदार्थ जिनमें प्रोटीन और फाइबर का स्तर कम होता है, लेकिन संतृप्त वसा (saturated fats), चीनी और नमक की मात्रा अधिक होती है। ये चेतावनी लेबल और कराधान नीतियों के मुख्य लक्ष्य हैं।

UPSC context

GS पेपर 2/3 (सरकारी नीतियाँ/अर्थव्यवस्था)। 'फैट टैक्स' और फ्रंट-ऑफ-पैकेज लेबलिंग (FOPNL) जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।

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भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR)

भारत में जैव-चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और प्रोत्साहन के लिए शीर्ष निकाय। यह राष्ट्रीय आहार मानक निर्धारित करता है, जिसमें भारतीयों के लिए 2024 के आहार संबंधी दिशानिर्देश (Dietary Guidelines for Indians) शामिल हैं।

UPSC context

GS पेपर 2/3 (स्वास्थ्य/S&T)। साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और कुपोषण के तिहरे बोझ से निपटने में अनुसंधान की भूमिका के लिए महत्वपूर्ण।

Source
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, परिवार नियोजन और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे तथा FSSAI एवं ICMR जैसे नियामक निकायों की देखरेख के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्रालय।

UPSC context

GS पेपर 2 (शासन/स्वास्थ्य)। स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाओं, विधायी ढांचों और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज लक्ष्यों के लिए प्रमुख निकाय।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

भारत में FSSAI नियमों के तहत वर्तमान में सभी पैक्ड खाद्य पदार्थों के लिए Front-of-Package Labeling (FOPL) अनिवार्य है।

FSSAI ने 'इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग' जैसी प्रणालियों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन उच्च वसा, चीनी और नमक (HFSS) वाले खाद्य पदार्थों के लिए सख्त, अनिवार्य चेतावनी लेबल अभी भी कार्यान्वयन के लिए लंबित हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Statutory Bodies

FSSAI का वैधानिक अधिदेश और नोडल मंत्रालय क्या है?

  • सांविधिक दर्जा: खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित, जिसने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 जैसे विभिन्न पुराने अधिनियमों को समेकित किया।
  • नोडल मंत्रालय: यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है, न कि उपभोक्ता मामले मंत्रालय या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत।
  • मुख्य अधिदेश: खाद्य वस्तुओं के लिए विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करना और सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करना।
Social Justice - Health

गैर-संचारी रोगों (NCDs) से निपटने के लिए भारत का राष्ट्रीय ढांचा क्या है?

  • NP-NCD: गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NP-NCD) हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह और स्ट्रोक सहित प्रमुख जीवनशैली संबंधी बीमारियों को लक्षित करता है।
  • वैश्विक लक्ष्य: भारत WHO के NCDs पर Global Monitoring Framework को अपनाने वाला पहला देश है, जिसका लक्ष्य 2025 तक असामयिक NCD मृत्यु दर में 25% की कमी लाना है।
  • ICMR दिशा-निर्देश: भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) कुपोषण और मोटापे के बढ़ते दोहरे बोझ से निपटने के लिए नियमित रूप से आहार संबंधी दिशानिर्देश जारी करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • स्वास्थ्य कर बनाम GST सुसंगतीकरण

    HFSS खाद्य पदार्थों पर 'फैट टैक्स' (fat taxes) लगाना GST संघवाद के साथ जुड़ा हुआ है। केरल का 2016 का फैट टैक्स GST में समाहित हो गया था, जो वर्तमान कर व्यवस्था के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए राज्य-स्तरीय राजकोषीय उपकरणों का उपयोग करने की चुनौती को रेखांकित करता है।

  • भ्रामक विज्ञापन और उपभोक्ता संरक्षण

    बच्चों को लक्षित करने वाले HFSS विज्ञापनों का विनियमन, सार्वजनिक स्वास्थ्य को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के भ्रामक विज्ञापनों पर दिशानिर्देशों और व्यापक संवैधानिक स्वास्थ्य के अधिकार (अनुच्छेद 21) के साथ जोड़ता है।

प्रीलिम्स में FSSAI के नोडल मंत्रालय (MoHFW, न कि उपभोक्ता मामले) और FOPL की कानूनी स्थिति का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 2

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  • 2024MainsGS2

    In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level.

  • 2018PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. The Food Safety and Standards Act, 2006 replaced the Prevention of Food Adulteration Act, 1954. 2. The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) is under the charge of Director General of Health Services in the Union Ministry of Health and Family Welfare. Which of the statements given above is/are correct?